नियम
भारत के असाधारण राजपत्र के भाग II के खंड 3 के उप-खंड (II) में प्रकाशित | |||||
दिनांक 12-7-1972 | |||||
भारत सरकार विदेश व्यापार मंत्रालय | |||||
नई दिल्ली, 12 जुलाई 1972 | |||||
अधिसूचना समुद्री उत्पाद उद्योग विकास नियंत्रण | |||||
एसओ नंबर 485.ई. केंद्र सरकार समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1972 (1972 का 13) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: – | |||||
अध्याय I प्रारंभिक | |||||
1. | संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ |
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| (1) | इन नियमों को समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण नियम, 1972 कहा जा सकता है। | |||
(2) | वे उस तारीख को लागू होंगे जो केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे: | ||||
2. | परिभाषाएँ: इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:- | ||||
(a) | “अधिनियम” का अर्थ समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1972 (1972 का 13) है। | ||||
(b) | “समिति” का अर्थ प्राधिकरण द्वारा धारा 8 के तहत नियुक्त किसी भी समिति से है | ||||
(c) | ‘प्रपत्र’ का अर्थ है इन नियमों के साथ संलग्न प्रपत्र; | ||||
(d) | “सचिव” का अर्थ धारा 7 के तहत नियुक्त प्राधिकरण के सचिव से है। | ||||
(e) | “धारा” का अर्थ अधिनियम का एक खंड है; | ||||
(f) | “उपाध्यक्ष” का अर्थ प्राधिकरण के उपाध्यक्ष से है; | ||||
(g) | “वर्ष” का अर्थ है अप्रैल के पहले दिन शुरू होने वाला वर्ष | ||||
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* | एसओ नंबर 1896 के तहत संशोधन दिनांक: 26.7.1972। उप-नियम (समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण नियम 1972 के नियम 1 के 20 का 20) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्द्वारा 26 जुलाई 1972 को उस तिथि के रूप में नियुक्त करती है जिस दिन उक्त नियमों के प्रावधानों के अध्याय VII के अलावा अन्य , लागू होगा। | ||||
++ | संशोधन 5. 0. संख्या दिनांक: 25.8.1978 समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण नियम, 1972 के नियम 1 के उप-नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्द्वारा 25 अगस्त 1978 को उक्त नियमों के अध्याय VII के प्रावधानों की तिथि के रूप में नियुक्त करती है। समय-समय पर संशोधित के रूप में लागू होगा। वाणिज्य मंत्रालय के पत्र दिनांक दि. 17.8.1978 |
द्वितीय अध्याय | |||||
प्राधिकरण और उसकी समितियां | |||||
3. | प्राधिकरण का गठन: | ||||
(1) | प्राधिकरण में एक अध्यक्ष, धारा (4) की उप-धारा (3) के खंड (बी), (सी) और (डी) में निर्दिष्ट सदस्य और उप-नियम (2 में निर्दिष्ट अन्य हित का प्रतिनिधित्व करने वाले बीस अन्य सदस्य शामिल होंगे) ) | ||||
(2) | उपरोक्त बीस सदस्यों में से:- |
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(a) | आठ सदस्य आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, मैसूर राज्यों से एक-एक समुद्री तट वाले राज्यों की सरकारों का प्रतिनिधित्व करेंगे। उड़ीसा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। | ||||
(b) | एक सदस्य गोवा, दमन और दीव, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्काडिव, मिनिकॉय और अमिनिडिव, द्वीप या पांडिचेरी के केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व उसी क्रम में रोटेशन द्वारा करेगा; | ||||
बशर्ते कि, यदि इस खंड में उल्लिखित कोई भी केंद्र शासित प्रदेश किसी भी समय एक राज्य बन जाता है, तो ऐसे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति प्राधिकरण के अगले गठन तक केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले प्राधिकरण का सदस्य बना रहेगा। बशर्ते यह भी कि उपरोक्त प्रावधान केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले मौजूदा सदस्यों पर लागू होगा। | |||||
(c) | चार सदस्य क्रमशः मछली पकड़ने वाले जहाजों के मालिकों के हितों का प्रतिनिधित्व करेंगे; समुद्री उत्पादों के लिए प्रसंस्करण संयंत्र और भंडारण परिसर और समुद्री उत्पादों के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहन। | ||||
(d) | तीन सदस्य समुद्री उत्पाद उद्योग में कार्यरत डीलरों और व्यक्तियों के हितों का प्रतिनिधित्व करेंगे। | ||||
(e) | एक सदस्य समुद्री उत्पाद उद्योग से जुड़े अनुसंधानों में लगे अनुसंधान संस्थानों में कार्यरत व्यक्तियों के हितों का प्रतिनिधित्व करेगा; तथा | ||||
(f) | तीन सदस्य अन्य व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्ग का प्रतिनिधित्व करेंगे, जिन्हें केंद्र सरकार की राय में प्राधिकरण में प्रतिनिधित्व किया जाना चाहिए | ||||
(3) | केंद्र सरकार खंड (सी) से (एफ) उप-नियम (2) में निर्दिष्ट हितों के प्रतिनिधियों को नियुक्त करने से पहले ऐसे परामर्श कर सकती है जैसा वह ठीक समझे। | ||||
4. | सदस्यों के कार्यालय की अवधि: | ||||
(1) | एक सदस्य ऐसी अवधि के लिए तीन वर्ष से अधिक की अवधि के लिए पद धारण करेगा जैसा कि अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जा सकता है और उसे ऐसे सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकता है और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा; | ||||
(i) | संसद के उस सदन का सदस्य बनने के लिए जिसके द्वारा वह चुने गए थे; या | ||||
(ii) | उस पद को धारण करने के लिए जिसके आधार पर उसे नियुक्त किया गया था, या | ||||
(iii) | उस श्रेणी का प्रतिनिधित्व करने के लिए जिससे उन्हें नियुक्त किया गया था | ||||
(2) | एक आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित या नियुक्त किया गया सदस्य तब तक पद धारण करेगा जब तक कि जिस सदस्य के स्थान पर वह निर्वाचित या नियुक्त किया गया है, यदि वह रिक्ति नहीं हुई होती तो वह पद धारण करता। | ||||
5. | सदस्यता सूची : – सचिव सदस्यों के नाम एवं उनके पते का अभिलेख रखेगा | ||||
6. | पते में परिवर्तन : – सदस्य अपने पते में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की सूचना सचिव को देता रहेगा। यदि वह पते में परिवर्तन की सूचना देने में विफल रहता है, तो आधिकारिक रिकॉर्ड में पता सभी उद्देश्यों के लिए उसका पता माना जाएगा। | ||||
7. | इस्तीफा : | ||||
(1) | कोई सदस्य अध्यक्ष को संबोधित पत्र द्वारा अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है। | ||||
(2) | किसी सदस्य का पद उस तारीख से, जिसको ऐसे सदस्य का त्यागपत्र स्वीकार किया जाता है या अध्यक्ष द्वारा त्यागपत्र प्राप्त होने की तारीख से तीस दिन की समाप्ति पर, जो भी पहले हो, रिक्त हो जाएगा। | ||||
(3) | अध्यक्ष अपनी अगली बैठक में प्राधिकरण को सदस्य के इस्तीफे की स्वीकृति के बारे में सूचित करेगा | ||||
8. | सदस्यों को हटाना :- केंद्र सरकार किसी भी सदस्य को पद से हटा सकती है:- | ||||
(a) | यदि वह विकृत दिमाग का है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है, या | ||||
(b) | यदि वह अनुन्मोचित दिवालिया है, या | ||||
(c) | यदि वह नैतिक अधमता से जुड़े किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, या | ||||
(d) | यदि, अध्यक्ष की अनुमति के बिना, वह प्राधिकरण की लगातार तीन बैठकों में भाग लेने में विफल रहता है। | ||||
9. | भारत से अनुपस्थिति | ||||
(1) | किसी सदस्य के भारत से बाहर जाने से पहले | ||||
(a) | वह सचिव को अपने प्रस्थान के बारे में सूचित करेगा, और उसकी अपेक्षित वापसी की तारीख 1 भारत और | ||||
(b) | यदि वह छह महीने से अधिक की अवधि के लिए भारत से अनुपस्थित रहने का इरादा रखता है, तो उसे अध्यक्ष से लिखित रूप में अनुपस्थिति की छुट्टी लेनी होगी। | ||||
(2) | यदि कोई सदस्य उप-नियम (I) में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा किए बिना भारत छोड़ देता है, तो यह माना जाएगा कि उसने भारत से प्रस्थान की तारीख से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। | ||||
10. | उपाध्यक्ष | ||||
(1) | प्राधिकरण, प्रत्येक वर्ष 30 जून से पहले आयोजित अंतिम बैठक में, अपने सदस्यों में से एक उपाध्यक्ष का चुनाव करेगा, जो 1 जुलाई से वर्ष की अवधि के लिए पद पर रहेगा। बशर्ते कि किसी भी वर्ष जिसमें सभी सदस्यों का कार्यकाल 30 जून को समाप्त हो रहा हो, प्राधिकरण के पुनर्गठन के बाद पहली बैठक में उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा और इस प्रकार निर्वाचित उपाध्यक्ष 30 जून तक पद धारण करेगा। अगले जून। | ||||
(2) | यदि उपाध्यक्ष के कार्यालय में इस्तीफे या सदस्य नहीं रहने के कारण या अन्यथा कोई आकस्मिक रिक्ति होती है, तो प्राधिकरण अपनी अगली बैठक में, किसी अन्य सदस्य को उपाध्यक्ष के रूप में चुनेगा, जो असमाप्त हिस्से के लिए पद धारण करेगा। उप-नियम (i) के तहत चुने गए उपाध्यक्ष के पद की अवधि | ||||
1 1 | समितियों की नियुक्ति |
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| (1) | प्राधिकरण, प्रत्येक वर्ष 30 जून से पहले आयोजित अंतिम बैठक में, निम्नलिखित स्थायी समितियों की नियुक्ति करेगा, अर्थात्: – | |||
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| a | एक कार्यकारी समिति, | ||
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| b | एक तकनीकी समिति, और | ||
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| c | एक निर्यात संवर्धन समिति। | ||
| (2) | उप-नियम (ए) के तहत नियुक्त स्थायी समितियां 1 जुलाई से एक वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगी। | |||
| (3) | कार्यकारी समितियों से मिलकर बनेगा | |||
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| a | अध्यक्ष, जो उसके पदेन अध्यक्ष होंगे; | ||
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| b | उपाध्यक्ष; | ||
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| c | निर्देशक | ||
d | सचिव; तथा | ||||
e | तीन अन्य सदस्यों को प्राधिकरण के सदस्यों द्वारा आपस में से निर्वाचित किया जाना है, इस तरह से प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। | ||||
(4) | तकनीकी समिति से मिलकर बनेगा |
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a | अध्यक्ष, जो उसके पदेन अध्यक्ष होंगे; | ||||
b | उपाध्यक्ष; | ||||
c | निर्देशक | ||||
d | आठ अन्य सदस्यों को प्राधिकरण के सदस्यों द्वारा आपस में से ऐसी रीति से निर्वाचित किया जाना है जो प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की जाए। | ||||
(5) | निर्यात संवर्धन समिति में शामिल होंगे: | ||||
a | अध्यक्ष जो उसका पदेन अध्यक्ष होगा; | ||||
b | उपाध्यक्ष; | ||||
c | निदेशक और | ||||
d | तीन सदस्यों को प्राधिकरण के सदस्यों द्वारा आपस में से इस तरह से निर्वाचित किया जाना है जैसा कि प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जा सकता है | ||||
12. | समितियों के कार्य |
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(a) | कार्यकारी समिति : |
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| प्राधिकरण द्वारा लगाए जा सकने वाले प्रतिबंधों के अधीन, कार्यकारी समिति, ऐसे कार्यों के अलावा, जो इन नियमों के तहत विशेष रूप से उसे सौंपे गए हैं, उन मामलों के संबंध में प्राधिकरण के किसी भी अन्य कार्यों का निर्वहन करेंगे जो विशेष रूप से इसके तहत नहीं सौंपे गए हैं। तकनीकी समिति या निर्यात संवर्धन समिति। | ||||
(b) | तकनीकी समिति : | ||||
(c) | निर्यात संवर्धन समिति : |
अध्याय III | |||||
13. | प्राधिकरण की बैठकें। | ||||
एक वर्ष में प्राधिकरण की कम से कम दो साधारण बैठकें ऐसी तिथियों पर और ऐसे स्थानों पर होंगी जो अध्यक्ष उचित समझे और किन्हीं दो साधारण बैठकों के बीच का अंतराल, किसी भी स्थिति में, आठ महीने से अधिक नहीं होगा। | |||||
14. | बैठक बुलाने की शक्ति | ||||
| (1) | अध्यक्ष , किसी भी समय, प्राधिकरण की एक बैठक बुला सकता है और ऐसा कर सकता है यदि बैठक के लिए कम से कम दस सदस्यों द्वारा लिखित रूप में एक मांग प्रस्तुत की जाती है, | |||
| (2) | अध्यक्ष प्राधिकरण के किसी भी अधिकारी से या प्राधिकरण के किसी भी बैठक में भाग लेने के लिए प्राधिकरण के किसी भी अधिकारी को आमंत्रित कर सकता है या किसी ऐसे व्यक्ति को आमंत्रित कर सकता है जिसके पास प्राधिकरण के विचाराधीन किसी भी मामले से संबंधित या प्रासंगिक विषय में पर्याप्त ज्ञान, अनुभव या पृष्ठभूमि है, लेकिन ऐसा अधिकारी या व्यक्ति को वोट देने का अधिकार नहीं होगा। | |||
| (3) | प्राधिकरण की किसी भी बैठक से कम से कम चौदह स्पष्ट दिन पहले, सचिव द्वारा हस्ताक्षरित इच्छित बैठक के समय और स्थान की सूचना केंद्र सरकार को भेजी जाएगी और प्रत्येक सदस्यों के पते पर छोड़ दी जाएगी या पोस्ट की जाएगी। | |||
| (4) | इस नियम में किसी बात के होते हुए भी, केंद्र सरकार किसी भी समय प्राधिकरण की बैठक बुला सकती है। | |||
15. | कोरम | ||||
(1) | प्राधिकरण की बैठक में कोई भी कार्य तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसी बैठक में कम से कम दस सदस्य उपस्थित न हों। | ||||
(2) | यदि किसी भी समय किसी बैठक में उपस्थित सदस्यों की संख्या उप नियम (1) में निर्दिष्ट सदस्यों की संख्या से कम है, तो अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति बैठक को ऐसी बैठक की तारीख से तीन दिन के भीतर सूचित करने के बाद स्थगित कर देगा। स्थगित बैठक की तारीख, समय और स्थान के सदस्य, और इसके बाद ऐसी स्थगित बैठक की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति के लिए यह वैध होगा कि वह मूल बैठक में किए जाने वाले व्यवसाय का निपटान करे, चाहे उपस्थित सदस्यों की संख्या कुछ भी हो। | ||||
16. | बैठकों | ||||
17. | कार्यसूची | ||||
| (1) | अध्यक्ष प्राधिकरण की बैठक से कम से कम दस दिन पहले केंद्र सरकार और प्राधिकरण के सदस्यों के बीच ऐसी बैठकों में किए जाने वाले कार्यों की सूची तैयार और परिचालित करवाएगा। | |||
| (2) | अध्यक्ष की अनुमति के बिना प्राधिकरण की बैठक में एजेंडे में शामिल नहीं किए गए किसी भी व्यवसाय का संचालन नहीं किया जाएगा। | |||
18. | मतदान |
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| (1) | प्राधिकरण की बैठक में लाए गए प्रत्येक प्रश्न का निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जाएगा। | |||
| (2) | मतों की समानता के मामले में, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या ऐसी बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य का दूसरा या निर्णायक मत होगा। | |||
19. | परिसंचरण द्वारा व्यापार |
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| (1) | कोई भी व्यवसाय जो प्राधिकरण द्वारा किया जाना है, यदि अध्यक्ष ऐसा निर्देश देता है, तो सदस्यों को (सदस्यों के अलावा जो भारत में नहीं हैं) को भेजा जा सकता है और इस प्रकार परिचालित कागजात की प्रतियां भी केंद्रीय को भेजी जाएंगी। सरकार। | |||
| (2) | उप-नियम (1) के तहत परिचालित कोई भी प्रस्ताव या संकल्प और अधिकांश सदस्यों द्वारा अनुमोदित, जिन्होंने अपने विचार लिखित रूप में दर्ज किए हैं, प्रभावी और बाध्यकारी होंगे जैसे कि इस तरह के प्रस्ताव या संकल्प का निर्णय अधिकांश सदस्यों द्वारा एक बैठक में किया गया था। . | |||
| (3) | जहां कोई व्यवसाय उप-धारा (1) के तहत सदस्यों को संदर्भित किया जाता है, सदस्य से उत्तर प्राप्त करने के लिए कम से कम दस स्पष्ट दिनों की अवधि की अनुमति दी जाएगी और ऐसी अवधि की गणना उस तारीख से की जाएगी जिस पर व्यापार की सूचनाएं हैं जारी किया गया | |||
| (4) | यदि इस नियम के तहत कोई प्रस्ताव या संकल्प परिचालित किया जाता है, तो संचलन के परिणाम की सूचना सभी सदस्यों और केंद्र सरकार को दी जाएगी। | |||
| (5) | प्रश्नपत्रों के संचलन द्वारा प्राप्त सभी निर्णयों को प्राधिकरण की अगली बैठक में अभिलेख के लिए रखा जाएगा। | |||
20. | व्यापार का रिकॉर्ड |
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| (1) | सचिव द्वारा प्राधिकरण द्वारा किए गए सभी कार्यों का एक रिकॉर्ड रखा जाएगा और इस तरह के रिकॉर्ड की प्रतियां तैयार होने के तुरंत बाद केंद्र सरकार को भेजी जाएंगी। | |||
| (2) | जब नियम 19 के तहत कागजों के संचलन द्वारा कोई व्यवसाय किया जाता है, तो इस प्रकार किए गए व्यवसाय के रिकॉर्ड पर अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। | |||
| (3) | प्राधिकरण की प्रत्येक बैठक में किए जाने वाले कारोबार के रिकॉर्ड पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या ऐसी बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य, जैसा भी मामला हो, द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। | |||
21. | समीक्षा |
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| (1) | केंद्र सरकार, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, प्राधिकरण के किसी भी निर्णय की समीक्षा कर सकती है और इस तरह के आदेश को इस तरह से पारित कर सकती है जैसा वह उचित समझे। | |||
(2) | केंद्र सरकार द्वारा उपनियम (1) के तहत पारित प्रत्येक आदेश की एक प्रति प्राधिकरण को भेजी जाएगी। | ||||
(3)
| उप-नियम (2) के तहत आदेश की एक प्रति प्राप्त होने पर, प्राधिकरण उक्त आदेश के खिलाफ केंद्र सरकार को एक अभ्यावेदन दे सकता है और केंद्र सरकार, इस तरह के अभ्यावेदन पर विचार करने के बाद, आदेश को रद्द, संशोधित या पुष्टि कर सकती है। द्वारा उपनियम (1) के अधीन पारित किया गया है, या ऐसी अन्य कार्रवाई की जा सकती है जो उसकी राय में न्यायसंगत या समीचीन हो। |
अध्याय IV प्राधिकरण, अध्यक्ष, निदेशक और सचिव की शक्तियां । | |||||
22. | व्यय करने और हानियों को बट्टे खाते में डालने की शक्ति: | ||||
(1) | अधिनियम के प्रावधानों, इन नियमों और केंद्र सरकार द्वारा राजस्व और व्यय के संबंध में बनाए गए नियमों के अधीन, प्राधिकरण इस तरह के व्यय को वहन कर सकता है, जैसा कि वह उचित समझे जाने वाली मदों पर और राशियों के भीतर हो सकता है केंद्र सरकार द्वारा बजट में स्वीकृत | ||||
(2) | प्राधिकरण चोरी, धोखाधड़ी या लापरवाही के कारण दस हजार रुपये तक के नुकसान को बट्टे खाते में डाल सकता है और केंद्र सरकार द्वारा जारी सामान्य दिशानिर्देशों, यदि कोई हो, के पालन के अधीन व्यक्तिगत मामलों में नुकसान को बट्टे खाते में डाल सकता है या बीस हजार रुपये तक की वसूली माफ कर सकता है। समय – समय पर। | ||||
(3) | सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए समग्र स्वीकृत बजट के भीतर प्राधिकरण द्वारा व्यय शीर्षों के तहत उप-शीर्षों के बीच पुनर्विनियोजन किया जा सकता है। | ||||
(4) | प्राधिकरण केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी एक मद पर भारत के बाहर पंद्रह हजार रुपये से अधिक का व्यय नहीं करेगा | ||||
23. | उधार लेने की शक्ति | ||||
24. | ठेके | ||||
(1) | प्राधिकरण अधिनियम के तहत अपने कार्यों के निर्वहन के लिए किसी भी अनुबंध में प्रवेश कर सकता है; | ||||
(a) | प्रत्येक अनुबंध जो तीन साल से अधिक की अवधि में विस्तारित होता है या जिसमें एक लाख रुपये से अधिक का व्यय शामिल होता है; तथा | ||||
(b) | फर्मों या विदेशी सरकारों के साथ तकनीकी सहयोग या परामर्श सेवाओं के लिए प्रत्येक अनुबंध या अनुबंध के लिए केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होगी। | ||||
(2) | संविदाएं प्राधिकरण पर तब तक बाध्यकारी नहीं होंगी जब तक कि उन्हें अध्यक्ष या प्राधिकरण द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा संबंधित उपयुक्त प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से निष्पादित नहीं किया जाता है। | ||||
(3) | प्राधिकरण द्वारा किए गए किसी भी आश्वासन या अनुबंध के तहत न तो अध्यक्ष और न ही प्राधिकरण का कोई अधिकारी और न ही उसका कोई सदस्य व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा और ऐसे आश्वासनों या अनुबंधों के तहत उत्पन्न होने वाले किसी भी दायित्व को प्राधिकरण के निपटान में धन से मुक्त किया जाएगा। | ||||
25. | अध्यक्ष की शक्तियां और कर्तव्य |
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(1) | अध्यक्ष अधिनियम और इन नियमों के तहत प्राधिकरण के उचित कामकाज और उसके कार्यों के निर्वहन के लिए जिम्मेदार होगा: | ||||
(2) | अध्यक्ष के पास निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी, अर्थात्: – | ||||
| (i) | निदेशक और सचिव सहित प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों को छुट्टी देना। | |||
| (ii) | निदेशक और सचिव सहित प्राधिकरण के सभी विभागों और अधिकारियों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखना। | |||
| (iii) | अधिनियम या इन नियमों के तहत आवश्यक दस्तावेजों और रिकॉर्ड के लिए कॉल करने और निरीक्षण करने या निरीक्षण करने के लिए, खातों और भंडारण के स्थानों या व्यवसाय के लिए; | |||
| (iv) | आकस्मिकताओं के लिए व्यय स्वीकृत करने के लिए; प्राधिकरण के कार्यालय के कामकाज के लिए आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और सेवाएं और खरीद; तथा | |||
| (v) | धारा 9 में निर्दिष्ट उपायों को पूरा करने के लिए। | |||
(3) | अध्यक्ष के पास प्राधिकरण या उसकी किसी समिति से प्राधिकरण या समिति द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय के अनुसरण में कार्रवाई स्थगित करने की अपेक्षा करने की शक्ति होगी, जैसा भी मामला हो, इस तरह के निर्णय पर केंद्र सरकार को एक संदर्भ लंबित है। | ||||
(4) | जहां किसी मामले को प्राधिकरण या समिति द्वारा निपटाया जाना है और उस मामले के संबंध में निर्णय प्राधिकरण या समिति की बैठक तक, जैसा भी मामला हो, या जब तक इसका प्रचलन पूरा नहीं हो जाता, तब तक इंतजार नहीं किया जा सकता है। प्राधिकरण या समिति के सदस्यों के बीच उस मामले से संबंधित संकल्प, जैसा भी मामला हो, अध्यक्ष स्वयं निर्णय ले सकता है | ||||
(5) | जहां अध्यक्ष उप-नियम (4) के तहत निर्णय लेता है, वह प्राधिकरण या समिति को, जैसा भी मामला हो, उसकी अगली बैठक में अनुसमर्थन के लिए प्रस्तुत करेगा, बशर्ते कि जहां प्राधिकरण या समिति, जैसा भी मामला हो अध्यक्ष द्वारा की गई कार्रवाई को संशोधित या रद्द कर सकता है, इस तरह के संशोधन या रद्द करने से पहले की गई कोई भी कार्रवाई इस हद तक प्रभावी होगी कि इस तरह की गई कार्रवाई को पूर्वव्यापी रूप से संशोधित या रद्द नहीं किया जा सकता है। | ||||
26. | निदेशक की शक्तियां |
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(1) | निदेशक अपतटीय और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के जहाजों, प्रसंस्करण, निरीक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण, बाजार खुफिया और अन्य के संबंध में विभिन्न मामलों की योजना, विकास और मूल्यांकन के संबंध में प्राधिकरण द्वारा लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होगा। तकनीकी कार्य। | ||||
(2) | निदेशक प्राधिकरण को ऐसी आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जो अध्यक्ष द्वारा समुद्री उत्पादों के निर्यात पर विशेष रूप से बाजार की क्षमता, गुणवत्ता नियंत्रण, पूर्व शिपमेंट निरीक्षण या किसी अन्य मामले के संदर्भ में निर्दिष्ट की जा सकती है और इसमें तेजी लाने के लिए कदम उठाए जाने हैं। ऐसे उत्पादों के निर्यात की मात्रा। | ||||
27. | सचिव की शक्तियां | ||||
(1) | सचिव प्राधिकरण या समितियों द्वारा लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन और अधिनियम या इन नियमों के तहत उस पर लगाए गए कर्तव्यों के निर्वहन के लिए जिम्मेदार होगा। | ||||
(2) | अध्यक्ष द्वारा ऐसे अन्य अधिकारियों को जो इस नियम के प्रयोजन के लिए नियुक्त किए जाएं, ऐसे प्रतिनिधिमंडल के अधीन रहते हुए, सचिव- | ||||
| (a) | सभी महत्वपूर्ण कागजात और मामलों को यथाशीघ्र प्राधिकरण को प्रस्तुत करने का कारण: | |||
| (b) | प्राधिकरण के निर्णयों को क्रियान्वित करने के तरीके के बारे में निर्देश जारी करना। | |||
| (c) | अनुदान या प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावों के अधीन, अधिनियम के तहत प्राप्त सभी धन के लिए प्राधिकरण की ओर से किसी अन्य व्यक्ति को रसीद देने के लिए अधिकृत करना; | |||
| (d) | प्राधिकरण की प्राप्तियों और व्यय का लेखा-जोखा रखना या बनाए रखना; तथा | |||
| (e) | प्राधिकरण के कामकाज पर एक वार्षिक मसौदा रिपोर्ट प्राधिकरण को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करें और प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित प्रपत्र में केंद्र सरकार को इस संबंध में समय-समय पर निर्दिष्ट तारीखों के बाद केंद्र सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करें। संसद के दोनों सदनों के पटल पर रख दिया। |
अध्याय V | |||||
28. | बजट अनुमान | ||||
| (1) | प्राधिकरण, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, अगले वित्तीय वर्ष के लिए समुद्री उत्पाद निर्यात विकास निधि के लिए एक बजट तैयार करेगा और इसे सरकार द्वारा नियत तारीखों पर या उससे पहले केंद्र सरकार को मंजूरी के लिए प्रस्तुत करेगा। | |||
| (2) | जब तक केंद्र सरकार द्वारा बजट स्वीकृत नहीं किया जाता है और सक्षम अधिकारियों द्वारा उस व्यय की स्वीकृति प्राप्त नहीं हो जाती है, तब तक कोई व्यय नहीं किया जाएगा। | |||
| (3) | बजट निम्नलिखित रूप में तैयार किया जाएगा या जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्देशित किया जा सकता है: | |||
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| (i) | अनुमानित प्रारंभिक शेष राशि; | ||
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| (ii) | धारा 17 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट अनुमानित प्राप्तियां; | ||
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| (iii) | केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित योजनाओं के अनुसार निम्नलिखित व्यापक शीर्षों या ऐसे अन्य शीर्षों के अंतर्गत वर्गीकृत अनुमानित व्यय। | ||
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| (a) | प्रशासन; | |
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| (b) | विकास; | |
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| (c) | झींगा की खेती; | |
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| (d) | बाजार और उत्पाद विकास | |
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| (e) | निर्यात संवर्धन और प्रचार; |
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| (f) | सांख्यिकी; |
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| (g) | काम करता है; |
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| (h) | वित्तीय और अन्य सहायता I सब्सिडी योजना; |
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| (i) | अन्य |
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| ध्यान दें: | जहां कहीं लागू हो, प्रत्येक विस्तृत शीर्ष के लिए विभिन्न उप-शीर्षों के अंतर्गत पूर्ण विवरण दिया जाएगा, जिसमें अधिकारियों के वेतन, स्थापना के वेतन, भत्ते, मानदेय, आकस्मिकताओं और इसी तरह के अनुमानित व्यय को दर्शाया जाएगा। | ||
| 4. | व्यय का अनुपूरक अनुमान, यदि कोई हो, केंद्र सरकार की स्वीकृति के लिए ऐसे प्रारूप में और ऐसी तारीखों पर प्रस्तुत किया जाएगा जैसा कि इस संबंध में इसके द्वारा निर्देशित किया जा सकता है। | |||
29. | प्राधिकरण के खाते | ||||
| 1. | प्राधिकरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष से संबंधित सभी प्राप्तियों और व्यय का लेखा-जोखा रखेगा। | |||
| 2. | किसी विशेष वित्तीय वर्ष में किए गए व्यय को अलग-अलग शीर्षों और उप-शीर्षों के अंतर्गत दर्शाया जाएगा। | |||
| 3. | प्रारंभिक शेष राशि, यदि कोई हो, को भी इस प्रकार अलग से बताया जाएगा। | |||
| 4. | वर्ष का अंतिम शेष व्यय पक्ष पर खातों के तल पर दिखाया जाएगा। | |||
30. | प्राधिकरण की निधियों को बैंकों में जमा करना और ऐसी निधियों का निवेश करना | ||||
1. | प्राधिकरण के चालू व्यय के लिए आवश्यक धन, क्षुद्र नकद और अतिरिक्त धन के अपवाद के साथ, जिला कोषालय या उप-कोषागार में व्यक्तिगत खाता बही में या भारतीय स्टेट बैंक या उसकी किसी सहायक कंपनी के चालू खाते में रखा जाएगा। किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक के साथ। | ||||
2. | चालू व्यय के लिए आवश्यक कोई धनराशि लोक खाते में केंद्र सरकार के जमा खाते में रखी जा सकती है। | ||||
3. | प्राधिकरण द्वारा या उसकी ओर से भुगतान नकद में या प्राधिकरण के चालू खाते में आहरित चेक द्वारा किया जाएगा। | ||||
31. | सामान्य रूप से वित्तीय लेनदेन | ||||
इन नियमों में अन्यथा प्रदान किए जाने के अलावा, केंद्रीय कोषागार नियमावली, वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियम, 1958 और केंद्र सरकार के सामान्य वित्तीय नियम, 1962 के प्रावधान, कुछ समय के लिए, ऐसे संशोधनों के अधीन होंगे या केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से प्राधिकरण द्वारा किए जा सकने वाले अनुकूलन प्राधिकरण के सभी वित्तीय लेनदेन पर लागू होते हैं। |
अध्याय – VI | ||
32. | अतिरिक्त मामले जिनके संबंध में प्राधिकरण द्वारा उपाय किए जा सकते हैं | |
प्राधिकरण, धारा 9 की उप-धारा (2) में निर्दिष्ट कार्यों के अलावा, अपने कार्यों के निर्वहन में निम्नलिखित उपाय कर सकता है, अर्थात्: – | ||
(a) | समुद्री उत्पादों के संचालन और प्रसंस्करण के लिए आवश्यक सहायक सामग्री सहित किसी भी मशीनरी, उपकरण और पुर्जों की आवश्यकताओं का आकलन करना और जहां आवश्यक हो, ऐसी मशीनरी, उपकरण, पुर्जों और सहायक सामग्री के आयात की सिफारिश करना और व्यवस्था करना | |
(b) | स्वदेशी प्रसंस्करण उपकरणों की गुणवत्ता के मानकों का आकलन करना और उनके सुधार के उपायों की सिफारिश करना; | |
(c) | समुद्री उत्पाद उद्योग के लिए आवश्यक उपकरणों की नई आधुनिक वस्तुओं के निर्माण का सुझाव देना; | |
(d) | प्रसंस्करण के लिए कच्चे माल की उपलब्धता में वृद्धि करना; | |
(e) | शीत-भंडारण, परिवहन और अन्य सुविधाओं के लिए समुद्री उत्पाद उद्योग की आवश्यकताओं का आकलन करना और ऐसी सुविधाओं का प्रावधान सुनिश्चित करना; | |
(f) | समुद्री उत्पादों की उच्च गुणवत्ता बनाए रखने के लिए प्रसंस्करण संयंत्रों के उपकरण और अन्य मामलों के लेआउट को निर्दिष्ट और लागू करना; | |
(g) | मौजूदा और साथ ही नए बंदरगाहों से समुद्री उत्पादों के शिपमेंट को विनियमित करने के लिए रीफर स्पेस की मांग और उपलब्धता का समन्वय करना। | |
(h) | भारत सरकार के कृषि मंत्रालय की ओर से मत्स्य पालन के संरक्षण और प्रबंधन के लिए नियामक उपाय करना; तथा | |
(i) | ऐसे अन्य उपाय करना जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्यात के विशेष संदर्भ में समुद्री उत्पाद उद्योग में सुधार, संगठन और विकास करेंगे। |
अध्याय – VII | |||||
33. | पंजीकरण के लिए आवेदन | ||||
| (1) | मछली पकड़ने के जहाज, प्रसंस्करण संयंत्र या समुद्री उत्पादों के लिए भंडारण परिसर या समुद्री उत्पादों के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहन के पंजीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन फॉर्म I, फॉर्म II, फॉर्म III या फॉर्म में उनके द्वारा अधिकृत सचिव या अन्य अधिकारी को किया जाएगा। IV, जैसा भी मामला हो, प्रत्येक आवेदन के लिए पांच रुपये के भुगतान पर प्राधिकरण के कार्यालयों से प्राप्त किया जा सकता है। | |||
| (2) | मछली पकड़ने के जहाज, प्रसंस्करण संयंत्र के पंजीकरण के लिए उप-नियम (1) के तहत प्रत्येक आवेदन। नीचे दी गई तालिका के कॉलम (1) में निर्दिष्ट भंडारण परिसर या वाहन के साथ उक्त तालिका के कॉलम (2) में संबंधित प्रविष्टि में निर्दिष्ट शुल्क के साथ होगा। | |||
|
| ||||
| टेबल | ||||
| 1. | मछली पकड़ने के जहाज | |||
|
| a | 45′ लंबाई तक के मछली पकड़ने के बर्तन | रु. 25.00 | |
|
| b | 45′ से अधिक लंबाई के मछली पकड़ने के जहाज | रु. 100.00 | |
2. | भंडारण* | ||||
i | ठंडा और जमे हुए | ||||
a) | 50 टन क्षमता तक और भंडारण के लिए (ठंडा और जमे हुए दोनों) | रु. 50.00 | |||
b) | 50 टन क्षमता से अधिक भंडारण के लिए (ठंडा और जमे हुए दोनों) | रु. 100.00 | |||
ii | ठंडा और जमे हुए के अलावा | ||||
(a) | 50 टन क्षमता तक और भंडारण के लिए | रु. 10.00 | |||
(b) | 50 टन क्षमता से अधिक भंडारण के लिए | रु. 20.00 | |||
3. | पौधों को प्रॉसेस करना | ||||
(a) | प्रसंस्करण क्षमता वाले संयंत्रों के लिए 5 टन कच्चे माल को संभालने और शामिल करने के लिए | रु. 50.00 | |||
(b) | 5 टन से अधिक कच्चे माल को संसाधित करने की क्षमता वाले संयंत्रों के लिए | रु. 100.00 | |||
4. | वाहनों | रु. 25.00 प्रति वाहन | |||
* | संशोधन ख़बरदार एस 0 सं | ||||
* | एस.0.सं.914 दिनांक के अनुसार संशोधन। 6.4.1974 | ||||
34 | पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान करना | ||||
(1) | नियम 33 के तहत एक आवेदन प्राप्त होने पर, उक्त नियम के उप-नियम (1) में निर्दिष्ट अधिकारी प्राधिकरण के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को आवेदन में दिए गए विवरण को सत्यापित करने और संबंधित इकाइयों का निरीक्षण करने के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए कहेगा कि इकाई प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा करती है। उक्त अधिकारी द्वारा पंजीकरण का प्रमाण पत्र तभी जारी किया जाएगा जब वह पूर्वोक्त क्षेत्रीय अधिकारी के सत्यापन और निरीक्षण की रिपोर्ट से संतुष्ट हो। हालाँकि, यदि आवेदन में कोई दोष देखा जाता है, तो आवेदक का ध्यान लिखित रूप में उसे एक विशिष्ट अवधि के भीतर दोष को ठीक करने का अनुरोध किया जाएगा, और दोष को ठीक करने के लिए आवेदन की ओर से विफलता के मामले में। ऐसी अवधि के भीतर कि पंजीकरण से इनकार कर दिया जाएगा। | ||||
(2) | जहां पंजीकरण के लिए आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाता है, ऐसे इनकार के कारणों को लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा और इनकार के आदेश के साथ उसकी एक प्रति आवेदक को प्रस्तुत की जाएगी ; और आवेदक द्वारा भुगतान किया गया शुल्क उसे वापस कर दिया जाएगा। | ||||
(3) | जहां पंजीकरण के लिए आवेदन अस्वीकार नहीं किया जाता है। पंजीकरण का प्रमाण पत्र फॉर्म V, फॉर्म VI में दिया जाएगा। फॉर्म VII या फॉर्म VIII, जैसा भी आसान हो, और प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अधीन होगा। | ||||
35. | अतिरिक्त जानकारी के लिए कॉल करने की शक्ति | ||||
(1) | सचिव या उनके द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारी आवेदक को एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर ऐसी अतिरिक्त जानकारी प्रस्तुत करने की आवश्यकता हो सकती है जिसे वह पंजीकरण के उद्देश्य के लिए आवश्यक समझे और ऐसा प्रत्येक आवेदक निर्दिष्ट अवधि के भीतर ऐसी जानकारी प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होगा। | ||||
(2) | सचिव या अन्य अधिकारी, आदेश द्वारा, मछली पकड़ने के जहाज, प्रसंस्करण संयंत्र, भंडारण परिसर या वाहन को पंजीकृत करने के लिए आवेदन को अस्वीकार कर सकते हैं यदि आवेदक मांगी गई जानकारी को प्रस्तुत करने में विफल रहता है या गलत जानकारी प्रस्तुत करता है। | ||||
(3) | उप-नियम (2) में कुछ भी आवेदक को उसके तहत किए गए अस्वीकृति के छह महीने बाद पंजीकरण के लिए नए सिरे से आवेदन करने से नहीं रोकेगा, यदि आवेदक ने दोषों को ठीक कर दिया है और यह विश्वास करने का कारण है कि वह प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानकों का पूरी तरह से पालन कर सकता है। . | ||||
36 | पंजीकरण रद्द करना |
| |||
जहां सचिव या अन्य अधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि किसी व्यक्ति ने गलत जानकारी देकर नियम 34 के तहत पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त किया है या उसने इन नियमों के किसी भी प्रावधान या पंजीकरण प्रमाण पत्र में उल्लिखित शर्तों का उल्लंघन किया है, सचिव या ऐसे अधिकारी, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध की जाने वाली किसी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, आदेश द्वारा पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकते हैं: | |||||
37 | निवेदन | ||||
नियम 34 या नियम 35 के तहत इनकार के आदेश या नियम 36 के तहत रद्द करने के आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति, इनकार या रद्द करने के आदेश की एक प्रति प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर, जैसा भी मामला हो सकता है, अध्यक्ष को अपील कर सकता है जो या तो पुष्टि कर सकता है, बदल सकता है या ऐसे आदेश को रद्द कर सकता है। | |||||
38 | मछली पकड़ने के जहाजों का स्थानांतरण | ||||
(1) | जहां मछली पकड़ने का जहाज, प्रसंस्करण संयंत्र, भंडारण परिसर या वाहन बिक्री, बंधक या अन्य तरीके से स्थानांतरित किया जाता है, ऐसे हस्तांतरण की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर अंतरिती सचिव या उसके द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारी को आवेदन करेगा। इस तरह के हस्तांतरण को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज़ के साथ स्थानांतरण को पंजीकृत करने के लिए। | ||||
(2) | ऐसे प्रत्येक आवेदन के साथ पन्द्रह रुपये शुल्क देना होगा। | ||||
(3) | उप-नियम (1) में निर्दिष्ट अधिकारी, संबंधित दस्तावेजों के सत्यापन के बाद मैं मूल पंजीकरण प्रमाण पत्र मैं मूल मालिक से अनुरोध स्थानांतरित करता हूं, स्थानांतरण को पंजीकृत करता है और पंजीकरण प्रमाण पत्र में इस आशय की एक प्रविष्टि दर्ज करता है। | ||||
39 | विवरण की बदलें प्रमाणपत्र ओ में शामिल च पंजीकरण | ||||
| (1) | यदि उस अवधि के दौरान जब मछली पकड़ने के पोत का पंजीकरण, प्रसंस्करण संयंत्र। भंडारण परिसर या वाहन लागू है, तो उसका मालिक उस स्थान को बदलना चाहता है जहां प्रसंस्करण संयंत्र या भंडारण परिसर स्थित है, या प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित के रूप में लेआउट, या इसकी क्षमता में कोई परिवर्तन या अन्यथा, या संचालन के स्थान को बदलना चाहता है। मछली पकड़ने के जहाज या वाहन के लिए वह ऐसे इच्छित परिवर्तन से कम से कम तीस दिन पहले सचिव या उसके द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारी को आवेदन करेगा। | |||
(2) | ऐसा प्रत्येक आवेदन नए स्थान, लेआउट या अन्य परिवर्तनों, संचालन के क्षेत्र, जैसा भी मामला हो, के बारे में विस्तार से निर्दिष्ट करेगा, और इसके साथ पंद्रह रुपये का शुल्क होगा। | ||||
(3) | जहां सचिव या अन्य अधिकारी परिवर्तन के लिए सहमत होते हैं, वे पंजीकरण प्रमाण पत्र में ऐसे परिवर्तन का विवरण दर्ज करेंगे। | ||||
40 | निर्यातकों का पंजीकरण | ||||
(1) | कोई भी व्यक्ति नहीं करेगा। इस नियम के लागू होने की तारीख से दो महीने की समाप्ति के बाद, किसी भी समुद्री उत्पाद का निर्यात करें जब तक कि वह प्राधिकरण के साथ निर्यातक के रूप में पंजीकृत न हो। आवेदक को पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी होने तक एक माह की अवधि के दौरान निर्यात करने की अनुमति दी जाएगी: | ||||
a) | केंद्र सरकार या प्राधिकरण या केंद्र सरकार या प्राधिकरण द्वारा समुद्री उत्पादों के निर्यात के लिए अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से; | ||||
b) | उपहार पार्सल या नमूने भेजने के माध्यम से; | ||||
c) | यात्रियों के व्यक्तिगत प्रभाव के रूप में; | ||||
d) | किसी भी गैर-व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए; तथा | ||||
e) | विदेश में किसी भी प्रदर्शनी के लिए। | ||||
(2) | उप-नियम (1) के प्रावधान के खंड (बी) से (ई) में निर्दिष्ट मदों के मामले में, मूल्य के संदर्भ में अधिकतम सीमा प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाएगी, जो कि प्रकृति के आधार पर होगी। उत्पाद, निर्यात की जाने वाली मात्रा, प्रदर्शित/वितरित किए जाने वाले नमूनों की मात्रा। | ||||
41 | पंजीकरण के लिए आवेदन | ||||
(1) | समुद्री उत्पादों के निर्यातक के रूप में पंजीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन सचिव या उनके द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारी को प्राधिकरण के कार्यालयों से प्राप्त प्रपत्र IX में प्रत्येक आवेदन के लिए 5/- रुपये के भुगतान पर किया जाएगा और एक प्रमाण पत्र के साथ होगा किसी अनुसूचित बैंक से उसकी वित्तीय स्थिति के संबंध में। | ||||
(2) | एक निर्यातक के रूप में पंजीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ पंद्रह रुपये का शुल्क भी लगाया जाएगा। | ||||
(3) | आवेदक अपने आवेदन के संबंध में ऐसी अतिरिक्त जानकारी देने के लिए भी बाध्य होगा जिसकी सचिव या अन्य अधिकारी को आवश्यकता हो। | ||||
42. | पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करना |
| |||
(1) | पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए एक आवेदन प्राप्त होने पर, सचिव या अन्य अधिकारी, ऐसी जांच करने के बाद, जो वह आवश्यक समझे, या तो अनुदान दे सकता है या आदेश द्वारा ऐसे पंजीकरण को अस्वीकार कर सकता है। | ||||
(2) | जहां पंजीकरण के लिए आवेदन अस्वीकार कर दिया जाता है, ऐसे इनकार के कारणों को लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा और इसकी एक प्रति इनकार के आदेश के साथ आवेदक को प्रस्तुत की जाएगी, और आवेदक द्वारा भुगतान की गई फीस उसे वापस कर दी जाएगी। | ||||
(3) | जहां पंजीकरण के लिए आवेदन को अस्वीकार नहीं किया जाता है, सचिव या अन्य अधिकारी आवेदक को फॉर्म एक्स में पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्रदान करेगा जो कि उसके प्रमाण पत्र में उल्लिखित शर्तों के अधीन होगा। | ||||
43. | पंजीकरण रद्द करना | ||||
जहां सचिव या अन्य अधिकारी इस बात से संतुष्ट हो कि किसी व्यक्ति ने गलत जानकारी देकर पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त किया है या उसने इस नियम के किसी भी प्रावधान या पंजीकरण प्रमाण पत्र में उल्लिखित शर्तों का उल्लंघन किया है, या कोई भी व्यक्ति जिसे एक निर्यातक के रूप में पंजीकृत किसी भी समुद्री उत्पाद के निर्यात के लिए लगातार बारह महीनों की अवधि के दौरान विफल रहता है, जिसके संबंध में वह पंजीकृत है, या यदि सचिव या अन्य अधिकारी संतुष्ट हैं कि ऐसा व्यक्ति निर्यातक के रूप में जारी रखने के लिए अयोग्य हो गया है, सचिव या ऐसा अधिकारी उस व्यक्ति को, जिसके पास प्रमाण-पत्र है, आपत्ति करने का उचित अवसर देने के बाद, आदेश द्वारा, पंजीकरण रद्द कर सकता है और उसे ऐसे आदेश की एक प्रति संसूचित कर सकता है। | |||||
44. | निवेदन |
| |||
नियम 42 के तहत इनकार के आदेश या नियम 43 के तहत रद्द करने के आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति, आदेश की प्रति की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों के भीतर, अध्यक्ष से अपील कर सकता है जो या तो पुष्टि, संशोधन या रद्द कर सकता है ऐसा आदेश। | |||||
45. | रजिस्टर | ||||
प्राधिकरण निम्नलिखित रजिस्टरों का रखरखाव करेगा, अर्थात्: – | |||||
a) | मछली पकड़ने के जहाजों का एक रजिस्टर; | ||||
b) | प्रसंस्करण संयंत्रों का एक रजिस्टर; | ||||
c) | भंडारण परिसर का एक रजिस्टर; | ||||
d) | परिवहन का एक रजिस्टर; | ||||
e) | निर्यातकों का एक रजिस्टर। | ||||
46. | रिटर्न के लिए कॉल करने की शक्ति | ||||
(1) | प्राधिकरण, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, इस अध्याय के तहत जारी किए गए पंजीकरण प्रमाण पत्र के धारक को निर्देश दे सकता है कि वह अपने व्यवसाय के ऐसे रिकॉर्ड को ऐसे रूप और तरीके से बनाए रखे जैसा कि आदेश में निर्दिष्ट किया जा सकता है और प्राधिकरण को उसके संबंधित रिटर्न जमा करने का निर्देश दे सकता है। इस तरह के आदेश में निर्दिष्ट किया जा सकता है के रूप में इस तरह के रूप में व्यापार। | ||||
(2) | अध्यक्ष या उनके द्वारा लिखित रूप में अधिकृत कोई अधिकारी इन नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से:- | ||||
| a) | अपने व्यवसाय के संबंध में कोई भी जानकारी देने के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र धारक किसी भी धारक की आवश्यकता होती है और | |||
| b) | उसके व्यवसाय से संबंधित किसी बही, लेखा या अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण करना। |
अध्याय – VIII | |
47. | फीस का भुगतान । |
अधिनियम या इन नियमों के तहत प्राधिकरण को देय किसी भी शुल्क या राशि का भुगतान प्राधिकरण को मनीआर्डर द्वारा या प्राधिकरण के पक्ष में चेक या ड्राफ्ट द्वारा किया जाएगा। |
फॉर्म I | |||||
1. | आवेदक का नाम और पता (पूर्ण रूप से) | ||||
2. | मछली पकड़ने के जहाज का नाम | ||||
3. | पंजीकरण का विवरण, यदि कोई पहले किया गया हो | ||||
4. | मर्चेंट शिपिंग एक्ट, 1953 के तहत पंजीकरण का विवरण | ||||
5. | मछली पकड़ने के जहाज को कहाँ और कब सुरक्षित किया गया | ||||
6. | मछली पकड़ने के जहाज का विवरण | ||||
| (ए) | लंबाई | |||
| (बी) | चौड़ाई | |||
| (सी) | प्रारूप | |||
| (डी) | इंजन का एचपी | |||
| (इ) | पोत का प्रकार | |||
7. | वह स्थान जहाँ निर्माण किया गया हो | ||||
8. | निर्माण का वर्ष | ||||
9. | बंदरगाह जहां इसे संचालित करने का प्रस्ताव है | ||||
10. | चालक दल की संख्या | ||||
1 1। | पंजीकरण शुल्क के भुगतान का तरीका | ||||
जगह: | |||||
दिनांक: | |||||
आवेदक के हस्ताक्षर | |||||
सत्यापन | |||||
जगह: | |||||
दिनांक: | |||||
हस्ताक्षर | |||||
नोट: इस आवेदन के साथ मछली पकड़ने के जहाज का एक लेआउट भेजा जाना चाहिए। |
प्रपत्र II | |||||
1. | आवेदक का नाम और पता (पूर्ण रूप से) | ||||
2. | प्रसंस्करण संयंत्र का स्थान | ||||
3. | प्रसंस्करण का प्रकार | ||||
4. | प्रसंस्करण संयंत्र की क्षमता | ||||
| ए। | लंबाई | |||
| बी। | चौड़ाई | |||
| सी। | ऊंचाई | |||
| डी। | क्षमता | |||
5. | विवरण के साथ मशीनरी की सूची | ||||
6. | मोटर्स / प्राइम मूवर्स का कुल एचपी | ||||
7. | कैनिंग प्लांट का प्रकार | ||||
8. | ग्रेडिंग का प्रकार | ||||
9. | प्रसंस्कृत किए जाने के लिए प्रस्तावित समुद्री उत्पादों के नाम | ||||
10 | पंजीकरण शुल्क के भुगतान का तरीका। | ||||
| |||||
जगह: | |||||
दिनांक: | |||||
| आवेदक के हस्ताक्षर | ||||
| सत्यापन मैं ………………………….. एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, उपरोक्त जानकारी सही और पूर्ण है और मैं प्रमाण पत्र की शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हूं। पंजीकरण का। | ||||
| जगह: | ||||
| दिनांक: | ||||
| हस्ताक्षर | ||||
| नोट 1 | प्रत्येक भवन या स्थान जहां प्रसंस्करण किया जाना प्रस्तावित है, के संबंध में अलग आवेदन भेजा जाना चाहिए। | |||
| 2. | इस आवेदन के साथ प्रसंस्करण संयंत्र का एक लेआउट भेजा जाना चाहिए। | |||
जगह: | |||||
दिनांक: | |||||
फॉर्म III | |||||
1. | आवेदक का नाम और पता | ||||
2. | भंडारण परिसर के स्थान | ||||
| 3. | भंडारण की क्षमता | |||
| लंबाई | ||||
| चौड़ाई | ||||
ऊंचाई | |||||
धारण क्षमता | |||||
4. | विवरण के साथ मशीनरी की सूची | ||||
5. | भंडारित किए जाने वाले समुद्री उत्पादों के नाम | ||||
6. | पंजीकरण शुल्क के भुगतान का तरीका | ||||
जगह: | |||||
दिनांक: | |||||
आवेदक के हस्ताक्षर | |||||
सत्यापन | |||||
जगह: | |||||
दिनांक: | |||||
हस्ताक्षर | |||||
ध्यान दें: | |||||
1. | प्रत्येक भवन या स्थान जहाँ भण्डारण किया जाना प्रस्तावित है, के संबंध में अलग से आवेदन भेजा जाना चाहिए। | ||||
2. | इस आवेदन के साथ भंडारण परिसर का एक लेआउट भेजा जाना चाहिए | ||||
प्रपत्र IV | |||||
1. | आवेदक का नाम और पता | ||||
2. | परिवहन का प्रकार | ||||
3. | पंजीकरण संख्या, यदि कोई वाहन हो | ||||
4. | मशीनरी के संबंध में वाहन का विवरण। क्षमता। ट्रेलर आदि | ||||
5. | पंजीकरण शुल्क के भुगतान का तरीका | ||||
जगह: | |||||
दिनांक: | |||||
आवेदक के हस्ताक्षर | |||||
सत्यापन मैं ……………………………। मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, उपरोक्त जानकारी सही और पूर्ण है। | |||||
जगह: | |||||
दिनांक: | |||||
हस्ताक्षर | |||||
ध्यान दें: | |||||
1. | प्रत्येक वाहन के संबंध में अलग आवेदन भेजा जाना चाहिए | ||||
2. | इस आवेदन के साथ वाहन का एक लेआउट भेजा जाना चाहिए |
फॉर्म V | |||||
1. | पंजीकरण प्रमाण पत्र की संख्या और तिथि | ||||
2. | उस व्यक्ति का नाम जिसे पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया गया है। | ||||
3. | बंदरगाह सहित मछली पकड़ने वाले जहाजों का विवरण जहां इसे संचालित किया जाता है | ||||
| |||||
|
| प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर | |||
|
| (प्राधिकरण की मुहर) | |||
|
| पंजीकरण प्रमाण पत्र की शर्तें | |||
1. | पंजीकरण का यह प्रमाणपत्र समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण नियम, 1972 के प्रावधानों के अधीन प्रदान किया जाता है। | ||||
2. | लेआउट डिजाइन या क्षमता या अन्य मामलों में किसी भी बदलाव को प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। | ||||
3. | स्वच्छता और स्वच्छता संबंधी आवश्यकताएं निर्यात निरीक्षण एजेंसी और प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी किए गए नियमों के अनुरूप होनी चाहिए। | ||||
4. | समुद्री उत्पादों के संरक्षण, प्रसंस्करण और भंडारण के लिए मालिक को केवल अनुमोदित रसायनों का उपयोग करना चाहिए। | ||||
5. | मालिक ऐसे अन्य निर्देशों का भी पालन करेगा जो समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा जारी किए जा सकते हैं। स्वामित्व, आदि में किसी भी परिवर्तन का समर्थन। |
|
| फार्म VI |
| ||
|
| 1. | पंजीकरण प्रमाण पत्र की संख्या और तारीख। |
| |
|
| 2. | उस व्यक्ति का नाम जिसे पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया गया है। |
| |
|
| 3. | प्रसंस्करण संयंत्र का स्थान |
| |
|
| 4. | प्रसंस्करण संयंत्र का विवरण |
| |
5. | संसाधित किए जाने के लिए प्राधिकृत समुद्री उत्पादों के नाम। | ||||
| |||||
जगह: | |||||
दिनांक: | |||||
प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर। (प्राधिकरण की मुहर) | |||||
पंजीकरण प्रमाणपत्र की शर्तें | |||||
1. | पंजीकरण का यह प्रमाणपत्र समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण नियम, 1972 के प्रावधानों के अधीन प्रदान किया जाता है। | ||||
2. | लेआउट, डिजाइन या क्षमता या अन्य मामलों में किसी भी बदलाव को प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। | ||||
3. | स्वच्छता और स्वच्छता संबंधी आवश्यकताएं निर्यात निरीक्षण एजेंसी और प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी किए गए नियमों के अनुरूप होनी चाहिए। | ||||
4. | समुद्री उत्पादों के संरक्षण, प्रसंस्करण और भंडारण के लिए मालिक को केवल अनुमोदित रसायनों का उपयोग करना चाहिए। | ||||
5. | मालिक ऐसे अन्य निर्देशों का भी पालन करेगा जो समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा जारी किए जा सकते हैं। स्वामित्व, आदि में किसी भी परिवर्तन का समर्थन। |
फॉर्म VII (नियम 34 (3) देखें) | |||||
1. | पंजीकरण प्रमाण पत्र की संख्या और तारीख। | ||||
2. | उस व्यक्ति का नाम जिसे पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया गया है | ||||
3. | भंडारण परिसर का स्थान | ||||
4. | भंडारण परिसर के बारे में विवरण। | ||||
5. | भंडारण के लिए अधिकृत समुद्री उत्पादों का नाम | ||||
जगह: | |||||
दिनांक: | |||||
प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर | |||||
|
| पंजीकरण प्रमाणपत्र की शर्तें | |||
1. | पंजीकरण का यह प्रमाणपत्र समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण नियम, 1972 के प्रावधानों के अधीन प्रदान किया जाता है। | ||||
2. | लेआउट, डिजाइन या क्षमता या अन्य मामलों में किसी भी बदलाव को प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए | ||||
3. | स्वच्छता और स्वच्छता संबंधी आवश्यकताएं निर्यात निरीक्षण एजेंसी और प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी किए गए नियमों के अनुरूप होनी चाहिए। | ||||
4. | समुद्री उत्पादों के संरक्षण, प्रसंस्करण और भंडारण के लिए मालिक को केवल अनुमोदित रसायनों का उपयोग करना चाहिए। | ||||
5. | मालिक ऐसे अन्य निर्देशों का भी पालन करेगा जो समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा जारी किए जा सकते हैं। | ||||
स्वामित्व, आदि में किसी भी परिवर्तन का समर्थन। | |||||
|
|
| |||
फार्म आठ (नियम 34 (3) देखें) | |||||
1. | पंजीकरण प्रमाण पत्र की संख्या और तारीख | ||||
2. | उस व्यक्ति का नाम जिसे पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया गया है। | ||||
3. | वाहन की पंजीकरण संख्या और वाहन का प्रकार | ||||
4. | संचालन का स्थान | ||||
5. | परिवहन के संबंध में तकनीकी विवरण। | ||||
जगह: | |||||
दिनांक: | |||||
प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर (प्राधिकरण की मुहर) | |||||
पंजीकरण प्रमाणपत्र की शर्तें | |||||
1. | पंजीकरण का यह प्रमाणपत्र समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण नियम, 1972 के प्रावधानों के अधीन प्रदान किया जाता है। | ||||
2. | लेआउट, डिजाइन, क्षमता या अन्य मामलों में किसी भी बदलाव को प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए | ||||
3. | स्वच्छता और स्वच्छता संबंधी आवश्यकताएं निर्यात निरीक्षण एजेंसी और प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी किए गए नियमों के अनुरूप होनी चाहिए। | ||||
4. | समुद्री उत्पादों के संरक्षण, प्रसंस्करण और भंडारण के लिए मालिक को केवल अनुमोदित रसायनों का उपयोग करना चाहिए। | ||||
5. | मालिक ऐसे अन्य निर्देशों का भी पालन करेगा जो समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा जारी किए जा सकते हैं। | ||||
स्वामित्व, आदि में किसी भी परिवर्तन का समर्थन। |
फॉर्म IX (नियम 41 देखें) | ||||||||
1. | आवेदक का नंबर और पता। | |||||||
2. | निर्यातक की श्रेणी (जो लागू न हो उसे काट दें) | |||||||
ए) | निर्माता निर्यातक | बी) व्यापारी निर्यातक | ||||||
सी) | रूट-थ्रू मर्चेंट निर्यातक | d) सजावटी मछली निर्यातक | ||||||
3. | फॉर्म का पूरा विवरण | |||||||
ए) | फॉर्म की स्थापना का वर्ष | |||||||
बी) | क्या फर्म मालिकाना/साझेदारी/या लिमिटेड कंपनी है | |||||||
सी) | मालिक, या भागीदारों या निदेशकों का नाम जैसा भी मामला हो और उनके पते। यदि आवश्यक हो तो अलग शीट संलग्न करें। | |||||||
डी) | प्रोपराइटर / मैनेजिंग पार्टनर / मैनेजिंग डायरेक्टर का पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाएं | |||||||
इ) | फर्म का पंजीकृत पता | |||||||
एफ) | मालिक/प्रबंध भागीदार/प्रबंध निदेशक का स्थायी आवासीय पता। कृपया आवासीय पते का प्रमाण संलग्न करें | |||||||
जी) | एसटीडी कोड के साथ टेलीफोन नंबर | |||||||
एच) | मुख्य कार्यकारी अधिकारी का मोबाइल टेलीफोन नंबर | |||||||
मैं) | फर्म की ईमेल आईडी | |||||||
जे) | वेबसाइट, यदि कोई हो | |||||||
4. | समुद्री उत्पादों की श्रेणी, जिसे आवेदक निर्यात करना चाहता है। कृपया सही का निशान लगाएं।( ) | |||||||
जमे हुए समुद्री उत्पाद | डिब्बाबंद समुद्री उत्पाद | |||||||
फ्रीज सूखे समुद्री उत्पाद | सजीव समुद्री उत्पाद, सजावटी मछली के अलावा | |||||||
सूखे समुद्री उत्पाद | ठंडा समुद्री उत्पाद | |||||||
सजावटी मछली | अन्य (निर्दिष्ट करे) | |||||||
5. | क्या आवेदक एक स्थापित निर्यातक है? हाँ नही | |||||||
यदि हां (ए) पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गए निर्यात की मात्रा और मूल्य | ||||||||
(बी) क्या आवेदक को समुद्री उत्पादों के निर्यातक के रूप में अपंजीकृत कर दिया गया है? | ||||||||
यदि हाँ, तो अपंजीकरण के कारणों और अपंजीकरण के वर्ष का उल्लेख करें | ||||||||
6. | प्रसंस्करण संयंत्र/हैंडलिंग सुविधा का नाम और पता जहां आवेदक समुद्री उत्पादों के प्रसंस्करण और भंडारण का प्रस्ताव करता है। एमपीईडीए को संबोधित प्रसंस्करण संयंत्र या हैंडलिंग सुविधा के मालिक द्वारा समझौते की एक प्रति और उपक्रम की मूल प्रति संलग्न करें | |||||||
ए) | संयंत्र की स्वीकृत प्रसंस्करण क्षमता | |||||||
बी) | वर्तमान में उपरोक्त परिसर में प्रसंस्करण करने वाले व्यापारी निर्यातकों की संख्या | |||||||
सी) | एमपीईडीए पंजीकरण संख्या और प्रसंस्करण संयंत्र/हैंडलिंग केंद्र/भंडारण परिसर की तारीख। (प्रसंस्करण संयंत्र और भंडारण परिसर/हैंडलिंग सुविधा को जारी किया गया मूल पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न करें | |||||||
डी) | क्या पृष्ठांकन शुल्क का भुगतान किया गया है। हाँ नही | |||||||
इ) | ईआईए अनुमोदन और प्रसंस्करण प्रतिष्ठान की वैधता। (उसी की एक प्रति संलग्न करें)। | |||||||
7. | उस अनुसूचित बैंक का नाम और पता इंगित करें जहां से बैंक प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया गया है | |||||||
8. | क्या आवेदक किसी चैंबर ऑफ कॉमर्स, एसईएआई या फीफो हां/नहीं का सदस्य है यदि हां, तो विवरण दें | |||||||
9. | यदि आवेदक रूट-थ्रू मर्चेंट निर्यातक है तो डीजीएफटी के अनुमोदन पत्र की प्रासंगिक प्रतियां संलग्न करें | |||||||
10. | आवेदक का आईई कोड नंबर (आयातक निर्यातक कोड (आईईसी) के प्रमाण पत्र की एक प्रति संलग्न करें। | |||||||
1 1। | एक निर्यातक के रूप में पंजीकरण शुल्क के भुगतान का विवरण | |||||||
जगह: | आवेदक के हस्ताक्षर | |||||||
दिनांक: | नाम | |||||||
पद | ||||||||
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घोषणा | ||||||||
जगह: | हस्ताक्षर | |||||||
दिनांक: | ||||||||
बाड़ों की सूची: | ||||||||
(1) | आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो | |||||||
(2) | पते का प्रमाण (पैन कार्ड/वोटर आईडी कार्ड/पासपोर्ट) | |||||||
(3) | प्रसंस्करण संयंत्रों और हैंडलिंग सुविधाओं की अधिशेष क्षमता के उपयोग के लिए लिखित समझौते की प्रति | |||||||
(4) | प्रसंस्करण संयंत्र या संचालन सुविधा के मालिक द्वारा किए गए उपक्रम का मूल | |||||||
(5) | पृष्ठांकन के लिए प्रसंस्करण संयंत्र/हैंडलिंग सुविधा का मूल पंजीकरण प्रमाणपत्र | |||||||
(6) | पृष्ठांकन के लिए भंडारण परिसर का मूल पंजीकरण प्रमाणपत्र | |||||||
(7) | समर्थन के लिए शुल्क (एमपीईडीए के पक्ष में नकद या डिमांड ड्राफ्ट) | |||||||
(8) | वित्तीय सुदृढ़ता दर्शाने वाले अनुसूचित बैंक का प्रमाणपत्र | |||||||
(9) | डीजीएफटी द्वारा जारी आयातक निर्यातक कोड के प्रमाण पत्र की प्रति | |||||||
(10) | रूट-थ्रू मर्चेंट एक्सपोर्टर के मामले में डीजीएफटी द्वारा जारी अनुमोदन पत्र | |||||||
(1 1) | 5000/- का पंजीकरण शुल्क (एमपीईडीए के पक्ष में नकद या डिमांड ड्राफ्ट) | |||||||
(12) | क्रय आदेश की प्रति | |||||||
पीएस – | समर्थन के बाद एमपीईडीए से उपरोक्त 5 और 6 के प्रमाणपत्रों को एकत्र किया जाएगा | |||||||
प्रपत्र X (नियम 42 देखें) | ||||||||||
1. | पंजीकरण प्रमाण पत्र की संख्या और तिथि | |||||||||
2. | उस व्यक्ति का नाम और पता जिसे प्रमाणपत्र दिया गया है। | |||||||||
3. | निर्यातक की श्रेणी | |||||||||
(जो लागू न हो उसे काट दें) | ||||||||||
(ए) | निर्माता निर्यातक | (सी) रूट-थ्रू मर्चेंट एक्सपोर्टर | ||||||||
(बी) | व्यापारी निर्यातक | (डी) सजावटी मछली निर्यातक | ||||||||
4. | निर्यात के लिए अनुमत समुद्री उत्पादों के नाम | |||||||||
(1) | जमे हुए समुद्री उत्पाद | (5) सूखे समुद्री उत्पाद | ||||||||
(2) | डिब्बाबंद समुद्री उत्पाद | (6) ठंडा समुद्री उत्पाद | ||||||||
(3) | फ्रीज सूखे समुद्री उत्पाद | (7) सजावटी मछली | ||||||||
(4) | सजीव समुद्री उत्पाद, सजावटी मछली के अलावा | (8) अन्य (निर्दिष्ट करें) | ||||||||
5 | यदि मर्चेंट एक्सपोर्टर, प्रोसेसिंग प्लांट या हैंडलिंग फैसिलिटी का विवरण, वह उत्पादन जिससे अकेले निर्यातक को निर्यात करने की अनुमति है: | |||||||||
क्रमांक | एमपीईडीए पंजीकरण संख्या | यूनिट का नाम | दिनांक से | की तारीख | ||||||
1. | ||||||||||
2. | ||||||||||
3. | ||||||||||
4. | ||||||||||
5. | ||||||||||
6. | ||||||||||
7 | ||||||||||
6 | पृष्ठांकन (यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त शीटों पर किया जा सकता है) | |||||||||
प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर (प्राधिकरण की मुहर) | ||||||||||
जगह: | ||||||||||
दिनांक: | ||||||||||
पंजीकरण प्रमाणपत्र की शर्तें | ||||||||||
1. | समय-समय पर संशोधित समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण नियम, 1972 के प्रावधानों के अधीन पंजीकरण का यह प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है | |||||||||
2. | धारक एक निर्यातक के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने के लिए एमपीईडीए के दिनांक 23.07.2004 के दिशानिर्देशों का पालन करेगा, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है। | |||||||||
3. | केवल इस प्रमाणपत्र के क्रमांक 4 के तहत निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का निर्यात किया जाएगा | |||||||||
4. | निर्यातक यह सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा निर्यात किए गए समुद्री उत्पादों की गुणवत्ता निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम 1963 (1963 का 21) की धारा 6 और नियमों, विनियमों और निर्देशों के तहत केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विनिर्देशों के अनुरूप है- के तहत, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है | |||||||||
5. | निर्यातक भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद, निर्यात निरीक्षण एजेंसी और प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर पैकिंग, गुणवत्ता नियंत्रण, पूर्व शिपमेंट निरीक्षण और अन्य सभी मामलों के संबंध में जारी नियमों, विनियमों और निर्देशों के अनुरूप होगा। | |||||||||
6. | समुद्री उत्पादों के संरक्षण, प्रसंस्करण और भंडारण से संबंधित स्वच्छता और अन्य स्वच्छ आवश्यकताओं को भी निर्यात निरीक्षण परिषद, निर्यात निरीक्षण एजेंसी और प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी नियमों के अनुरूप होना चाहिए। | |||||||||
7. | निर्यातक केवल एमपीईडीए के साथ पंजीकृत और ईआईए द्वारा अनुमोदित परिसर में निर्यात के लिए अनुमत वस्तुओं को संसाधित, संभाल, पैक या स्टोर करेगा। | |||||||||
8. | धारक द्वारा या किसी प्रसंस्करण संयंत्र की अधिशेष क्षमता का उपयोग करने वाले किसी भी व्यक्ति या जीवित मछली या सूखी मछली या धारक के स्वामित्व वाली / संचालित ठंडी मछली से निपटने की सुविधा का उपयोग करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा चूक या कमीशन के किसी भी कार्य के लिए प्रमाण पत्र रद्द करने के लिए उत्तरदायी है, या तो संबंध में गुणवत्ता के मुद्दों या व्यापार से संबंधित मुद्दों के लिए, धोखाधड़ी सहित, शिकायत प्रसंस्करण इकाई या हैंडलिंग सुविधा के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है या नहीं | |||||||||
9. | यदि धारक एक निर्यातक के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने के लिए एमपीईडीए के दिशानिर्देशों दिनांक 23.07.2004 के प्रावधानों के तहत समय-समय पर संशोधित के तहत इस तरह के पंजीकरण का हकदार नहीं रह जाता है, तो पंजीकरण की वैधता समाप्त हो जाएगी। | |||||||||
10. | धारक प्रत्येक चालान और शिपिंग बिल में प्रसंस्करण संयंत्र या हैंडलिंग सुविधा का नाम और एमपीईडीए पंजीकरण संख्या इंगित करेगा जहां निर्यात किया जा रहा समुद्री उत्पाद संसाधित/हैंडल किया गया है | |||||||||
1 1। | निर्यातक ऐसे अन्य निर्देशों का पालन करेगा जो भारत सरकार, प्राधिकरण, भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद और निर्यात निरीक्षण एजेंसी द्वारा समय-समय पर जारी किए जा सकते हैं। |