निर्यातकों और अन्य संस्थाओं के पंजीकरण

पंजीकरण का अधिकार

निर्यातकों, मत्स्यन यानों और अन्य प्रसंस्करण संस्थाओं का पंजीकरण एमपीईडीए अधिनियम 1972 के धारा 9 (2) (ख) और (ज) के तहत एमपीईडीए के वैधानिक कार्यों में से एक है।

निर्यातक

एमपीईडीए नियमावली 1972 के नियम 40-42 के साथ पठित एमपीईडीए अधिनियम, 1972 की धारा 9 (2) (ज) के तहत  एक निर्यातक के रूप में पंजीकरण दिया जाता है । निर्यातकों को चार प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है: –

  1. निर्माता निर्यातक – एक अनुमोदित प्रसंस्करण संयंत्र, ऑन बोर्ड प्रसंस्करण सुविधा  या जीवित मत्स्य हैंडलिंग सुविधा, या ठंडी  मत्स्य हैंडलिंग सुविधा या सूखी मत्स्य हैंडलिंग सुविधाओं वाले एक अनुमोदित मत्स्यन यान का मालिक होता है ।
  2. व्यापारी निर्यातक – एक प्रसंस्करण संयंत्र का मालिक नहीं है, लेकिन एक अनुमोदित प्रसंस्करण या हैंडलिंग सुविधा के अतिरिक्त क्षमता का इस्तेमाल करने वाला निर्यातक होता है।
  3. रूट  थ्रू व्यापारी निर्यातक – डीजीएफटी द्वारा जारी किए गए अनुमोदित एक प्रमाण पत्र रखने वाला एक एक्सपोर्ट हाउस या ट्रेडिंग हाउस या स्टार ट्रेडिंग हाउस या सुपर स्टार ट्रेडिंग हाउस होता है ।
  4. आलंकारिक मत्स्य निर्यातक – निर्यातक जो केवल आलंकारिक मत्स्य का निर्यात करता है , लेकिन मानव उपभोग के लिए जीवित समुद्री उत्पादों का निर्यात नहीं है 

निर्यात के लिए अनुमत समुद्री उत्पादों को निम्नानुसार 8 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है : –

  1. प्रशीतित समुद्री उत्पाद
  2. डिब्बाबंद समुद्री उत्पाद
  3. प्रशीतित शुष्क समुद्री उत्पाद
  4. जीवित समुद्री उत्पाद, आलंकारिक मत्स्य के अलावा अन्य
  5. शुष्क समुद्री उत्पाद
  6. ठंडा समुद्री उत्पाद
  7. आलंकारिक मत्स्य
  8. अन्य (उपभोज्य) / (गैर- उपभोज्य)

मत्स्यन यान और प्रसंस्करण इकाइयां,: –

  1. मत्स्यन यान
  2. प्रसंस्करण यान
  3. भंडारण परिसर
  4. वाहन
  5. पूर्व प्रसंस्करण केंद्र
  6. जीवित मत्स्य हैंडलिंग केंद्र
  7. ठंडा मत्स्य हैंडलिंग केंद्र
  8. शुष्क मत्स्य हैंडलिंग केंद्र
  9. स्वतंत्र शीत भंडार

पंजीकरण की प्रक्रिया

ऑनलाइन पंजीकरण के लिए कृपया नीचे दिए गए लिंक पर जाएँ

http://e-mpeda.nic.in/registration/Reg_login.aspx

1.निर्माता निर्यातक

समुद्री उत्पादों के निर्यातक के रूप में पंजीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन फॉर्म IX  में ऑनलाइन किया जाएगा और प्रत्येक आवेदन के साथ आवेदन में दर्शाए गए संलग्नकों की सूची होगी (फॉर्म IX )

निर्यातक के रूप में पंजीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ रु 5,000 /- का शुल्क भी देना होगा। आवेदन स्वचालित रूप से संबंधित पंजीकरण कार्यालय को प्रस्तुत किया जाएगा जिसके अधिकार क्षेत्र में आवेदक का पंजीकृत या मुख्यालय स्थित है। आवेदन निम्नलिखित दस्तावेजों को अपलोड करते हुए रु 5000/- के आवेदन शुल्क के ऑनलाइन भुगतान के साथ जमा किया जाएगा:

 

  1. आवेदक का पासपोर्ट आकार का फोटो
  2. पते का सबूत
  3. प्रसंस्करण संयंत्र और हैंडलिंग सुविधा की अतिरिक्त क्षमता के उपयोग के लिए लिखित समझौते की प्रति।
  4. प्रसंस्करण संयंत्र और हैंडलिंग सुविधा के मालिक द्वारा संयुक्त वचनबद्धता की मूल प्रति  
  5. पृष्ठांकन केलिए प्रसंस्करण संयंत्र और हैंडलिंग सुविधा का मूल पंजीकरण प्रमाणपत्र
  6. पृष्ठांकन केलिए भंडारण परिसर का मूल पंजीकरण प्रमाणपत्र
  7. पृष्ठांकन केलिए शुल्क
  8. अनुसूचित बैंक से वित्तीय सुदृढ़ता दिखाने वाले प्रमाण पत्र
  9. डीजीएफटी द्वारा जारी आयातक निर्यातक कोड प्रमाण पत्र (आईईसी) की प्रति
  10. रु5000 का पंजीकरण शुल्क / –
  11. क्रय आदेश की प्रति

संगठन का स्वरूप

  1. क्या यह एक निगमित निकाय, या साझेदारी फर्म या स्वाम्य प्रतिष्ठान है ।
  2. नियोजित पूंजी
  3. अगले 3 वर्षों में प्रतीक्षित कुल बिक्री
  4. पिछले दो वर्षों की बैलेंस शीट की प्रतियां।
  5. क्या इसके निदेशकों / भागीदारों या मालिकों में से किसी के द्वारा किसी अन्य समुद्री खाद्य  प्रसंस्करण इकाइयों के साथ कोई संबंध । (स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए)
  6. क्या एक निर्माता निर्यातक / व्यापारी निर्यातक / मार्गस्थ व्यापारी निर्यातक / आलंकारिक मत्स्य निर्यातक है ?
  7. क्या कोई विदेशी हिस्सेदारी है? विस्तार से बतायें
  8. यदि सह संघ है तो  भागीदार निर्यातकों के नाम और पंजीकरण संख्या दें ।
  9. यदि आवेदक निर्माता निर्यातक है तो  प्रसंस्करण संयंत्र की पंजीकरण संख्या ।
  10. संयंत्र की ईआईए कोड संख्या
  11. संयंत्र की लघु उद्योग पंजीकरण संख्या, यदि कोई हो,
  12. प्रसंस्कृत मदें
  13. क्या आवेदक एक सेल एजेंट या विदेशी प्रतिनिधि या एक विदेशी कार्यालय है।
  14. क्या निर्यातक किसी भी विदेशी आयातक का प्रतिनिधित्व करता है? यदि हां, तो आयातकों का नाम और पता और समय दैर्घ्य जिसके लिए उसने प्रतिनिधित्व किया था।
  15. क्या निर्यातक ने पहले अवसर पर एमपीईडीए पंजीकरण के लिए आवेदन किया था/उसका पंजीकरण रद्द करने के अधीन है या सीसीआई& ई द्वारा उन्हें निर्यात से विवर्जित किया गया है, यदि हां, तो जानकारी दें।
  16. निर्यात किए जाने वाले उत्पादों के ब्रांड नाम ।

आवेदन प्रस्तुति

  1. यदि आवेदक एकमात्र स्वाम्य प्रतिष्ठान है, तो प्रोप्राइटर या उसके एजेंट को आवेदन पर हस्ताक्षर करना होगा। एजेंट के मामले में, प्रोप्राइटर द्वारा हस्ताक्षरित एजेंट के पक्ष में एक प्राधिकार (मुख्तारनामा) संलग्न किया जाना चाहिए। 
  2. यदि आवेदक एक साझेदारी फर्म है तो फर्म के भागीदारों में से कोई एक या फर्म के एक एजेंट आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर कर सकते हैं । एजेंट के मामले में, भागीदारों में से एक द्वारा हस्ताक्षरित एजेंट के पक्ष में एक प्राधिकार (मुख्तारनामा) प्रस्तुत करना होगा।
  3. एक निगमित निकाय के मामले में डायरेक्टरों में से कोई एक या निगमित निकाय के वकील आवेदन पर हस्ताक्षर करेंगे। मुख्तारनामा निगमन के प्रमाणपत्र के साथ प्रस्तुत  किया जाना चाहिए।
  4. आवेदन का सत्यापन भाग उसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए जिसने आवेदन पर हस्ताक्षर किए हैं क्योंकि यहां सत्यापन से मतलब केवल एक घोषणा है। परीक्षा यह है कि जो व्यक्ति प्रस्तुत करता है उसके पास कंपनी या फर्म को बाध्य करने की शक्ति होती है । यह पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक मामले के तथ्यों पर तय किया जाना है। यदि कोई कर्मचारी प्रस्तुत करता है, तो जाहिर है कि उसे इसके लिए मालिक, साझेदार या निदेशक से पंजीकरण के लिए अधिकार होना आवश्यक होगा । मालिक, भागीदार या निदेशक के हस्ताक्षर स्वीकार्य हैं।

आवेदन पर कार्रवाई

समर्थक  दस्तावेज और उत्पाद के ब्रांड नाम के साथ आवेदन प्रस्तुत किया जाता है, तो आवेदक को  समुद्री उत्पादों के एक निर्यातक के रूप में पंजीकरण प्रमाण पत्र  दिशानिर्देश के प्रावधानों के अनुसार दिया जा सकता है।

संबन्धित फील्ड कार्यालय, दिशा निर्देशों के अनुसार एक निर्यातक के रूप में पंजीकरण के लिए सभी अनुलग्नकों के साथ आवेदन पत्र प्राप्त होने पर, समान पर कार्रवाई करेंगे और चेकलिस्ट को पूरा करेंगे । आवेदन ऑनलाइन या अन्यथा प्रस्तुत करते समय, यह उम्मीद की जाती है कि ऑनलाइन में दी गयी सभी जानकारी सत्य और सही है एवं किसी भी भूल- चूक के लिए सिफारिश करने वाला उत्तरदायी होगा।

यदि उत्पाद के समर्थक दस्तावेज और ब्रांड नाम के साथ आवेदन प्रस्तुत किया जाता है, तो दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार आवेदक को समुद्री उत्पादों के एक निर्यातक के रूप में पंजीकरण प्रमाण पत्र  दी जा सकती है।

एक प्रसंस्करण संयंत्र या हैंडलिंग सुविधा की अतिरिक्त क्षमता का उपयोग:

  1. एक निर्माता निर्यातक मालिक के साथ एक वर्ष के लिए वैध, नियमित रूप से लिखित समझौता करेगा ।
  2. निर्माता निर्यातक जो प्रसंस्करण संयंत्र या हैंडलिंग सुविधा की अधिशेष क्षमता का उपयोग करता है उसे संयंत्र या हैंडलिंग सुविधा के मालिक के साथ रु50/- मूल्य के स्टैंप पेपर में इस प्रभाव की एक संयुक्त वचनबद्धता का निष्पादन करना होगा कि वे उनके परिसर में प्रसंस्कृत, पैक और संग्रहीत किए गए समुद्री उत्पादों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे ।

 वैधता अवधि एक निर्यातक के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने के लिए एमपीईडीए के कार्यालय आदेश दिनांक 23 जुलाई 2004 और 27 जून 2005 के तहत जारी किए गए नए दिशा निर्देशों के पैरा 7 के प्रावधानों के अनुरूप होगा । 2 से अधिक व्यापारी या निर्माता निर्यातकों (3, यदि मालिक निर्यात नहीं करना चाहते हैं ) को  निम्नानुसार किसी भी प्रसंस्करण संयंत्र की अतिरिक्त क्षमता के  उपयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी:

(क) संयंत्र जिसमें प्रतिदिन 5 मीट्रिक टन तक प्रशीतन , डिब्बाबंदी या प्रशीतन- शुष्कन की क्षमता हो , केवल स्वामी (या यदि वह प्रसंस्करण और निर्यात करने के लिए  इच्छुक नहीं है तो केवल एक व्यापारी या निर्माता निर्यातक)को समुद्री उत्पादों को पैक करने की अनुमति दी जाएगी ।

(ख) संयंत्र जिसमें प्रतिदिन 5 टन से अधिक परंतु 10 मीट्रिक टन से कम तक प्रशीतन, या प्रशीतन- शुष्कन की क्षमता हो, केवल एक व्यापारी या निर्माता निर्यातक को अनुमति दी जाएगी।  मालिक की प्रसंस्करण  और निर्यात करने की इच्छा नहीं है, तो एक और व्यापारी या निर्माता निर्यातक को अपने  स्थान पर अनुमति दे सकता है।

(ग) संयंत्र जिसमें प्रतिदिन 10 मीट्रिक टन से अधिक तक प्रशीतन, या प्रशीतन- शुष्कन की क्षमता हो, केवल मालिक एवं दो व्यापारी या निर्माता निर्यातक को अनुमति दी जाएगी।  मालिक की प्रसंस्करण  और निर्यात करने की इच्छा नहीं है, तो एक और व्यापारी या निर्माता निर्यातक को अपने  स्थान पर अनुमति दे सकता है ।

जब एक निर्माता निर्यातक एक प्रसंस्करण संयंत्र या हैंडलिंग सुविधा के अतिरिक्त क्षमता का उपयोग करना बंद कर देता है, तो मालिक द्वारा, प्रसंस्करण संयंत्र / हैंडलिंग सुविधा और भंडारण परिसर के पंजीकरण  प्रमाण पत्र से निर्यातक का नाम और संख्या हटा दिया जाएगा। निर्यातक की सहमति पंजीकरण प्रमाण पत्र से उनका नाम हटाने के लिए आवश्यक नहीं है।

जब एक उत्पादक निर्यातक अपने संयंत्र में अपने प्रसंस्करण पात्रता का समर्पण करता है, तो निर्माता निर्यातक के रूप में उसे जारी निर्यातक पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया जाएगा।

जब एक उत्पादक निर्यातक अपने संयंत्र में अपने प्रसंस्करण पात्रता का समर्पण करता है और एक अन्य प्रसंस्करण संयंत्र की अतिरिक्त क्षमता का इस्तेमाल करता है तो वह एक व्यापारी निर्यातक बन जाएगा। निर्माता निर्यातक के रूप में उसे जारी निर्यातक पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया जाएगा और अगर वह दिशा निर्देशों के अनुसार सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है तो उसे व्यापारी निर्यातक के रूप में एक नया प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

2. व्यापारी निर्यातक

व्यापारी निर्यातक एक ऐसा निर्यातक है जो प्रसंस्करण संयंत्र या हैंडलिंग सुविधा का न तो मालिक है  या न उसका संचालन करता है, लेकिन एक प्रसंस्करण संयंत्र या हैंडलिंग सुविधा की  अतिरिक्त क्षमता का इस्तेमाल करता है और जिसका नाम प्रसंस्करण संयंत्र या हैंडलिंग सुविधा   के पंजीकरण प्रमाण पत्र पर पृष्ठांकित किया गया है।

क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय कार्यालय नए व्यापारी निर्यातकों का पंजीकरण नहीं करेंगे और आवेदन और हर तरह से पूर्ण समर्थक दस्तावेज आगे की कार्रवाई के लिए ऑनलाइन मुख्यालय को भेजा जाएगा।

बैंक गारंटी: – प्रशीतित  समुद्री उत्पादों के नए व्यापारी निर्यातक जवाबदेही लागू करने के लिए और गुणवत्ता शिकायतों और व्यापार विवादों के मामलों का समाधान करने के लिए एमपीईडीए को 5 साल की अवधि के लिए 15 लाख रुपए की बैंक गारंटी देनी होगी ।

यदि व्यापारी निर्यातक ने समय से पहले ही पूर्व समझौते को रद्द कर दिया है, तो उसे दोबारा समझोता  करने का केवल एक और मौका दिया जाएगा।

निर्यातक पंजीकरण प्राप्त करने के लिए व्यापारी निर्यातक को  दिशा-निर्देशों में उजागर की गयी  निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा:

  1. एक व्यापारी निर्यातक को एक निर्यातक के रूप में जारी किए गए पंजीकरण प्रमाण पत्र में प्रसंस्करण संयंत्र / हैंडलिंग सुविधा एवं उत्पाद का भंडारण परिसर, मात्र जहां से धारक को निर्यात करने की अनुमति दी गयी है, का नाम और संख्या सूचित करनी होगी ।
  2. नाम और प्रसंस्करण संयंत्र या हैंडलिंग सुविधा की अतिरिक्त क्षमता का उपयोग करने वाले व्यापारी निर्यातक की संख्या पंजीकरण या प्रसंस्करण संयंत्र / हैंडलिंग सुविधा और भंडारण परिसर के प्रमाण पत्र पर पृष्ठांकित किया जाएगा।
  3. व्यापारी निर्यातक प्रसंस्करण संयंत्र या हैंडलिंग सुविधा के मालिक के साथ एक नियमित रूप से लिखित समझौता करेगा ।

3. मार्गस्थ  निर्यातक

मार्गस्थ व्यापारी निर्यातक विदेश व्यापार महानिदेशक द्वारा अनुमोदित एक एक्सपोर्ट हाउस, ट्रेडिंग हाउस, स्टार ट्रेडिंग हाउस या सुपर स्टार ट्रेडिंग हाउस है।

क्षेत्रीय / उप-क्षेत्रीय कार्यालय मार्गस्थ व्यापारी निर्यातक के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन के सत्यापन के लिए जांच सूचियों को विधिवत भरने के बाद उन लोगों को ऑनलाइन प्रमाण पत्र जारी कर सकते हैं जिनके पास डीजीएफटी द्वारा जारी अनुमोदन प्रमाण पत्र है जो दर्शाता है कि फर्म को या तो एक एक्सपोर्ट हाउस, या एक ट्रेडिंग हाउस, या एक स्टार ट्रेडिंग हाउस या एक सुपर स्टार ट्रेडिंग हाउस का दर्जा प्राप्त है।

4.आलंकारिक मत्स्य निर्यातक

आलंकारिक मत्स्य निर्यातक केवल आलंकारिक मत्स्य और जलीय पौधों का एक निर्यातक है।

5. प्रसंस्करण संयंत्र

प्रसंस्करण संयंत्र, यूरोपीय संघ / एमपीईडीए द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार निर्मित और अंतर विभागीय पैनल द्वारा मंजूरी दी गयी एक इमारत और परिसर है जिसमें समुद्री उत्पादों के  किसी भी रूप में प्रसंस्करण के लिए एक प्रशीतन  इकाई या  कोई अन्य प्रसंस्करण मशीनरी स्थापित किया गया है । एक प्रसंस्करण संयंत्र के पंजीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन सचिव या उसके द्वारा प्राधिकृत अन्य अधिकारी को प्राधिकरण के कार्यालयों से रु200/- के भुगतान पर प्राप्य फॉर्म II में किया जाएगा। प्रसंस्करण संयंत्र के पंजीकरण के लिए आवेदन को संयंत्र के स्थान पर अधिकार क्षेत्र वाले पंजीकरण कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। फॉर्म I I(i) में वित्तीय संस्थानों के लियन को ध्यान में रखते हुए आवेदन किया जाएगा।   प्रसंस्करण संयंत्र के लिए निर्धारित मानकों की एक प्रति आवेदन के साथ दी जानी है।

आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज हैं:

  1. परियोजना रिपोर्ट
  2. संयंत्र का नक्शा
  3. घोषणा
  4. इस तरह की प्रसंस्करण इकाई को चलाने के लिए स्थानीय निकाय से अनुमति
  5. स्वत्व विलेख की प्रमाणित प्रतिलिपि
  6. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से क्लीयरेंस प्रमाण पत्र,  पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित अन्य दस्तावेज,  यदि कोई हो ।
  7. मालिकों / भागीदारों / निदेशकों / न्यासी आदि के नाम और पता (स्वामित्व के समर्थन में दस्तावेजी सबूत)
  8. मशीनरी की सूची

6. पूर्व प्रसंस्करण संयंत्र / पीलिङ्ग शेड

पूर्व प्रसंस्करण संयंत्र / पीलिङ्ग शेड, एमपीईडीए द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार निर्मित एक इमारत है जहां समुद्री उत्पादों का छीलन किया जाता है या अन्यथा पूर्व प्रसंस्करण किया जाता है। सचिव या अन्य अधिकृत अधिकारियों को पंजीकरण की शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार है । पूर्व प्रसंस्करण संयंत्र/पीलिङ्ग शेड के मामले में जहां आवेदक का पंजीकृत कार्यालय एक ऐसे स्थान पर स्थित है जो पूर्व प्रसंस्करण संयंत्र / पीलिङ्ग शेड के वास्तविक स्थान से अलग है, तो  पंजीयन कार्यालय पूर्व प्रसंस्करण संयंत्र/ पीलिङ्ग शेड के स्थान पर अधिकार क्षेत्र वाला कार्यालय होगा ।

7. भंडारण परिसर

भंडारण को एक ऐसा परिसर माना जा सकता है जहां समुद्री उत्पाद, वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए या तो जमे हुए, डिब्बाबंद या सूखे, संग्रहीत किए जाते हैं । आवेदन को रु200/- के भुगतान पर फार्म II  में, दो प्रतियों में, पंजीकरण शुल्क और अन्य अनुलग्नकों के साथ, पंजीकृत एचओ के स्थान पर ध्यान दिये बिना,  भंडारण परिसर के स्थान पर क्षेत्राधिकार वाले  संबंधित क्षेत्रीय / उप क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत किया जाएगा।

8. मत्स्यन यान

मत्स्यन यान का अर्थ  एक जहाज या नाव है  जो लाभ के लिए विशेष रूप से समुद्री मत्स्यन में जुटे  प्रणोदन के यांत्रिक तरीकों से सुसज्जित हो । दिनांक 15 फरवरी 2007 की अधिसूचना के तहत वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने निम्नलिखित परिभाषा को अन्तर्निविष्ट किया है :

  1. “प्रशीतन यान” का मतलब उस यान से है जहां मात्स्यिकी उत्पादों का प्रशीतन और भूक्षेत्र में आगे के प्रसंस्करण और पैकिंग के लिए भंडारण  किया जाता है ।
  2. “मत्स्यन यान” का मतलब उस यान से है जो  मत्स्यन कार्यकलापों में जुटे हैं जहां भूक्षेत्र में आगे के प्रसंस्करण,प्रशीतन और पैकिंग के लिए इष्टतम स्थितियों में भंडारण  किया जाता है .

फॉर्म I  में तीन प्रतियों और दूसरी प्रति I (क) में विधिवत रूप से भरा हुआ आवेदन, यान का डेक क्षेत्र दर्शाने वाले ब्लू प्रिंट या लेआउट के साथ संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत किया जाएगा.

9. वाहन

फार्म IV में प्रत्येक आवेदन विधिवत भरकर दो प्रतियों में, रु1500/- शुल्क एवं लेआउट, बीमा विवरण, आर.सी. बुक के पहले पृष्ठ की प्रति आदि अन्य दस्तावेजों सहित उस संबन्धित पंजीकरण कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसके  क्षेत्राधिकार में स्थानीय परिवहन प्राधिकारी द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र में दिया गया पता आता है।  वित्तदाता के धारणाधिकार को नोट करने का आवेदन फार्म IV में किया जाएगा। वाहन के लिए निर्धारित मानकों की एक प्रति आवेदन के साथ दी जानी है।

10. ताजा / शीतित मत्स्य हैंडलिंग केन्द्र

यूरोपीय संघ के अलावा अन्य देशों को निर्यात करने में लगे हुए ताजा / शीतित मत्स्य हैंडलिंग केन्द्रों के पंजीकरण आवेदन प्रत्येक सेट के लिए रु200/- का भुगतान करके प्राधिकरण के कार्यालयों से प्राप्त किए गए फार्म II (b) में सचिव या उनके द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी को किया जाएगा। ताजा/शीतित मत्स्य हैंडलिंग केन्द्रों के पंजीकरण के लिए आवेदन, उस पंजीकरण कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा, जिसके अधिकार क्षेत्र के अधीन केंद्र का स्थान आता है। ताजा/शीतित मत्स्य हैंडलिंग केन्द्रों के लिए निर्धारित मानकों की एक प्रति आवेदन के साथ दी जानी है।

11. जीवित मत्स्य हैंडलिंग के लिए परिसर

मनुष्य के उपभोग वाले मोलस्क्स और क्रसटेशियन सहित मत्स्यों की किसी भी व्यापार किस्मों की हैंडलिंग या फैटनिंग में लगे जीवित मत्स्य हैंडलिंग केंद्र के पंजीकरण का प्रत्येक आवेदन प्रत्येक सेट के लिए रु 200/- का भुगतान करके प्राधिकरण के कार्यालयों से प्राप्त किए गए फार्म II(c) में सचिव या उनके द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी को किया जाएगा। जीवित मत्स्य को हैंडल करने के परिसर के पंजीकरण के लिए आवेदन, उस पंजीकरण कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा, जिसके अधिकार क्षेत्र के अधीन स्थापना  का स्थान आता है। जीवित मत्स्य को हैंडल करने के परिसर के लिए निर्धारित मानकों की एक प्रति आवेदन के साथ दी  जानी है।

12. सूखे / नमकीन समुद्री उत्पादों की हैंडलिंग और पैकिंग के लिए स्थापना

सूखे / नमकीन समुद्री उत्पादों की पैकिंग के लिए एक स्थापना के पंजीकरण का प्रत्येक आवेदन, प्रत्येक सेट के लिए रु200/- का भुगतान करके प्राधिकरण के कार्यालयों से प्राप्त किए गए फार्म II(d) में सचिव या उनके द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी को किया जाएगा। सूखे / नमकीन समुद्री उत्पादों की हैंडलिंग केलिए स्थापना के पंजीकरण के लिए आवेदन, उस पंजीकरण कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा, जिसके अधिकार क्षेत्र के अधीन स्थापना का स्थान आता है। सूखे / नमकीन समुद्री उत्पादों की हैंडलिंग के लिए निर्धारित मानकों की एक प्रति आवेदन के साथ दी जानी है।

13. स्वतंत्र / सार्वजनिक  हिम संयंत्र

सचिव या अन्य अधिकृत अधिकारियों को पंजीकरण की शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार है। उन स्वतंत्र/सार्वजनिक हिम संयंत्र के मामले में जहां आवेदक का पंजीकृत कार्यालय वास्तविक स्थान/स्थापना/हैंडलिंग केंद्र के संचालन आधार से अलग स्थान पर स्थित है, तो पंजीकरण कार्यालय वह कार्यालय होगा जिसका हिम संयंत्र के स्थान पर क्षेत्राधिकार है।