
प्रचार अनुभाग से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न और प्रत्युत्तर
अंतरराष्ट्रीय मेलों में भागीदारी
निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, एमपीईडीए विश्व में प्रमुख अंतरराष्ट्रीय समुद्री खाद्य मेलों में भाग लेता है और जागरूकता और मांग निर्माण करने के लिए भारत के उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला विशेष रूप से मूल्य वर्धित उत्पादों को प्रदर्शित करता है ।
एमपीईडीए चयनित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में सह-प्रदर्शकों के रूप में भारतीय समुद्री खाद्य निर्यातकों की भागीदारी को भी प्रोत्साहित करता है। इनके अलावा, संभावित खरीदारों और आगंतुकों को भारतीय समुद्री खाद्य को बढ़ावा देने वाले विभिन्न प्रकाशन भी वितरित किए जाते हैं। ऐसे मेलों से प्राप्त व्यापार पूछताछ एमपीईडीए न्यूज़लेटर, एमपीईडीए द्वारा लाए गए मासिक प्रकाशन के माध्यम से निर्यातकों को वितरित की जाती है ।
अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में विज्ञापन
एमपीईडीए विदेशों में प्रमुख और लोकप्रिय मत्स्य पत्रिकाओं और व्यापार पत्रिकाओं में कई विज्ञापन जारी करता है।
क्रेता विक्रेता बैठक
एमपीईडीए व्यापार प्रतिनिधिमंडल को भारत का दौरा करने की सुविधा देता है और व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रमुख समुद्री खाद्य-खरीदने वाले देशों को प्रतिनिधिमंडल भेजता है।
अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल
एमपीईडीए ने व्यापार प्रतिनिधिमंडल को भारत आने के लिए आमंत्रित किया और व्यापार संबंधों को सुगम बनाने के लिए प्रमुख समुद्री खाद्य-खरीदने वाले देशों को प्रतिनिधिमंडल भेजता है।
- एक्वा एक्वेरिया इंडिया
एमपीईडीए 2 साल में एक बार भारत में जलीय कृषि/आलंकरिक मत्स्य क्षेत्र को विकसित करने में और गति देने के लिए द्विवार्षिक एक्वा एक्वारिया इंडिया प्रदर्शनी का आयोजन करता है।
- इंडिया इंटरनेशनल सीफूड शो
एमपीईडीए ने सीफूड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर भारत में द्विवार्षिक इंडिया इंटरनेशनल सीफूड शो का आयोजन किया। यह आयोजन प्रतिभागियों को प्रदान करेगा, जिसमें समुद्री खाद्य के खरीदार, संसाधक और अन्य हितधारक शामिल हैं, जो पारस्परिक लाभ के लिए बातचीत करने और रणनीति तैयार करने के लिए शामिल हैं।
एमपीईडीए के व्यापार संवर्धन कार्यालय खरीदारों / आयातकों के लिए पहले संपर्क बिंदु के रूप में कार्य करते हैं और सरकारी एजेंसियों सहित स्थानीय हितधारकों के साथ संपर्क स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे नीतिगत निर्णयों, बाजार आसूचना में महत्वपूर्ण इनपुट प्रदान करते हैं और अपने क्षेत्र में आयोजित समुद्री खाद्य व्यापार शो में भाग लेने में सहायता करते हैं।
सभी प्रकाशनों की सूची जिनमें बिना कीमत वाले प्रकाशन, न्यूज़लेटर, प्राइम आदि शामिल हैं।
अनुलग्नक I | ||
एमपीईडीए प्रकाशनों/आवधिकों की मूल्य सूची | ||
| पत्रिकाएं | वार्षिक सदस्यता (आईएनआर) |
1. | प्राइम वीकली (समुद्री उत्पादों के लिए मूल्य संकेतक) एक वर्ष के लिए | 350.00 |
2. | एक साल के लिए एमपीईडीए न्यूज़लेटर | 1000.00 |
| प्रकाशन | प्रति प्रति मूल्य (डाक अतिरिक्त) |
3. | जीवित ज्वेल्स: ताजे पानी की सजावटी मछली पर एक पुस्तिका | 150.00 |
4. | भारत की वाणिज्यिक मछलियों पर चार्ट | 75.00 |
5. | भारत की ताजा जल सजावटी मछलियों पर चार्ट (कोई स्टॉक नहीं) | 75.00 |
6. | एमपीईडीए अधिनियम, नियम और विनियम | 25.00 |
7. | समुद्री उत्पादों के आँकड़े 2007 | 250.00 |
8 | समुद्री उत्पादों के आँकड़े 2008 | 350.00 |
9. | भारत से समुद्री भोजन व्यंजनों | 100.00 |
10. | इंडियन फिशरी हैंड बुक (कोई स्टॉक नहीं) |
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1 1। | भारत की वाणिज्यिक मछलियों और शंख मछलियों पर एक सचित्र मार्गदर्शिका (कोई स्टॉक नहीं) |
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12. | उत्पाद सूची | 150.00 |
13. | आलंकारिक मत्स्य रोगों पर पुस्तिका | 50.00 |
14. | आलंकारिक जलीय उद्योग में पानी की गुणवत्ता – सीरियल 1 | 125.00 |
15. | आलंकारिक जलीय उद्योग में जीवित मछली का अंतर्राष्ट्रीय परिवहन सीरियल 2 | 125.00 |
16. | आलंकारिक जलीय उद्योग के लिए लाइव खाद्य संस्कृति – सीरियल 3 | 125.00 |
17. | आलंकारिक जलीय उद्योग में जैव सुरक्षा – सीरियल 4 | 125.00 |
18. | दिशानिर्देश – ताजे पानी के आलंकारिक मत्स्य का हरित प्रमाणन | 100.00 |
19. | आलंकारिक मत्स्य प्रजनक/व्यापारी निर्देशिका | 25.00 |
20. | समुद्री उत्पादों के निर्यातकों की निर्देशिका (मई 2010 संस्करण) | 75.00 |
एक्वाकल्चर जलीय जीवों की खेती है, जिसमें मछली, मोलस्क, क्रस्टेशियंस और जलीय पौधे शामिल हैं। खेती का तात्पर्य उत्पादन बढ़ाने के लिए पालन प्रक्रिया में किसी प्रकार के हस्तक्षेप से है, जैसे कि नियमित स्टॉकिंग, फीडिंग, शिकारियों से सुरक्षा आदि। खेती का तात्पर्य स्टॉक के व्यक्तिगत या कॉर्पोरेट स्वामित्व से भी है। सांख्यिकीय उद्देश्यों के लिए, जलीय जीव जो एक व्यक्ति या कॉर्पोरेट निकाय द्वारा हार्वेस्ट किए जाते हैं, जो उनके पालन-पोषण की अवधि के दौरान उनके स्वामित्व में होते हैं, जलीय कृषि में योगदान करते हैं, जबकि जलीय जीव जो जनता द्वारा एक सामान्य संपत्ति संसाधनों के रूप में, उपयुक्त लाइसेंस के साथ या बिना दोहन किए जाते हैं, वे हैं मत्स्य पालन की पैदावार ।
Tiger shrimp – Penaeus monodon | Indian white shrimp – Fenneropenaeus indicus | Banana shrimp – Fenneropenaeus merguiensis | White leg shrimp -Litopenaeus vannamei |
Red tail shrimp – Fenneropenaeus penicillatus | Kuruma shrimp – Marsupenaeus japonicus | Mud crab – Scylla serrata |
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Cobia / Black king fish – Rachycentron canadum
एक्वाकल्चर के लिए प्राथमिक आवश्यकताएं हैं, अनुकूलतम मिट्टी/पानी की गुणवत्ता के साथ उपयुक्त साइट, बारहमासी सतही जल स्रोत की उपलब्धता, सड़क/बिजली/बाजार पहुंच जैसी बुनियादी सुविधाएं, प्रशिक्षित/कुशल जनशक्ति इत्यादि। फ़ीड/बीज/उर्वरक इत्यादि जैसे इनपुट।
एक्वाकल्चर के लिए आवश्यक इनपुट है, चारा, बीज, उर्वरक, रसायन, ईंधन आदि और ये सभी आपूर्तिकर्ताओं/डीलरों के पास उपलब्ध हैं। बीज आपूर्ति के लिए अनुमोदित हैचरी की सूची संलग्न है।
एमपीईडीए परियोजना की स्थापना के लिए तकनीकी सहायता और सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के लिए एक अच्छे फार्म डिजाइन के साथ व्यवहार्यता रिपोर्ट की आवश्यकता है। अनुरोध पर एमपीईडीए व्यवहार्यता रिपोर्ट नि:शुल्क तैयार करता है और जारी करता है।
एनएफडीबी, राज्य सरकारें और बीएफडीए/एफएफडीए कुछ प्रकार के तकनीकी और वित्तीय सहायता कार्यक्रम प्रदान कर रहे हैं। यदि ये प्रदान किए जाते हैं तो एमपीईडीए सहायता प्रदान नहीं करेगा।
एक्वाकल्चर फार्म का संबंधित प्राधिकारी से पंजीकरण अनिवार्य है। तटीय क्षेत्र में जलकृषि के लिए फार्म को सीएए के साथ पंजीकृत किया जाना है और पैदावार के निर्यात के लिए पीएचटी के लिए एमपीईडीए के साथ नामांकन करना है। गिफ्ट तिलपिया विदेशी मछली होने के कारण राज्य मत्स्य विभाग से अनुमति आवश्यक है।
तकनीकी सहायता
समुद्री तटीय राज्यों में स्थित इसके क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय केंद्रों (जलकृषि) के माध्यम से एमपीईडीए से तकनीकी सहायता/मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है। साइट चयन से लेकर हार्वेस्ट तक का विशेषज्ञ मार्गदर्शन जो कि कृषक के लिए उपयोगी है, नि:शुल्क उपलब्ध होगा। एक कृषक को अपना नाम / फार्म एमपीईडीए के साथ एक निर्धारित प्रपत्र में पंजीकृत करना होगा जो क्षेकें (आरसी)/उक्षेकें (एसआरसी) के साथ मुफ्त उपलब्ध हो और आवश्यक दस्तावेजों की प्रति संलग्न करें, जैसे; भूमि का स्वामित्व, साइट का नक्शा। सभी सहायता/यात्राएं निःशुल्क हैं।
इच्छुक व्यक्ति, उद्यमी, किसानों का समूह, समाज, कंपनी / कॉर्पोरेट निकाय, संस्थान आदि सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
एमपीईडीए क्षेत्रीय केंद्र और उप क्षेत्रीय केंद्र भारत में तटीय राज्यों में स्थापित किए गए हैं । जरूरतमंदों को किसी भी समय तकनीकी सहायता दी जा सकती है।
तकनीकी सहायता ज्यादातर मुफ्त है। शुरू किए गए परामर्श कार्यक्रमों के लिए किए गए समझौतों के अनुसार शुल्क लिया जाएगा।
समझौतों के अनुसार किए गए परामर्श कार्यक्रम, पीसीआर परीक्षण और पीटीएच का शुल्क लिया जाता है। अन्य सहायता निःशुल्क है।
विस्तार
एमपीईडीए प्रशिक्षण कार्यक्रम, जागरूकता अभियान, कृषक सम्मेलन, सेमिनार/कार्यशाला, अंतर्राज्यीय अध्ययन यात्रा, प्रदर्शन आयोजित करता है
लोरेम इप्सम डोलर सिट एमेट, कॉन्सेक्टेटूर एडिपिसिसिंग एलीट। यूट एलीट टेलस, लक्टस नेक उलमकॉर्पर मैटिस, पुल्विनर डैपिबस लियो।
हां। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान तकनीकी साहित्य और प्रमाणपत्र प्रदान किया जाता है।
एमपीईडीए ने समय-समय पर शुरू किए गए ऐसे कार्यक्रमों में इन प्रावधानों को निर्धारित किया है।
वित्तीय सहायता
कृपया एक्वाकल्चर अनुभाग इमदाद (सब्सिडी) सहायता योजनाएं तालिका में देखें ।
इच्छुक व्यक्ति, उद्यमी, कृषक समूह, सोसाइटी, कंपनी/कॉर्पोरेट निकाय, संस्थान आदि निर्धारित शर्तों पर वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
एक्वाकल्चर फार्म का संबंधित प्राधिकारी से पंजीकरण अनिवार्य है। लाभार्थियों को लाइसेंस प्राप्त करने के एक वर्ष के भीतर लाभ उठाना चाहिए।
बैंक ऋण प्राप्त करने वाले लाभार्थियों और स्व-वित्तपोषित परियोजनाओं के लिए भी वित्तीय सहायता उपलब्ध है। ऐसी सहायता के लिए कैसे और कब आवेदन करें?
वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु प्रस्तुतीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज
- सहायता के लिए आवेदन
- स्वामित्व/अनुपालन के प्रमाणपत्र पर भूमि दस्तावेज
- एमपीईडीए द्वारा तैयार/अनुमोदित परियोजना रिपोर्ट
- राजस्व अधिकारियों / कृषि विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र
- स्केल करने के लिए साइट का नक्शा
- स्थान दिखा रहा गांव का नक्शा
- स्थान दर्शाता गांव का नक्शा
- आय का स्रोत – स्वयं का वित्त / बैंक से ऋण स्वीकृति पत्र
- उसके द्वारा घोषणा कि उसने किसी अन्य स्रोत से इमदाद (सब्सिडी) का लाभ नहीं उठाया है
हां, लेकिन योजनाओं में निर्धारित अधिकतम सीमा तक। नई कृषि विकास सब्सिडी अधिकतम 5 हेक्टेयर और कुछ क्षेत्रों तक सीमित है।
फार्म का पंजीकरण
एक किसान को अपना नाम/फार्म एमपीईडीए के साथ एक निर्धारित फॉर्म में पंजीकृत करना होगा जो आरसी/एसआरसी के साथ मुफ्त उपलब्ध हो और आवश्यक दस्तावेजों की प्रति संलग्न करें, जैसे; भूमि का स्वामित्व, साइट का नक्शा। सभी सहायता/यात्राएं निःशुल्क हैं।
एमपीईडीए को भूमि स्वामित्व के साथ किसानों और जलीय कृषि के लिए प्रस्तावित क्षेत्र से संबंधित सभी विवरणों की आवश्यकता है।
भूमि दस्तावेजों की प्रति के साथ निर्धारित प्रारूप में किसान से आवेदन प्राप्त करने के बाद, इसे आरसी/एसआरसी में संसाधित किया जाता है और साइट पर सर्वेक्षण किया जाता है। यदि स्थल जलीय कृषि के लिए उपयुक्त है, तो तकनीकी सहायता प्राप्त करने के लिए किसान/फार्म पंजीकृत है और पंजीकरण संख्या प्रदान की जाती है।
पंजीकरण दो प्रकार के होते हैं:
- तकनीकी सहायता प्राप्त करने के लिए पंजीकरण
- पीएचटी के लिए फार्म का नामांकन
जलीय कृषि में रुचि रखने वाले व्यक्ति, उद्यमी, किसानों का समूह, सोसाइटी , कंपनी / कॉर्पोरेट निकाय, संस्थान आदि पात्र हैं और आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता है:
- आवेदन पत्र में भरा हुआ
- भूमि स्वामित्व दस्तावेज की प्रति, जैसे; पट्टा/बिक्री विलेख/राजस्व पासबुक/अदंगल आदि।
- ग्राम राजस्व अधिकारी द्वारा प्रमाणित स्थल मानचित्र की प्रति
- पीएचटी नामांकन के लिए फोटो
अनुरोध पर, तकनीकी सहायता प्राप्त करने के लिए किसानों के पंजीकृत होने के बाद व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की जाती है और नि:शुल्क जारी की जाती है। यदि अनुमोदन की आवश्यकता है तो किसान द्वारा स्वयं तैयार की गई व्यवहार्यता रिपोर्ट, जिसकी योजना और डिजाइन एक अनुमोदित इंजीनियर द्वारा तैयार की जानी चाहिए। फार्म को ऊपर बताए गए आवश्यक दस्तावेजों के साथ पंजीकृत भी करना होगा और जमा करना होगा
पंजीकरण के लिए आवेदन एमपीईडीए आरसी/एसआरसी में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जिसमें आवश्यक दस्तावेजों की प्रति संलग्न की जानी चाहिए, जैसे; भूमि का स्वामित्व, उचित सत्यापन के लिए साइट मानचित्र
विविधीकरण
एक व्यवहार्य अर्थव्यवस्था के लिए सतत विकास प्राप्त करने के लिए जलीय कृषि में विविधीकरण को एक विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। एक उत्पादन विविधीकरण प्रक्रिया को तकनीकी दृष्टि से उचित रूप से व्यवस्थित और नियोजित किया जाना चाहिए ताकि टिकाऊ उत्पादन प्रणालियों की गारंटी देने में योगदान दिया जा सके जो सामाजिक रूप से स्वीकार्य हो।
व्यावसायिक जलीय कृषि उत्पादन के लिए निम्नलिखित प्रजातियों पर विचार किया जा सकता है:
सामान्य नाम वैज्ञानिक नाम
एशियन सी बास लेट्स कैल्केरिफेर
ग्रुपर एपिनेफेलस एसपीपी।
मिल्कफिश चानोस चानोस
कोबिया रैचिसेंट्रोन कैनाडम
कीचड़ केकड़ा स्काइला सेराटा
खाद्य सीप क्रॉसोस्ट्रिया एसपीपी।
पर्ल ऑयस्टर पिनक्टाडा फूकाटा, पी. मार्जरीटिफेरा
मसल्स पर्ना विरिडिस, पी. इंडिका
क्लैम्स अनादरा ग्रानोसा, पापिया मालाबेरिका
एमओए से कल्चर उत्पादन के लिए विदेशी जलीय प्रजातियों को शुरू करने के लिए अनुमति आवश्यक है। राज्य मत्स्य विभाग तिलपिया की कल्चर के लिए अनुमति देने की अनुमति है। सीएए के साथ पंजीकरण करके एल वन्नामी की कल्चर की अनुमति है।
आरजीसीए, एमपीईडीए की आर एंड डी शाखा ने एक्वाक्यू8 के विविधीकरण के तहत निर्यात योग्य फिन और शेल फिश के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी का मानकीकरण किया है और प्रजातियों के लिए बीजों का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया है; सीबास मड क्रैब, गिफ्ट तिलापिया, हाई हेल्थ टाइगर श्रिम्प आदि। देश के विभिन्न हिस्सों में किसानों के बीच प्रौद्योगिकियों का प्रचार करने के लिए आरसी/एसआरसी किसानों के तालाब में प्रदर्शन कर रहे हैं।
फ़ीड और बीज जैसे प्रमुख इनपुट आरजीसीए हैचरी से आपूर्तिकर्ताओं/डीलरों और बीजों के माध्यम से सीमित पैमाने पर उपलब्ध हैं। बढ़ी हुई मांग पर और अधिक हैचरी स्थापित की जा सकती हैं।
फ़ीड और बीज जैसे प्रमुख इनपुट आरजीसीए हैचरी से आपूर्तिकर्ताओं/डीलरों और बीजों के माध्यम से सीमित पैमाने पर उपलब्ध हैं। बढ़ी हुई मांग पर और अधिक हैचरी स्थापित की जा सकती हैं।
गुणवत्ता के मुद्दे
कृषि उत्पादों में एंटीबायोटिक की उपस्थिति के लिए निर्यात के लिए झींगा का उत्पादन करने वाले खेतों के लिए प्री हार्वेस्ट टेस्ट (पीएचटी) अनिवार्य है। परीक्षण विभिन्न स्थानों पर सभी समुद्री राज्यों में एमपीईडीए द्वारा स्थापित एलिसा प्रयोगशालाओं में आयोजित किया जाता है।
किसान को कटाई के 15 दिन पहले एलिसा लैब में सैंपल देना होता है। वह नमूना, नमूना संग्रहकर्ता द्वारा एकत्र किया जाएगा जो एलिसा प्रयोगशाला द्वारा काम के लिए लगाया गया है और निकटतम नमूना संग्रह पोस्ट या प्रयोगशाला में रखा गया है। फसल की प्रत्याशित तिथि की सूचना एलिसा लैब/आउट पोस्ट को दी जाएगी, ताकि नमूना लेने वाला समय से खेत में पहुंच सके।
यदि अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण आपातकालीन फसल की आवश्यकता होती है, तो किसान को प्रयोगशाला/आउट पोस्ट पर तत्काल संदेश भेजना होगा और नमूना संग्रह की व्यवस्था की जाएगी।
पंजीकरण
एमपीईडीए भारत गणराज्य के 23वें वर्ष में संसद के एक अधिनियम (1972 की संख्या 13) द्वारा 20.04.1972 को अस्तित्व में आया। निर्यातकों और प्रसंस्करण संस्थाओं का पंजीकरण एमपीईडीए अधिनियम 1972 की धारा 9(2)(बी) और 9(2)(एच) के तहत एमपीईडीए के वैधानिक कार्यों में से एक है। उत्पादन/प्रसंस्करण संस्थाएं धारा 11 (1) एमपीईडीए अधिनियम, 1972 के एमपीईडीए नियम, 1972 के नियम 33-34 के साथ पठित के तहत पंजीकृत हैं। . ।
एमपीईडीए द्वारा निम्नलिखित प्रकार की संस्थाएं पंजीकृत हैं;
- संसाधन संयंत्र
- समुद्री उत्पाद निर्यातक
- मत्स्यन यान
- भंडारण परिसर
- वाहन
- पूर्व प्रसंस्करण केंद्र
- लाइव फिश(जीवित मत्स्य ) हैंडलिंग सेंटर
- शीतित मत्स्य (ठंडा मत्स्य) हैंडलिंग केंद्र
- ड्राइड फिश(सूखा मत्स्य ) हैंडलिंग सेंटर
- स्वतंत्र कोल्ड स्टोरेज (शीत गृह )
(1) मालिक – एक प्रसंस्करण संयंत्र या जीवित, सूखे और ठंडे समुद्री उत्पादों और या मत्स्यन
पोत की हैंडलिंग सुविधा का मालिक
(2) पट्टेदार – का अर्थ है एक व्यक्ति जो एक संपूर्ण प्रसंस्करण संयंत्र / हैंडलिंग सुविधा को पट्टे पर लेता है और “मालिक” बन जाता है जब वह अपने नाम पर प्रसंस्करण संयंत्र / हैंडलिंग सुविधा का एमपीईडीए पंजीकरण प्राप्त करता है।
(3) प्रसंस्करण संयंत्र – ईआईए द्वारा विधिवत अनुमोदित एक फ्रीजिंग, कैनिंग या फ्रीज सुखाने वाला संयंत्र और एमपीईडीए द्वारा जारी प्रसंस्करण संयंत्र के पंजीकरण का प्रमाणपत्र और एक अनुमोदित भंडारण परिसर होने का मतलब है।
(4) हैंडलिंग सुविधा – का अर्थ है एक जीवित मत्स्य हैंडलिंग सुविधा या एक सूखे मत्स्य हैंडलिंग सुविधा या एमपीईडीए द्वारा जारी पंजीकरण के एक अलग प्रमाणपत्र के साथ अनुमोदित एक ठंडा मत्स्य हैंडलिंग सुविधा।
(5) सूखे समुद्री उत्पाद- मानव उपभोग के लिए सूखे समुद्री उत्पाद। सीशेल, क्रैब शेल , शार्क बोन, कटलफिश बोन और इसी तरह की अन्य वस्तुओं को “अन्य” की श्रेणी में शामिल किया जाएगा और निर्यात किए जाने वाले उत्पादों का उल्लेख कोष्ठक में किया जाएगा।
(6) कारखाना पोत (एफवीपीएस) – समुद्री उत्पादों के प्रसंस्करण, हिमीकरण, प्रशीतन और भंडारण की सुविधा वाले मत्स्यन जहाजों का मतलब है
(7) मत्स्यन जहाज – मत्स्यन की गतिविधियों में लगे जहाज जहां मत्स्य उत्पादों को आगे की प्रक्रिया, ठंड और जमीन पर पैकिंग के लिए इष्टतम परिस्थितियों में संग्रहीत किया जाता है।
(8) फ्रीजर वेसल्स – मतलब जहाज जहां मत्स्य उत्पादों को प्रशीतित और आगे की प्रक्रिया और भूमि पर पैकिंग के लिए संग्रहीत किया जाता है।
(9) निर्माता निर्यातक – का मतलब है ,एक ऐसे निर्यातक जो एक अनुमोदित प्रसंस्करण संयंत्र, मत्स्यन पोत (एफवीपीएस) या हैंडलिंग सुविधा का मालिक है।
(10) मर्चेंट एक्सपोर्टर – एक ऐसा निर्यातक है जो संसाधन संयंत्र या हैंडलिंग सुविधा का मालिक या संचालन नहीं करता है, लेकिन संसाधन संयंत्र या हैंडलिंग सुविधा की अधिशेष क्षमता का उपयोग करता है और जिसका नाम संसाधन संयंत्र या हैंडलिंग सुविधा के पंजीकरण प्रमाणपत्र पर पृष्ठांकित किया गया है। .
(11) रूट थ्रू एक्सपोर्टर – विदेश व्यापार के महानिदेशक द्वारा अनुमोदित एक एक्सपोर्ट हाउस, ट्रेडिंग हाउस, स्टार ट्रेडिंग हाउस या सुपर स्टार ट्रेडिंग हाउस है।
(12) आलंकारिक मत्स्य निर्यातक – आलंकारिक मत्स्य का निर्यातक है लेकिन मानव उपभोग के लिए जीवित समुद्री उत्पादों का निर्यातक नहीं है।
(13) पृष्ठांकन – एमपीईडीए द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र में अपना नाम और नंबर लिखना या किसी का नाम और नंबर या किसी अन्य संशोधन को हटाना।
(14) प्रसंस्करण – समुद्री उत्पादों के संबंध में, ऐसे उत्पादों का संरक्षण शामिल है जैसे कैनिंग, फ्रीजिंग, सुखाने, नमकीन बनाना, स्मोकिंग , छीलना या छानना और इस संबंध में प्रसंस्करण की कोई अन्य विधि जो प्राधिकरण, भारत के राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करें।
उत्पादन/प्रसंस्करण संस्थाओं का पंजीकरण
प्रसंस्करण संयंत्र ईआईसी/एमपीईडीए द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार निर्मित और विशेषज्ञों के मूल्यांकन पैनल (एपीई) द्वारा अनुमोदित एक भवन/परिसर है, जहां किसी भी रूप में समुद्री उत्पादों के प्रसंस्करण के लिए एक फ्रीजिंग इकाई या कोई अन्य प्रसंस्करण मशीनरी स्थापित है।
नियम 34(1) के तहत सचिव या अन्य अधिकृत अधिकारियों को पंजीकरण की शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार है। पंजीकरण कार्यालय के अधिकार क्षेत्र को तय करने के प्रयोजनों के लिए, आवेदक फर्म के मुख्यालय/पंजीकृत कार्यालय का स्थान निर्णायक कारक है। हालांकि, प्रसंस्करण संयंत्रों के मामले में जहां आवेदक का पंजीकृत कार्यालय ऐसे स्थान पर स्थित है जो प्रसंस्करण संयंत्र के वास्तविक स्थान से अलग है, पंजीकरण कार्यालय प्रसंस्करण संयंत्र के स्थान पर अधिकार क्षेत्र वाला कार्यालय होगा।
प्रसंस्करण संयंत्रों के लिए आवेदन फॉर्म- II में होना चाहिए, और संयंत्र के स्थान पर अधिकार क्षेत्र वाले पंजीकरण कार्यालय में निर्धारित शुल्क और संलग्नकों के साथ ऑनलाइन (http://e-mpeda.nic.in/registration/Reg_login.aspx) जमा करना होगा। ।
आवेदन के साथ संलग्न करने के लिए संलग्नक:
क. परियोजना रिपोर्ट
ख. संयंत्र लेआउट
ग. घोषणा
घ. ऐसी प्रोसेसिंग यूनिट चलाने के लिए स्थानीय निकाय से अनुमति।
त. टाइटल डीड की प्रमाणित प्रति।
थ. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मंजूरी प्रमाणपत्र, अन्य दस्तावेज, यदि कोई हो, जैसा कि पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा आवश्यक है।
द. मालिकों / भागीदारों / निदेशकों / न्यासी आदि के नाम और पते (स्वामित्व के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य)।
ध. मशीनरी की सूची।
क. आवेदन प्राप्त होने पर आरडी/एसआरडी प्रविष्टियों, शुल्क की प्राप्ति, हस्ताक्षर, संलग्नक आदि की जांच करेगा।
ख. यदि कोई दोष पाया जाता है, तो वापसी के कारण का उल्लेख करते हुए आवेदन वापस किया जाना चाहिए और पार्टियों को दोषों को सुधारने के बाद आवेदन को फिर से प्रस्तुत करने के लिए कहा जा सकता है।
ग. यदि कोई दोष नहीं हैं, तो आरडी / एसआरडी अपने अधिकारी को प्रसंस्करण संयंत्र के निरीक्षण के लिए स्वतंत्र रूप से या विशेषज्ञों के मूल्यांकन पैनल (एपीई) के एक भाग के रूप में प्रतिनियुक्त कर सकते हैं।
घ. सत्यापन प्रदान की गई चेकलिस्ट के अनुसार किया जा सकता है।
ड. विशेषज्ञों के मूल्यांकन पैनल (एपीई) से अनुमोदन प्राप्त होने पर प्रसंस्करण संयंत्र को पंजीकरण दिया जा सकता है।
त. जहां वाणिज्य मंत्रालय द्वारा निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम 1963 के तहत कोई मानक निर्धारित नहीं किया गया है, प्रसंस्करण संयंत्रों के पंजीकरण के लिए एमपीईडीए द्वारा निर्धारित मानकों का पालन किया जा सकता है।
थ. सुरमी प्रसंस्करण संयंत्र के पंजीकरण के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया समान है। सुरमी प्रसंस्करण संयंत्र में निम्नलिखित उपकरण/मशीनरी और आधारभूत संरचना/प्रसंस्करण सुविधाएं होनी चाहिए:-
- कच्चे माल की धुलाई
- प्रसंस्करण और धुलाई
iii. मांस विभाजन
- लीचिंग
- v. निर्जलीकरण
- मांस दबाव
vii. मिश्रण और मसाला
vii. वजन और गठन
- फ्रीजिंग
- x. भंडारण
- एफ्लुएंट ट्रीटमेंट संयंत्र / जल पुनर्चक्रण संयंत्र
- पंजीकरण का यह प्रमाणपत्र समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण नियम, 1972 के
प्रावधानों के अधीन प्रदान किया जाता है।
- लेआउट डिजाइन या क्षमता या अन्य मामलों में किसी भी बदलाव को प्राधिकरण द्वारा
अनुमोदित किया जाना चाहिए।
- स्वच्छता और स्वास्थ्यकर आवश्यकताएं निर्यात निरीक्षण एजेंसी और प्राधिकरण की ओर से
समय-समय पर जारी किए गए विनियमों के अनुरूप होनी चाहिए।
- समुद्री उत्पादों के संरक्षण, प्रसंस्करण और भंडारण के लिए मालिक को केवल अनुमोदित
रसायनों का उपयोग करना चाहिए।
- मालिक ऐसे अन्य निर्देशों का भी पालन करेगा जो समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा जारी
किए जा सकते हैं।
- निर्यातक/प्रसंस्करण संयंत्र केवल एमपीईडीए द्वारा पंजीकृत अनुमोदित पीलिंग(माल छिलने के)
शेड/पूर्व –प्रसंस्करण केंद्रों से कच्चा माल खरीदेंगे।
- प्रसंस्करण संयंत्र / पूर्व –प्रसंस्करण केंद्र /हैंडलिंग सेंटर में संसाधित विदेशी झींगा प्रजातियों
का कच्चा माल तटीय जलीय कृषि प्राधिकरण/राज्य मत्स्य पालन विभाग के साथ पंजीकृत
फार्म से होगा और संयंत्र /केंद्र 100% ट्रेसबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए सभी दस्तावेजों को
बनाए रखेगा। .
आवेदन का अस्वीकार [नियम 34 (2)] और [नियम 35 (2)]
एक आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है;
क. यदि प्रसंस्करण संयंत्र मानकों के अनुरूप नहीं है।
ख. यदि वित्तीय संस्थानों से किसी निदेशक/साझेदार/मालिक के विरुद्ध प्रतिकूल रिपोर्ट प्राप्त
होती है।
ग. यदि परिसर में पीने योग्य पानी की कमी है।
घ. यदि संयंत्र के प्रबंधन के लिए तकनीकी रूप से योग्य कार्मिक उपलब्ध नहीं हैं;
ड. गंदे पानी के निस्तारण की व्यवस्था संतोषजनक नहीं है।
त. स्थानीय निकायों से वैध लाइसेंस के अभाव में और यदि प्राधिकरण को लगता है कि संयंत्र
ऐसे स्थान पर स्थित है जहां यह निवासियों के लिए हानिकारक होगा।
थ. यदि पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा (प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आदि) से संबंधित
एजेंसियों से कोई मंजूरी नहीं है।
ध. यदि प्लांट से जुड़ी कोई मिनी लैब नहीं है।
न. यदि आवेदक पंजीकरण कार्यालय द्वारा अपेक्षित कोई सूचना/दस्तावेज प्रस्तुत करने में
विफल रहता है।
प्रसंस्करण संयंत्र के पंजीकरण का प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा एपीई निकासी / भौतिक सत्यापन एक पूर्व-आवश्यकता है।
यदि कोई उत्पादन/प्रसंस्करण संस्था किसी अन्य व्यक्ति को पट्टे पर दी जाती है, तो उसे “पट्टेदार” कहा जाता है। यदि कोई मालिक इन संस्थाओं में से किसी एक को पट्टेदार को पट्टे पर देता है, तो बाद के नाम को पंजीकरण के प्रमाणपत्र में पृष्ठांकित किया जाएगा, यदि पट्टा समझौता तीन या अधिक वर्षों की अवधि के लिए है।
उत्पादन/प्रसंस्करण संस्थाओं के मामले में, प्रत्येक इकाई की रिआयत/सुविधाएं एक या दो वर्ष और प्रत्येक के भीतर धीरे-धीरे बदल/बिगड़ सकती हैं। इकाई उन मानकों के अनुरूप नहीं हो सकती है जिनके तहत संबंधित पंजीकरण प्रदान किया गया था। इसलिए एमपीईडीए उचित सत्यापन और संतुष्टि के बाद हर दो साल में एक बार प्रत्येक इकाई को पंजीकरण का पुनर्वैधीकरण प्रदान कर रहा है कि प्रत्येक इकाई एमपीईडीए द्वारा निर्धारित / अपनाए गए संबंधित मानकों के अनुरूप है। यहां भी एपीई/भौतिक सत्यापन मंजूरी एक पूर्व-आवश्यकता है। मत्स्यन जहाजों और निर्यातकों सहित सभी पंजीकरणों के मामले में नवीनीकरण लागू है।
[नियम 36]
“जहां सचिव या अन्य अधिकारी संतुष्ट हैं कि किसी व्यक्ति ने गलत जानकारी प्रस्तुत करके नियम 34 के तहत पंजीकरण का प्रमाणपत्र प्राप्त किया है या उसने इन नियमों के किसी भी प्रावधान या पंजीकरण प्रमाणपत्र में उल्लिखित शर्तों का उल्लंघन किया है, सचिव या ऐसा अधिकारी, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध की जाने वाली किसी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, आदेश द्वारा पंजीकरण प्रमाणपत्र को रद्द कर सकता है। बशर्ते कि ऐसे प्रमाणपत्र को रद्द करने से पहले संबंधित व्यक्ति को अपना अभ्यावेदन देने का अवसर दिया जाएगा। बशर्ते यह भी कि रद्द करने के कारणों सहित आदेश की एक प्रति संबंधित व्यक्ति को भेजी जाएगी।”
जिन परिस्थितियों में एक प्रसंस्करण संयंत्र के पंजीकरण का प्रमाणपत्र रद्द किया जा रहा है, वे इस प्रकार हैं:
- प्रमाणपत्र के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ के परिणामस्वरूप प्रमाणपत्र रद्द कर दिया जाएगा।
- जब एक पंजीकृत प्रसंस्करण संयंत्र को मांस या सब्जियों या समुद्री उत्पादों के अलावा किसी अन्य मदो के प्रसंस्करण के लिए पट्टे पर दिया जाता है, तो पार्टी को जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया जाएगा।
- प्रसंस्करण संयंत्र के खराब रखरखाव से उत्पन्न होने वाली गुणवत्ता की शिकायत के मामले में, अर्थात संयंत्र के रख-रखाव में लापरवाही और निर्धारित मानकों के अनुसार उसके संचालन में लापरवाही के मद्दे नजर कारण बताओ नोटिस जारी कर पंजीकरण का प्रमाणपत्र रद्द कर दिया जाएगा।
- यदि झूठी सूचना/जाली दस्तावेज प्रस्तुत करके पंजीकरण प्राप्त किया गया है तो पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा ।
- किसी भी मशीनरी के साथ/बिना किसी मशीनरी के पंजीकृत प्रसंस्करण संयंत्र, जो 2 साल से अधिक समय से बेकार पड़ा हुआ है, को रद्द किया जा सकता है।
“कोई भी व्यक्ति, नियम 34 या नियम 35 के तहत इनकार के आदेश या नियम 36 के तहत रद्द करने के आदेश से व्यथित है, उसे मना करने या रद्द करने के आदेश की एक प्रति, जैसा भी मामला हो, प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर हो सकता है। अध्यक्ष के पास अपील की जा सकती है जो या तो पुष्टि कर सकता है, बदल सकता है या इस तरह के आदेश को रद्द कर सकता है।”
यदि प्रसंस्करण संयंत्र का मालिक एक साझेदारी/स्वामित्व वाली संस्था थी और बाद में अपने संविधान को एक निगमित निकाय में बदल दिया, तो निगमित निकाय को ऐसे परिवर्तनों को प्रभावी करने के एक महीने के भीतर अपने प्रमाणपत्र में नए पृष्ठांकन के लिए आवेदन करना होगा। निगमन प्रमाणपत्र की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
यदि कोई मालिकाना प्रतिष्ठान एक साझेदारी फर्म में बदल जाता है, तो संविधान में ऐसे परिवर्तनों को प्रभावित करने वाला एक नया आवेदन ऐसे परिवर्तनों के एक महीने के भीतर किया जाना है। साझेदारी डीड (विलेख) प्रस्तुत करना होगा।
नए मालिक को स्वामित्व के परिवर्तन का एक नया आवेदनपत्र, घोषणा और दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करना होगा (स्थानीय निकाय से कोई अन्य दस्तावेज जैसे लेआउट या एनओसी की आवश्यकता नहीं है)
यदि प्रमाणपत्र में दृष्टिबंधक/ग्रहणाधिकार की सूचना है, तो स्वामित्व परिवर्तन का पृष्ठांकन करने से पहले बैंक से अनापत्ति प्राप्त की जानी चाहिए।
यदि दृष्टिबंधक/ ग्रहणाधिकार किसी अन्य शाखा या बैंक में बदल दिया जाता है और यदि नई शाखा/बैंक दृष्टिबंधक को नोट करना चाहता है, तो नए बैंक/शाखा के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित दृष्टिबंधक को नोट करने के लिए निर्धारित एक नया फॉर्म दृष्टिबंधक विलेख की एक प्रति के साथ प्रस्तुत करना होगा । मौजूदा प्रमाणपत्र में ही स्वामित्व के परिवर्तन को पृष्ठांकित किया जाएगा।
यदि पार्टी आवेदन नहीं करती है, तो इसे पंजीकरण कार्यालय द्वारा उनके ध्यान में लाया जा सकता है और यदि कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं होती है तो पंजीकरण रद्द करने के लिए कार्रवाई शुरू की जा सकती है।
जब भी फर्म के नाम में कोई परिवर्तन होता है, तो मालिक को ऐसे परिवर्तन के पृष्ठांकन के लिए 30 दिनों के भीतर ₹1,000/- के शुल्क के साथ नए सिरे से आवेदन करना होगा। मुख्यालय को सूचित करते हुए पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा पंजीकरण के मूल प्रमाणपत्र पर पृष्ठांकन किया जाएगा।
प्रसंस्करण संयंत्रों के लिए परिसर के पट्टे की न्यूनतम अवधि 2 वर्ष होनी चाहिए। इसलिए पंजीकरण देने से पहले यह सुनिश्चित किया जाएगा कि परिसर कम से कम 2 साल के लिए पट्टे पर है। हालांकि, निर्यातकों के मामले में जो एक प्रसंस्करण इकाई को पट्टे पर लेते हैं, उनके पास निर्माता निर्यातक के रूप में पंजीकरण प्रदान करने के लिए न्यूनतम 3 वर्ष का पट्टा समझौता होना चाहिए।
एक अधिकारी जो सहायक के पद से नीचे का न हो। निदेशक को प्रसंस्करण संयंत्र और शीत भांडारगृह में प्रतिनियुक्त किया जाएगा और पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सत्यापन का निरीक्षण और प्रमाणित करने के लिए मत्स्यन जहाज के तकनीकी सहायक के पद से नीचे के अधिकारी को नियुक्त नहीं किया जाएगा।
निर्यातकों का पंजीकरण
हाँ। एक निर्यातक (व्यापारी और निर्माता निर्यातक दोनों) के रूप में पंजीकरण समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए) अधिनियम 1972 की धारा 9 (2) (एच) के तहत एमपीईडीए नियमों के नियम 40-42 के साथ पठित है।
नियम 40 (1) “कोई भी व्यक्ति, इस नियम के लागू होने की तारीख से दो महीने की समाप्ति के बाद, किसी भी समुद्री उत्पाद का निर्यात तब तक नहीं करेगा जब तक कि वह प्राधिकरण के साथ निर्यातक के रूप में पंजीकृत न हो। आवेदक को एक माह की अवधि के दौरान लंबित निर्गम पंजीकरण प्रमाणपत्र के संबंध में निर्यात करने की अनुमति दी जाएगी । बशर्ते कि यह नियम समुद्री उत्पादों के निर्यात पर लागू नहीं होगा:-
- केंद्र सरकार या प्राधिकरण या केंद्र सरकार या प्राधिकरण द्वारा समुद्री उत्पादों के निर्यात के
लिए अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से;
- उपहार पार्सल या नमूने भेजने के माध्यम से (अधिकतम ₹ 10,000/-);
- यात्रियों के व्यक्तिगत प्रभाव के रूप में (अधिकतम ₹ 5000/-);
- किसी भी गैर-व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए (अधिकतम ₹ 25,000/-; और
- विदेश में किसी प्रदर्शनी के लिए (अधिकतम ₹1,00,000/-)
नियम 41(1) और 42(1) के तहत, सचिव या अन्य अधिकृत अधिकारियों को पंजीकरण की शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार है।
आवेदन ऑनलाइन (http://e-mpeda.nic.in/registration/Reg_login. aspx) निर्धारित शुल्क और निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ संबंधित पंजीकरण कार्यालय, जिसके अधिकार क्षेत्र में आवेदक का पंजीकृत या मुख्यालय स्थित है, में जमा किया जाएगा। ,: –
- आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो
- पते का प्रमाण (पैन कार्ड / मतदाता पहचान पत्र / पासपोर्ट)
- प्रसंस्करण संयंत्र और हैंडलिंग सुविधा की अधिशेष क्षमता के उपयोग के लिए लिखित
समझौते की प्रति।
- प्रसंस्करण संयंत्र और हैंडलिंग सुविधा के मालिक द्वारा मूल संयुक्त उपक्रम।
- पृष्ठांकन के लिए प्रसंस्करण संयंत्र/हैंडलिंग सुविधा का मूल पंजीकरण प्रमाणपत्र।
- पृष्ठांकन के लिए भंडारण परिसर का मूल पंजीकरण प्रमाणपत्र
- पृष्ठांकन के लिए शुल्क (एमपीईडीए के पक्ष में नकद या डिमांड ड्राफ्ट)
- वित्तीय सुदृढ़ता दर्शाने वाला अनुसूचित बैंक का प्रमाणपत्र
- डीजीएफटी द्वारा जारी आयातक निर्यातक कोड (आईईसी) के प्रमाणपत्र की प्रति
- रूट-थ्रू मर्चेंट एक्सपोर्टर के मामले में डीजीएफटी द्वारा जारी अनुमोदन पत्र
- ₹5,000/- का पंजीकरण शुल्क (एमपीईडीए के पक्ष में नकद या डिमांड ड्राफ्ट)
- क्रय आदेश की प्रति
“पंजीकरण प्रमाणपत्र के अनुदान के लिए एक आवेदन प्राप्त होने पर, सचिव या अन्य अधिकारी, ऐसी जांच करने के बाद, जो वह आवश्यक समझे, या तो अनुदान दे सकता है या आदेश द्वारा ऐसे पंजीकरण अस्वीकार कर सकता है।”
एक निर्यातक के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन निम्नलिखित मामलों में अस्वीकार कर दिया जाएगा:
- यदि मालिक या किसी भागीदार/निदेशक को न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया है।
- यदि आवेदक के विरुद्ध कोई व्यापार विवाद लंबित है।
- यदि किसी फर्म के खिलाफ कोई शिकायत लंबित है जिसमें मालिक या कोई भागीदार /
निदेशक शामिल है।
- यदि पंजीकरण कार्यालय को लगता है कि यह एक बेनामी संस्था है या उसके पास जानकारी
है कि ऐसा है।
- यदि आवेदक का पंजीकरण प्रमाणपत्र पूर्व में निरस्त किया जा चुका है।
- यदि आवेदक ने एमपीईडीए अधिनियम/नियमों का उल्लंघन किया है।
- यदि आवेदक पंजीकरण कार्यालय द्वारा अपेक्षित किसी भी सूचना को प्रस्तुत करने में विफल
रहता है।
- यदि उपरोक्त(4)और (5) के आधार पर आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाता है, तो मामला
एमपीईडीए मुख्यालय को भेजा जा सकता है।
- कोई अन्य कारण, जो प्राधिकरण ने निर्धारित किया है।
जहां पंजीकरण के लिए आवेदन अस्वीकार नहीं किया जाता है, पंजीकरण का प्रमाणपत्र फॉर्म X में निम्नलिखित शर्तों के अधीन जारी किया जाता है: –
- समय-समय पर संशोधित समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण नियम 1972 के प्रावधानों
के अधीन पंजीकरण का प्रमाणपत्र प्रदान किया जाता है।
- धारक एक निर्यातक के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने के लिए एमपीईडीए के
दिनांक 23.07.2004 के दिशानिर्देशों का पालन करेगा, जैसा कि समय-समय पर संशोधित
किया गया है।
- प्रमाणपत्र के क्रमांक 4 के तहत निर्यात की जाने वाली केवल मद (दों) का निर्यात किया
जाएगा।
- निर्यातक यह सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा निर्यात किए गए समुद्री उत्पादों की गुणवत्ता
निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम 1963 (1963 का 21) की धारा 6 और
उसके तहत नियमों, विनियमों और निर्देशों के तहत केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त
विनिर्देशों के अनुरूप है, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है।
- निर्यातक भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद, निर्यात निरीक्षण एजेंसी और प्राधिकरण द्वारा
समय-समय पर पैकिंग, गुणवत्ता नियंत्रण, पूर्व शिपमेंट निरीक्षण और अन्य सभी मामलों के
संबंध में जारी नियमों, विनियमों और निर्देशों के अनुरूप होगा।
- समुद्री उत्पादों के संरक्षण, प्रसंस्करण और भंडारण से संबंधित स्वच्छता और अन्य स्वच्छ
आवश्यकताओं को भी निर्यात निरीक्षण परिषद, निर्यात निरीक्षण एजेंसी और प्राधिकरण द्वारा
समय-समय पर जारी नियमों के अनुरूप होना चाहिए।
- निर्यातक केवल एमपीईडीए के साथ पंजीकृत और ईआईए द्वारा अनुमोदित परिसर में निर्यात
के लिए अनुमत मदों को संसाधित, हैंडल, पैक या भंडारण करेगा।
- किसी निर्यातक को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र 3 वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा
जब तक कि अन्य निर्दिष्ट न हो।
- धारक द्वारा या किसी प्रसंस्करण संयंत्र की अधिशेष क्षमता का उपयोग करने वाले किसी भी
व्यक्ति या जीवित मत्स्य या सूखी मत्स्य या धारक के स्वामित्व वाली / संचालित ठंडी
मत्स्य से हैंडलिंग की सुविधा का उपयोग करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा भूल -चूक के
किसी भी कार्य के लिए प्रमाणपत्र रद्द करने के लिए उत्तरदायी है, या तो संबंध में गुणवत्ता
के मुद्दों या व्यापार से संबंधित मुद्दों के लिए, धोखाधड़ी सहित, शिकायत प्रसंस्करण इकाई
या हैंडलिंग सुविधा के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है या नहीं।
- यदि धारक समय-समय पर संशोधित निर्यातक के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने
के लिए एमपीईडीए के दिशानिर्देशों दिनांक 23.07.2004 के प्रावधानों के तहत ऐसे
पंजीकरण का हकदार नहीं रह जाता है, तो पंजीकरण की वैधता समाप्त हो जाएगी।
- निर्यातक प्रत्येक चालान और शिपिंग बिल में उस प्रसंस्करण संयंत्र या हैंडलिंग सुविधा का
नाम और एमपीईडीए पंजीकरण संख्या इंगित करेगा जहां निर्यात किया जा रहा समुद्री
उत्पाद संसाधित/हैंडल किया गया है।
- निर्यातक ऐसे अन्य निर्देशों का पालन करेगा जो भारत सरकार, प्राधिकरण, भारतीय निर्यात
निरीक्षण परिषद और निर्यात निरीक्षण एजेंसी द्वारा समय-समय पर जारी किए जा सकते
हैं।
- निर्यातक/प्रसंस्करण संयंत्र केवल एमपीईडीए द्वारा पंजीकृत अनुमोदित पीलिंग शेड/पूर्व-
प्रसंस्करण केंद्रों से कच्चा माल खरीदेंगे।
दिनांक 23.07.2004 के नए दिशानिर्देशों के अनुसार, निर्यातकों को चार में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात: –
- निर्माता निर्यातक – एक अनुमोदित प्रसंस्करण संयंत्र के मालिक, या जहाज पर प्रसंस्करण सुविधाओं वाले एक अनुमोदित मत्स्यन जहाज, या जीवित मत्स्य से निपटने की सुविधा, या ठंडा मत्स्य से निपटने की सुविधा या सूखे मत्स्य से निपटने की सुविधा।
- मर्चेंट एक्सपोर्टर – एक निर्यातक जिसके पास संसाधन संयंत्र नहीं है, लेकिन एक अनुमोदित प्रसंस्करण या हैंडलिंग सुविधा की अधिशेष क्षमता का उपयोग करता है।
- रूट थ्रू मर्चेंट एक्सपोर्टर – क्या एक एक्सपोर्ट हाउस, एक ट्रेडिंग हाउस, स्टार ट्रेडिंग हाउस या सुपर स्टार ट्रेडिंग हाउस के पास डीजीएफटी द्वारा जारी अनुमोदन का प्रमाणपत्र है?
- आलंकारिक मत्स्य निर्यातक – आलंकारिक मत्स्य का निर्यातक है लेकिन मानव उपभोग के लिए जीवित समुद्री उत्पादों का निर्यातक नहीं है।
समुद्री उत्पादों को नीचे दिए गए अनुसार 9 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है: –
- प्रशीतित समुद्री उत्पाद
- डिब्बाबंद समुद्री उत्पाद
- फ्रीज सूखे समुद्री उत्पाद
- जीवित समुद्री उत्पाद, आलंकारिक मत्स्य के अलावा
- सूखे समुद्री उत्पाद
- ठंडा (शीतित) समुद्री उत्पाद
- आलंकारिक मत्स्य
- अन्य खाद्य समुद्री उत्पाद (विनिर्दिष्ट करें)
9। अन्य अखाद्य समुद्री उत्पाद (विनिर्दिष्ट करें)
श्रेणी 1-3 के समुद्री उत्पादों के व्यापारी निर्यातकों को एक अनुमोदित प्रसंस्करण (फ्रीजिंग) संयंत्र/कैनिंग संयंत्र से संसाधित करने की आवश्यकता होती है। श्रेणी 4-6 के समुद्री उत्पादों के व्यापारी निर्यातकों को एक अनुमोदित जीवित/सूखे/ठंडा मत्स्य प्रबंधन सुविधा से संसाधित करने की आवश्यकता होती है।
अखाद्य वस्तुओं (जैसे समुद्री शेल, मत्स्य बोन, सीप का पाउडर, झींगा चारा, फिश मील जो मानव उपभोग के लिए नहीं हैं) को “अन्य” की श्रेणी में रखा गया है, जिसके लिए प्रसंस्करण/हैंडलिंग सुविधा की भी आवश्यकता है।
“अन्य” के तहत पंजीकृत उत्पादों को दो में वर्गीकृत किया गया है। वे “अन्य – खाद्य” और “अन्य- अखाद्य” हैं।
क. जो उत्पाद “अन्य – खाद्य” श्रेणी के अंतर्गत आ रहे हैं, वे नीचे दिए गए हैं:
- अगार अगार
- सी वीड (खाद्य)
iii. फिश माव्स (खाद्य)
- मत्स्य तेल (खाद्य)
- मत्स्य कोलेजन पेप्टाइड
- मत्स्य प्रोटीन पाउडर
vii. फिश मील (खाद्य)
viii. फिश जिलेटिन
- समुद्री शैवाल उत्पाद (खाद्य)
- कप्पा कैरेजेनन
- काइटिन
xii. काइटोसन
xiii. ग्लूकोसमाइन
xiv. सुरीमी/ फिश पेस्ट
- सुरीमी एनालॉग उत्पाद
ख. जो उत्पाद “अन्य – अखाद्य” श्रेणी के अंतर्गत आ रहे हैं, वे नीचे दिए गए हैं:
- सी शेल
- ओयस्टर शेल/ग्रिट/पाउडर
iii. संवर्धित मोती
- गीली नमकीन स्टिंगरे स्कीन
- सूखे स्टिंगरे स्कीन /हेड/बोन/हेडबोन
- कटल फिश बोन
vii. क्रैब शैल
viii. फिश स्कीन /नेल्स/गिल्स/स्केल
- झींगा फ़ीड
- स्क्विड मिल
- फिश बोन
xii. फिश बोन बी
xiii. श्रिम्प शेल/ श्रिम्प मिल
xiv. पॉलिश समुद्री शेल
xv। श्रिम्प हेड और शैल मीट
xvi. फिश पेस्ट/फिश साइलेज (अखाद्य)
xvii. मत्स्य तेल (अखाद्य)
xviii. पशुओं का चारा
xix. लाइव एक्वेरियम प्लांट
- सूखे श्रिम्प शेल
xxi. मत्स्य पाउडर (अखाद्य)
xxii. गैर-प्रतिबंधित प्रजातियों का संचालन
xxiii. फिश फ़ीड (अखाद्य)
xxiv. फिश मिल (अखाद्य)
xxv. समुद्री वीड (अखाद्य)
xxvi. सूखी शार्क स्कीन/हेड/टेल
xxvii. समुद्री शैवाल उत्पाद (अखाद्य)
xxviii. मत्स्य घुलनशील पाउडर (अखाद्य)
XXX मत्स्य प्रोटीन हाइड्रोलाइज़ेट पाउडर (अखाद्य)
XXX. श्रिम्प बीज
xxxi. मत्स्य बीज
xxxii. केकड़ा बीज
xxxiii. मत्स्य आधारित जैविक उर्वरक
xxxiv. मत्स्य में घुलनशील पेस्ट (अखाद्य)
xxxv. स्कैलोप शेल
xxxvi. स्कम्पी बीज
सभी संस्थाओं का पंजीकरण ऑनलाइन दिया जाता है। क्षेत्रीय कार्यालयों को अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले निर्माता निर्यातक, रूट थ्रू मर्चेंट निर्यातक और आलंकारिक मत्स्य निर्यातक को पंजीकृत करने का अधिकार है। हालांकि, एक नए मर्चेंट निर्यातक को पंजीकृत करने के लिए, सचिव, एमपीईडीए द्वारा ऑनलाइन अनुमोदन प्रदान किया जाता है।
व्यापारी निर्यातकों को पंजीकरण प्राप्त करने के लिए दिशानिर्देशों में उल्लिखित निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना चाहिए:
- एक व्यापारी निर्यातक को जारी किए गए निर्यातक के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र में
प्रसंस्करण संयंत्र/हैंडलिंग सुविधा का नाम और संख्या और भंडारण परिसर का उल्लेख होना
चाहिए, जहां से केवल धारक को निर्यात करने की अनुमति है।
- प्रसंस्करण संयंत्र या हैंडलिंग सुविधा की अधिशेष क्षमता का उपयोग करने वाले व्यापारी निर्यातक का नाम और संख्या प्रसंस्करण संयंत्र / हैंडलिंग सुविधा और भंडारण परिसर के पंजीकरण के प्रमाणपत्र पर पृष्ठांकित किया जाएगा। हालांकि, इस तरह के समझौतों का पृष्ठांकन करने के लिए, (क) प्रसंस्करण संयंत्र के प्रमाणपत्र में निर्यातक के नाम का पृष्ठांकन करने , (ख) भंडारण परिसर के प्रमाणपत्र में, और (ग) एक निर्यातक के रूप में पंजीकरण के प्रमाणपत्र में प्रसंस्करण संयंत्र पंजीकरण संख्या का पृष्ठांकन करने के लिए ₹ 15,000/ – (पंद्रह हजार रुपये केवल) का शुल्क एकत्र करने की आवश्यकता है।
- व्यापारी निर्यातकों को कम से कम 3 वर्ष की अवधि के लिए संयंत्र या हैंडलिंग सुविधा के मालिक के साथ एक नियमित लिखित समझौता करना होगा।
- 3 साल के समझौते की शर्त को दरकिनार करने के लिए समझौतों को बार-बार रद्द करने से रोकने की दृष्टि से, एक बार 3 साल के समझौते को समय से पहले समाप्त करने के बाद, निर्यातक को एक समझौते में प्रवेश करने का केवल एक और मौका दिया जाएगा।
- जब व्यापारी निर्यातक, अपने प्रसंस्करण समझौते की समाप्ति पर, किसी अन्य प्रसंस्करण समझौते को नवीनीकृत / दर्ज करना चाहते हैं, तो ऐसे अनुरोध सामान्य होने पर, फील्ड कार्यालयों के प्रमुख द्वारा स्वयं निर्णय लिया जा सकता है, एमपीईडीए मुख्यालय का जिक्र करते हुए यह सत्यापित करते है कि क्या अधिशेष क्षमता आदि और बिना प्रसंस्करण समझौतों का समर्थन किया जा सकता है । मर्चेंट निर्यातकों द्वारा एकाधिक प्रसंस्करण समझौतों के अनुरोधों को एमपीईडीए मुख्यालय द्वारा अनुमोदित करने की आवश्यकता है।
- आमतौर पर किसी भी व्यापारी निर्यातक को अधिशेष क्षमता का उपयोग करने के लिए एक से अधिक प्रसंस्करण संयंत्रों के मालिकों के साथ समझौता करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तथापि, एक से अधिक प्रसंस्करण संयंत्रों के साथ अनुबंधों की अनुमति दी जा सकती है यदि आवेदक के पिछले निर्यात रिकॉर्ड और प्रसंस्करण आवश्यकताओं के आधार पर एमपीईडीए के समक्ष इसकी आवश्यकता स्थापित की जा सकती है। ऐसी आवश्यकता को सिद्ध करने का दायित्व आवेदक पर होगा। समझौतों की अधिकतम संख्या चार (4) तक सीमित होगी। तथापि, एक से अधिक अनुबंध करने के लिए एक आवेदन को क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा विचार और अनुमोदन के लिए मुख्यालय को अग्रेषित करना होगा।
- प्लांट/हैंडलिंग सुविधा के मालिक और व्यापारी निर्यातक, निर्यातक द्वारा भूल-चूक के कृत्यों के लिए संयुक्त रूप से जिम्मेदार होंगे।
- मर्चेंट एक्सपोर्टर्स को हर कंसाइनमेंट के एक्सपोर्ट के लिए इनवॉयस में प्रसंस्करण संयंत्र या हैंडलिंग सुविधा का नाम और नंबर और उसका ईआईए अनुमोदन नंबर बताना होगा।
- व्यापारी निर्यातक जो प्रसंस्करण संयंत्र या हैंडलिंग सुविधा की अधिशेष क्षमता का उपयोग कर रहा है उसे निर्यात करना होगा:
क. अपने ही नाम पर
ख प्रसंस्करण संयंत्र या हैंडलिंग सुविधा के मालिक के नाम पर
ग किसी एक्सपोर्ट हाउस, ट्रेडिंग हाउस, स्टार ट्रेडिंग हाउस या सुपर स्टार ट्रेडिंग हाउस के नाम पर और वह (व्यापारी निर्यातक) अन्य व्यापारी या निर्माता निर्यातकों के नाम पर निर्यात नहीं करेगा।
क. व्यापारी निर्यातक का नाम और संख्या मालिक द्वारा प्रसंस्करण संयंत्र, हैंडलिंग सुविधा और भंडारण परिसर के पंजीकरण के प्रमाणपत्र से हटा दिया जाएगा।
ख. पंजीकरण प्रमाणपत्रों से उसका नाम हटाने के लिए व्यापारी निर्यातक की सहमति आवश्यक नहीं है।
ग. व्यापारी निर्यातक को जारी किया गया एक निर्यातक के रूप में पंजीकरण प्रसंस्करण संयंत्र या हैंडलिंग सुविधा और भंडारण परिसर के पंजीकरण के प्रमाणपत्र से उसका नाम हटाने की तारीख से 12 महीने के लिए वैध होगा।
घ. यदि निर्यातक प्रमाणपत्र किसी अन्य कारण से उससे पहले रद्द नहीं किया जाता है तो निर्यातक प्रमाणपत्र 12 महीने की समाप्ति से पहले किसी अन्य मालिक के साथ समझौता करता है, तो वह वैध रहेगा।
इ. यदि व्यापारी निर्यातक जिसका समझौता समाप्त हो गया है, 12 महीने की समाप्ति से पहले कोई समझौता नहीं करता है या किसी अन्य संसाधक के साथ समझौता नहीं करता है, तो वह केवल उन्हीं समुद्री उत्पादों को निर्यात करेगा जो पहले से संसाधित, पैक और अनुमोदित प्रसंस्करण में संग्रहीत हैं। संयंत्र और किसी भी अन्य प्रसंस्करण संयंत्रों में संसाधित समुद्री उत्पादों का निर्यात नहीं करेगा। निर्यातक को उसके पिछले निर्यातों के लिए देय लाभों का दावा करने में सक्षम बनाने के लिए 12 महीने की अवधि दी गई है।
प्रशीतित समुद्री उत्पादों के व्यापारी निर्यातक जो 2 जून 2005 को या उसके बाद पंजीकृत हैं, उन्हें ‘नए व्यापारी निर्यातक’ के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें जवाबदेही लागू करने और गुणवत्ता शिकायतों और व्यापार विवादों के मामलों में निपटान का सम्मान करने के लिए एमपीईडीए को पांच (5) वर्षों की अवधि के लिए ₹ 15.00 लाख की बैंक गारंटी प्रस्तुत करनी होगी । संबंधित फील्ड अधिकारियों को अनिवार्य रूप से संबंधित बैंक से बैंक गारंटी की सत्यता की जांच करनी चाहिए और यह भी प्रमाणित करना चाहिए कि मुख्यालय को मामले की सिफारिश करते समय बैंक गारंटी बैंक के साथ सत्यापित हो गई है। यह बैंक गारंटी 5 साल की समाप्ति के बाद नवीनीकृत की जाएगी।
व्यापारी निर्यातकों को 5 साल की अवधि के लिए ₹ 10.00 लाख की अतिरिक्त बैंक गारंटी जमा करनी होगी यदि वे दूसरे राज्य में स्थित प्रसंस्करण संयंत्र के साथ दूसरा प्रसंस्करण समझौता करते हैं।
एक व्यापारी निर्यातक जो निर्यात जारी नहीं रखना चाहता है, को बैंक गारंटी की समयपूर्व रिलीज, निर्यातक द्वारा अंतिम खेप(परेषण) के निर्यात की तारीख से एक वर्ष के बाद ही की जाएगी।
व्यापारी निर्यातक जो अधिशेष क्षमता का उपयोग कर रहे हैं, उन्हें प्रसंस्करण संयंत्र या हैंडलिंग सुविधा के मालिक के साथ ₹ 200/- के स्टाम्प पेपर में एक संयुक्त उपक्रम निष्पादित करना होगा कि वे उनके परिसर के संसाधित, पैक और संग्रहीत समुद्री उत्पादों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे। ।
समुद्री उत्पादों के निर्यातकों (निर्माता और व्यापारी निर्यातक दोनों) को जारी निर्यातक के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र की वैधता अवधि तीन (3) वर्ष निर्धारित की गई है।
वैधता अवधि की समाप्ति से पहले संबंधित निर्यातक को पंजीकरण प्रमाणपत्र के नवीनीकरण/पुनर्वैधीकरण के लिए एमपीईडीए से संपर्क करना चाहिए। पंजीकरण प्रमाणपत्र के पुनर्वैधीकरण के लिए पृष्ठांकन शुल्क के रूप में ₹1000/- का शुल्क लिया जाएगा।
- मीट्रिक टन और प्रतिदिन से कम की फ्रीजिंग या फ्रीज-सुखाने की क्षमता वाले प्रसंस्करण संयंत्रों में, केवल मालिक को ही प्रसंस्करण की अनुमति है। यदि वह संसाधन नहीं करना चाहता है, तो उसके स्थान पर एक व्यापारी या निर्माता को संसाधन करने की अनुमति दी जा सकती है।
- 10 मीट्रिक टन या उससे कम, लेकिन 5 मीट्रिक टन से अधिक की फ्रीजिंग या फ्रीज सुखाने की क्षमता वाले प्रसंस्करण संयंत्रों में, मालिक के अलावा, एक व्यापारी या निर्माता अधिशेष क्षमता का उपयोग कर सकता
- 10 मीट्रिक टन से अधिक की फ्रीजिंग या फ्रीज सुखाने की क्षमता वाले प्रसंस्करण संयंत्रों में मालिक और अधिकतम दो व्यापारी या निर्माता निर्यातकों को अनुमति है।
- एक जीवित मत्स्य प्रबंधन सुविधा के मालिक, सूखे मत्स्य से निपटने की सुविधा या ठंडा मत्स्य से निपटने की सुविधा को 2 व्यापारी या निर्माता निर्यातकों को जीवित मत्स्य, सूखी या ठंडी मत्स्य, जैसा भी मामला हो, हैंडलिंग सुविधा की क्षमता की परवाह किए बिना, हैंडलिंग सुविधा की अधिशेष क्षमता का उपयोग करने की अनुमति है।
- जब एक प्रसंस्करण संयंत्र या हैंडलिंग सुविधा का मालिक अपने प्रसंस्करण संयंत्र या हैंडलिंग सुविधा से प्रसंस्करण और निर्यात नहीं करना चाहता है, तो उसे उसके स्थान पर एक अतिरिक्त व्यापारी या निर्माता निर्यातक को लेने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि, उसे रद्द करने के लिए अपने निर्यातक प्रमाणपत्र को अभ्यर्पण (सरेंडर) करना होगा, अगर उसके पास अन्य प्रसंस्करण संयंत्र या हैंडलिंग सुविधा का स्वामित्व और संचालन नहीं है।
Route through Merchant Exporter is an Export House, a Trading House, Star Trading House or Super Star Trading House possessing a certificate of approval issued by the Director General of Foreign Trade. Separate endorsement regarding utilization of surplus capacity of processing plants etc need not be required as Route through Merchant Exporters are to export marine products of either manufacturer exporters or merchant exporters.
आलंकारिक मत्स्य निर्यातक आलंकारिक / एक्वैरियम मत्स्य का निर्यातक है, लेकिन मानव उपभोग के लिए जीवित समुद्री उत्पादों का निर्यातक नहीं है।
एक निर्माता निर्यातक एक निर्यातक है जो एक अनुमोदित प्रसंस्करण संयंत्र या हैंडलिंग सुविधा का मालिक है, या उसने पट्टे पर एक प्रसंस्करण संयंत्र या हैंडलिंग सुविधा ली है और निर्यात उत्पादन के लिए प्रसंस्करण या हैंडलिंग सुविधा का उपयोग करता है। किसी अन्य प्रसंस्करण संयंत्र या हैंडलिंग सुविधा की अधिशेष क्षमता का उपयोग करने के लिए, निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने हैं:
- एक निर्माता निर्यातक को किसी भी संख्या में संयंत्रों से प्रसंस्करण करने की अनुमति है। निर्यातक के रूप में उसके पंजीकरण प्रमाणपत्र में प्रसंस्करण संयंत्र का नाम सूचित करने के लिए जहां वह प्रसंस्करण कर रहा है, वहाँ किसी पृष्ठांकन की आवश्यकता नहीं है ।
- एक निर्माता निर्यातक एमपीईडीए द्वारा निर्धारित शर्तों के साथ तीन साल की अवधि के लिए वैध मालिक के साथ एक नियमित लिखित समझौता करेगा।
- निर्माता निर्यातक जो एक प्रसंस्करण संयंत्र या हैंडलिंग सुविधा की अधिशेष क्षमता का उपयोग करता है, उसे संयंत्र के मालिक या हैंडलिंग सुविधा के साथ ₹ 200/- के स्टाम्प पेपर में एक संयुक्त उपक्रम निष्पादित करना होगा कि वे एमपीईडीए द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार अपने परिसर में संसाधित, पैक और संग्रहीत समुद्री उत्पादों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे।
- जब एक निर्माता निर्यातक दूसरे प्रसंस्करण संयंत्र की अधिशेष क्षमता का उपयोग करता है, तो उसे जारी किए गए निर्यातक के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र पर प्रसंस्करण संयंत्र के नाम और संख्या का समर्थन करने की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि, प्रसंस्करण संयंत्र या हैंडलिंग सुविधा के पंजीकरण के प्रमाणपत्र पर निर्माता निर्यातक के नाम और संख्या का समर्थन किया जाना चाहिए।
निर्यात के लिए एक ही प्रमाणपत्र में एक से अधिक उत्पादों की अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते आवश्यक अनुमोदित सुविधाएं मौजूद हों। इसलिए अलग-अलग मदों के लिए अलग-अलग प्रमाणपत्र जारी करने की आवश्यकता नहीं है। तथापि, निर्यात के लिए अनुमत अतिरिक्त उत्पाद के नाम को प्रभावित करने वाला पृष्ठांकन पंजीकरण प्रमाणपत्र पर किया जाएगा।
यदि कोई मालिक अपने प्रसंस्करण संयंत्र या हैंडलिंग सुविधा से संसाधन /हैंडलिंग और निर्यात नहीं करना चाहता है तो उसे उसके स्थान पर एक निर्यातक को लेने की अनुमति दी जा सकती है। लेकिन मालिक को एक निर्यातक के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द करने के लिए आत्मसमर्पण करना चाहिए जब तक कि वह किसी अन्य संयंत्र या हैंडलिंग सुविधा का मालिक या संचालन (पट्टे पर) न हो।
प्रसंस्करण संयंत्र या हैंडलिंग सुविधा की बिक्री या पट्टे के मामले में, मालिक को जारी किए गए निर्यातक के रूप में पंजीकरण का प्रमाणपत्र अभ्यर्पित और रद्द कर दिया जाएगा।
जब एक विनिर्माता निर्यातक अपने संयंत्र में अपनी प्रसंस्करण पात्रता का समर्पण करता है और दूसरे प्रसंस्करण संयंत्र की अधिशेष क्षमता का उपयोग करता है, तो वह एक व्यापारी निर्यातक बन जाएगा। निर्माता-निर्यातक के रूप में उसे जारी किए गए निर्यातक पंजीकरण प्रमाणपत्र को अभ्यर्पित और रद्द कर दिया जाएगा। एक व्यापारी निर्यातक के रूप में एक नया प्रमाणपत्र फर्म को जारी किया जाएगा, जो दिनांक 23.7.2004 और 27.6.2005 के दिशानिर्देशों के अनुसार सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के अधीन होगा और उसके बाद संशोधित किया जाएगा।
यद्यपि, इस मामले में निम्नलिखित शर्तों के अधीन बैंक गारंटी जमा करने से छूट दी जा सकती है: –
- व्यापारी निर्यातक के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन करने से पहले, आवेदक को समुद्री उत्पादों का निर्यात करना चाहिए, अपने स्वयं के प्रसंस्करण संयंत्र को निर्माता निर्यातक के रूप में न्यूनतम 10 वर्षों की अवधि के लिए संसाधित करना चाहिए ।
- उपरोक्त विनिर्माता निर्यातक के मामले में कोई व्यापार/गुणवत्ता विवाद अनसुलझा नहीं होना चाहिए।
- व्यापारी निर्यातक के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन निर्माता निर्यातक के रूप में संचालन बंद करने के तीन महीने के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- लीज संयंत्र (प्लांट) से संचालित होने वाले निर्माता निर्यातक पात्र नहीं होंगे।
जब कोई व्यापारी निर्यातक किसी प्रसंस्करण संयंत्र की खरीद/पट्टे पर निर्माता निर्यातक बन जाता है, तो दी गई बैंक गारंटी, यदि कोई हो, जारी की जाएगी।
इस मामले में निर्माता/व्यापारी निर्यातक को “रूट थ्रू व्यापारी निर्यातक ” पंजीकरण का एक और प्रमाणपत्र जारी किया जा सकता है।
एक निर्यातक जो निर्यातक प्रमाणपत्र में उल्लिखित मद का निर्यात करने के लिए पात्र है, यदि वह एक नई मद जोड़ना चाहता है तो उसे जारी किए गए प्रमाणपत्र को आत्मसमर्पण करना होगा। क्षेत्रीय कार्यालय निर्यात के लिए अनुमत नई मदों का समर्थन कर सकता है, यह भी सूचित करता है कि जिस तारीख से निर्यातक को आइटम या नई जोड़ी गई मदों को निर्यात करने की अनुमति है।
यदि प्रमाणपत्र गुम हो जाता है, तो धारक संबंधित पंजीकरण कार्यालय को एक डुप्लीकेट (नकल) प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करेगा जिसमें उन परिस्थितियों के बारे में बताया जाएगा जिनके तहत प्रमाणपत्र खो गया था और एक स्थानीय समाचार पत्र में भी विज्ञापन देगा कि पंजीकरण प्रमाणपत्र खो गया है और कोई भी व्यक्ति जो प्रमाणपत्र खो गया है। इसे एमपीईडीए को वापस कर देना चाहिए। यदि 15 दिनों के भीतर कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं होती है, तो प्रमाणपत्र के रूप में एक डुप्लिकेट (नकल) जारी किया जा सकता है, जिस पर नंबर नहीं होगा। जिसके लिए ₹ 5,000/- का शुल्क लगाया जा सकता है।
डुप्लिकेट (नकल) के ऊपर “प्रमाणपत्र संख्या के बदले में जारी किया गया …………….. तिथि ……………….. गुम और अपूरणीय रिपोर्ट किया गया” लिखा जा सकता है।
“जहां सचिव या अन्य अधिकारी इस बात से समाधानप्रद हो कि किसी व्यक्ति ने गलत जानकारी देकर पंजीकरण का प्रमाणपत्र प्राप्त किया है या उसने इस नियम के किसी भी प्रावधान या पंजीकरण प्रमाणपत्र में उल्लिखित शर्तों का उल्लंघन किया है, या किसी भी व्यक्ति ने एक निर्यातक के रूप में पंजीकृत किया गया है, लगातार 12 महीनों की अवधि के दौरान किसी भी समुद्री उत्पाद का निर्यात करने में विफल रहता है जिसके संबंध में वह पंजीकृत है, या यदि सचिव या अन्य अधिकारी समाधानप्रद हैं कि ऐसा व्यक्ति निर्यातक के रूप में जारी रखने के लिए अयोग्य हो गया है, सचिव या ऐसा अधिकारी प्रमाणपत्र रखने वाले व्यक्ति को आदेश द्वारा आपत्ति करने का उचित अवसर देने के बाद पंजीकरण रद्द कर सकता है और उसे ऐसे आदेश की एक प्रति संसूचित कर सकता है।
यदि कदाचार के लिए पंजीकरण रद्द किया जाता है, तो उसी निर्यातक को 3 साल की अवधि के लिए नया पंजीकरण नहीं दिया जाना चाहिए। यदि किसी अन्य कारण से पंजीकरण रद्द किया जाता है, तो एक वर्ष की अवधि के लिए नया पंजीकरण नहीं दिया जाना चाहिए। यद्यपि, निर्माता निर्यातक के मामले में, सभी मामलों में छह महीने से पहले पंजीकरण पुन:स्थापित नहीं किया जाएगा।
नियम 43 के तहत रद्द करने के आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति, आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर, अध्यक्ष से अपील कर सकता है, जो एमपीईडीए नियम के नियम 44 के तहत इस तरह के आदेश की पुष्टि, संशोधन या रद्द कर सकता है।
मत्स्यन पोत
धारा 3 (छ) : “मत्स्यन पोत” का अर्थ एक जहाज या नाव है जो प्रेरक शक्ति के यांत्रिक साधनों से सुसज्जित है जो विशेष रूप से लाभ के लिए समुद्री मत्स्यन में लगा हुआ है।
आउटबोर्ड इंजनों से सज्जित कंट्री क्राफ्ट का प्राधिकरण में पंजीकृत नहीं होना चाहिए।
मत्स्यन जहाजों के मामले में जहां आवेदक का पंजीकृत कार्यालय ऐसे स्थान पर स्थित है जो मत्स्यन जहाज के संचालन के वास्तविक स्थान/आधार से अलग है, पंजीकरण कार्यालय नीचे दर्शाए गए अनुसार होंगे: –
पंजीकृत होने वाली इकाइयां पंजीकरण कार्यालय
- कुल लंबाई 17.5 मीटर और उससे आवेदन में घोषित ‘होम बेस’ के स्थान पर
अधिक का मत्स्यन का पोत अधिकार क्षेत्र रखने वाला कार्यालय
- 17.5 मीटर से कम कुल लंबाई का आवेदक के ‘पते’ के स्थान पर अधिकार
मत्स्यन का पोत क्षेत्र रखने वाला कार्यालय
विधिवत भरा हुआ आवेदन पत्र (फॉर्म-I) निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए:
- मत्स्यन जहाज का लेआउट
- ₹ 200/- के स्टांप पेपर में इस आशय की घोषणा कि मालिक ने एमपीईडीए द्वारा निर्धारित
मानकों का अनुपालन किया है, एमपीईडीए द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले ऐसे
संशोधित मानकों का पालन करने के लिए सहमत है।
- पत्तन प्राधिकरण/राज्य मात्स्यिकी द्वारा जारी पोत पंजीकरण की प्रति।
- निवास प्रमाणपत्र और फोटो की पहचान
- गभीर समुद्र मत्स्यन पोत के मामले में एमएमडी प्रमाणपत्र और एलओपी
आवेदन प्राप्त होने पर, एमपीईडीए का फील्ड कार्यालय प्रविष्टियों, शुल्क की प्राप्ति, हस्ताक्षर, संलग्नक आदि की जांच करेगा।
क. यदि कोई दोष पाया जाता है, तो वापसी के कारण का उल्लेख करते हुए आवेदन वापस किया जाना चाहिए और पार्टियों को दोषों को सुधारने के बाद आवेदन को फिर से प्रस्तुत करने के लिए कहा जा सकता है।
ख. यदि कोई दोष नहीं है तो फील्ड कार्यालय अपने स्वयं के क्षेत्रीय स्टाफ को जहाज के निरीक्षण के लिए नियुक्त कर सकता है या निम्नलिखित स्रोतों में से किसी के माध्यम से सत्यापित कर सकता है, अर्थात, वित्तीय संस्थानों, बंदरगाहों के पंजीकरण विवरण, राज्य मत्स्य पालन विभागों आदि से रिपोर्ट।
यदि पोत मानकों के अनुरूप नहीं है या एमपीईडीए के क्षेत्रीय स्टाफ द्वारा निरीक्षण के लिए जहाज उपलब्ध नहीं हैं तो एक आवेदन को अस्वीकार किया जा सकता है। ऐसे मामलों में, आवेदक को दोषों के एक विवरण सहित नोटिस दिया जाना चाहिए और एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर दोषों को ठीक करने का निर्देश दिया जाना चाहिए, ऐसा नहीं करने पर आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
मत्स्यन जहाजों का निरीक्षण एक अधिकारी द्वारा किया जाएगा जो तकनीकी सहायक के पद से नीचे का न हो।
- प्रमाणपत्र फॉर्म V में जारी किया जाता है और इसे हर 2 साल में दोबारा सत्यापित करना
होता है।
- OAL 42 फीट और उससे अधिक के मत्स्यन जहाजों को “केरल के क्षेत्रीय जल में संचालित
करने की अनुमति नहीं है” एक पृष्ठांकन के साथ पंजीकृत किया गया है।
- बोर्ड पर प्रसंस्करण/भंडारण सुविधाओं वाले मत्स्यन जहाजों को प्रमाणपत्र जारी करते समय,
संक्षिप्त नाम “एफवीपीएस” पंजीकरण के प्रमाणपत्र में शामिल किया गया है।
- प्रसंस्करण और भंडारण की सुविधा वाले मत्स्यन जहाज का पंजीकरण करते समय,
प्रसंस्करण इकाई और जहाज पर भंडारण के लिए अलग पंजीकरण जारी करने के बजाय,
पंजीकरण प्रमाणपत्र में एक पृष्ठांकन किया जाता है।
उन मामलों में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाती है जहां मत्स्यन जहाजों के संबंध में स्वामित्व में परिवर्तन होता है: –
- कोई नया प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया है। निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद मौजूदा प्रमाणपत्र में एक पृष्ठांकन किया जाता है।
- नए मालिक को स्वामित्व के परिवर्तन का एक नया आवेदन पत्र, घोषणा और दस्तावेजी सबूत जमा करना होगा (कोई अन्य दस्तावेज जैसे लेआउट या स्थानीय निकाय से एनओसी आदि की आवश्यकता नहीं है)।
- यदि प्रमाणपत्र में दृष्टिबंधक/ग्रहणाधिकार का नोट है, तो स्वामित्व परिवर्तन का समर्थन करने से पहले संबंधित बैंक की राय प्राप्त करनी होगी।
- यदि दृष्टिबंधक / ग्रहणाधिकार किसी अन्य शाखा या बैंक में बदल दिया जाता है और यदि नई शाखा / बैंक उस मामले में दृष्टिबंधक को नोट करना चाहता है तो नए बैंक / शाखा के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित दृष्टिबंधक को नोट करने के लिए हाइपोथीकेशन डीड की एक प्रति के साथ निर्धारित एक नया फॉर्म जमा करना होगा ।
- लाइनिंग, पेन बोर्ड, शेल्विंग आदि सहित फिश होल्ड को इस तरह से डिजाइन और निर्मित किया जाना चाहिए कि उन्हें ट्रिप के बीच आसानी से साफ और कीटाणुरहित किया जा सके।
- सतह गैर-संक्षारक सामग्री की होनी चाहिए और चिकनी, कठोर और पानी के लिए अभेद्य और दरारों और खाचों से मुक्त होनी चाहिए।
- मत्स्यन नौकाओं में मछली के संपर्क में आने वाली सभी सतहों को साफ रखा जाएगा।
- डेक की सफाई के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी। इस प्रयोजन के लिए पानी छिकड़ने की नली/बाल्टी उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
- तेल या अन्य पदार्थों के उचित भंडारण के लिए पोत पर प्रावधान किया जाएगा, ऐसी प्रकृति की सामग्री का कोई अन्य पदार्थ जो मत्स्य को दूषित या दूषण कर सकता है और सभी मत्स्यों को ऐसे संदूषण से बचाया जाएगा।
- मत्स्यन जहाजों में बर्फ ले जाने की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए।
- मत्स्यन जहाजों में पर्याप्त संचार सुविधाएं और मछुआरे सुरक्षा उपकरण जैसे लाइफ बॉय / लाइफ जैकेट होना चाहिए।
भंडारण परिसर
भंडारण को वह परिसर माना जा सकता है जहां समुद्री उत्पाद, चाहे प्रशीतित, डिब्बाबंद या सूखे वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए संग्रहीत किए जाते हैं।
भंडारण परिसर के मामले में जहां आवेदक का पंजीकृत कार्यालय ऐसे स्थान पर स्थित है जो भंडारण परिसर के संचालन के वास्तविक स्थान/आधार से अलग है, पंजीकरण कार्यालय वह कार्यालय होगा जिसका भंडारण परिसर के स्थान पर अधिकार क्षेत्र होगा।
आवेदन दो प्रतियों में पंजीकरण शुल्क और अन्य संलग्नकों के साथ संबंधित क्षेत्रीय / उप क्षेत्रीय प्रभागों , व्यापार संवर्धन कार्यालय में जमा किया जाएगा, जो भंडारण परिसर के स्थान पर अधिकार क्षेत्र में पंजीकृत / मुख्यालय के स्थान के बावजूद है।
संलग्नक:
- भंडारण परिसर का विस्तृत लेआउट।
- मशीनरी का विवरण, यदि कोई हो
- साइट योजना
4. इस तरह के भंडारण को चलाने के लिए स्थानीय निकाय से अनुमति
शीत (प्रशीतित) भंडारण की क्षमता की गणना निम्नलिखित गणना के अनुसार की जाती है:
लंबाई x चौड़ाई x ऊँचाई 3
जहां तक सूखे मत्स्य भंडारण के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने का संबंध है, सूखे मत्स्य भंडारण की धारण क्षमता का निर्धारण करने के लिए विकसित फॉर्मूला अर्थात 9.255 घन मीटर = 1 मीट्रिक टन (3 मीटर पर स्टैक करने योग्य ऊंचाई पर अधिकतम सीमा के अधीन) का पालन करें।
स्थान और डिजाइन
- भण्डारण परिसर में सड़कों/जलमार्गों से सुगम पहुंच होनी चाहिए।
- फर्श चिकना और इतना ढलान वाला होना चाहिए कि पानी नाली में स्वतंत्र रूप से बह सके।
- छत को ठीक से अछूता होना चाहिए।
- सफाई की सुविधा के लिए फर्श की दीवार के जोड़ों को गोल किया जाएगा।
- दीवारों को फर्श से कम से कम चार फीट की ऊंचाई तक सीमेंट / टाइल / पैनल और अच्छी तरह से पॉलिश किया जाना चाहिए। कोल्ड स्टोरेज की दीवारों को अधिमानतः 6 ”मोटी रूप से अच्छी तरह से अछूता होना चाहिए।
- कोई भी सामग्री फर्श पर जमा नहीं होनी चाहिए।
- सीलिंग और स्टैकिंग के बीच एयर स्पेस भी अधिमानतः 6″ से 8″होना चाहिए ।
- दीवारों और सामग्रियों के बीच हवा का स्थान अधिमानतः 6″ से 8″ तक संग्रहीत किया जाना चाहिए।
मूषक नियंत्रण उपाय:
- भंडारण परिसर मूषक प्रूफ होगा।
- सभी दरवाजे, खिड़कियां और खुलने की क्रिया फ्लाई प्रूफ नेट से सुसज्जित होंगी और सूर्य की किरणों को अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी।
प्रकाश व्यवस्था:
भण्डारों को पर्याप्त रोशनीयुक्त होना चाहिए। प्रवेश द्वार के पास उचित अलार्म स्विच प्रदान किया जाना चाहिए।
शौचालय सुविधाएं:
- सभी शौचालयों में स्वयं बंद होने वाले दरवाजे होने चाहिए और भंडार से शौचालय तक कोई सीधा प्रवेश नहीं होना चाहिए।
वाहन
“वाहन” में एमपीईडीए अधिनियम, 1972 की धारा 3 (सी) के तहत एक वाहक पोत या एक वाहन शामिल है।
स्थानीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र में दिए गए पते के स्थान पर अधिकार क्षेत्र वाला कार्यालय पंजीकरण कार्यालय होगा।
विधिवत भरे हुए आवेदन को संबंधित पंजीकरण कार्यालय में ऑनलाइन जमा किया जा सकता है, जिसके अधिकार क्षेत्र में स्थानीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र में दिया गया पता, ₹ 1,500 के शुल्क और लेआउट, बीमा विवरण, प्रति जैसे अन्य दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है। पंजीकरण के लिए मानकों में दिए गए विवरण के संबंध में वाहन का निरीक्षण करने के लिए क्षेत्रीय स्टाफ को प्रतिनियुक्त किया जाता है।
- वाहनों को अच्छी स्थिति में रखा जाएगा और नियमित जांच इन्सुलेट या रेफ्रिजेरेटेड वाहक की थर्मल दक्षता से की जाएगी।
- मत्स्य और मत्स्य उत्पादों के परिवहन में उपयोग किए जाने वाले सभी वाहनों का निर्माण इस प्रकार किया जाएगा कि वे आसानी से साफ हो सकें।
- भंडारण केबिन को अस्तर करने के लिए प्रयुक्त सामग्री धातु या पानी के लिए अभेद्य अन्य सामग्री की होनी चाहिए।
- वाहन के भंडारण कक्ष का फर्श पानी के लिए अभेद्य टिकाऊ सामग्री से बना होना चाहिए।
- आसान सफाई की सुविधा के लिए भंडारण केबिन के सभी कोनों को गोलाकर किया जाएगा।
- वायु परिसंचरण को सुविधाजनक बनाने के लिए स्टैक्स ( ढेर) के बीच पर्याप्त वायु स्थान प्रदान किया जाना चाहिए।
- लोडिंग शुरू होने से पहले इंसुलेटेड कंटेनर और रेफ्रिजरेशन उपकरणों से लैस वाहनों को प्री-कूल्ड किया जाएगा।
- मत्स्य या मत्स्य उत्पादों को लोड करने से पहले वाहनों की सभी आंतरिक सतहें साफ और आपत्तिजनक गंध से मुक्त होनी चाहिए।
- प्रशीतित मत्स्य और मत्स्य उत्पादों को एक प्रशीतित परिवहन में इस तरह से लोड किया जाना चाहिए जिससे लोड के ऊपर, नीचे और किनारों पर हवा के मुक्त संचलन की व्यवस्था हो। ऊपर से 75 मिमी, फर्श से 25 मिमी और प्रत्येक तरफ से 12.5 मिमी की न्यूनतम हवा की जगह प्रदान की जानी चाहिए।
- मत्स्य और मत्स्य उत्पादों के संपर्क में आने वाले उपकरण, पात्र और कंटेनरों की सभी मदों को प्रतिदिन स्वच्छ और उपयुक्त डिटर्जेंट से धोया और साफ़ किया जाना चाहिए। डिटरजेंट से सफाई करने के बाद वाहनों और उपकरणों के डिब्बे की सभी सतहों को साफ ताजे पानी से साफ किया जाएगा।
- मत्स्य परिवहन से पहले और बाद में, मत्स्य कंटेनरों और वाहनों के ले जाने वाले डिब्बे को धोया जाएगा, और उनके फर्श को पानी और उपयुक्त डिटर्जेंट से साफ किया जाएगा और साफ ताजे पानी से धोया जाएगा। प्रशीतित मत्स्य के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहनों को साफ रखा जाएगा।
- लोडिंग और अनलोडिंग कार्यों के बीच किसी भी अंतराल के दौरान, यांत्रिक प्रशीतन उपकरण को चालू रखा जाएगा और संचालन में रखा जाएगा और कंटेनरों और वाहनों के दरवाजे बंद रखे जाएंगे।
प्री प्रोसेसिंग सेंटर/पीलिंग शेड
पूर्व-प्रसंस्करण संयंत्र / पीलिंग शेड एमपीईडीए द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार निर्मित एक इमारत है जहां समुद्री उत्पादों को छील दिया जाता है या अन्यथा पूर्व-प्रसंस्करण के अधीन किया जाता है।
पंजीकरण कार्यालय के अधिकार क्षेत्र को तय करने के प्रयोजनों के लिए, आवेदक फर्म के मुख्यालय /पंजीकृत कार्यालय का स्थान निर्णायक कारक है। तथापि, पूर्व-प्रसंस्करण केंद्र/पीलिंग शेड के मामले में जहां आवेदक का पंजीकृत कार्यालय ऐसे स्थान पर स्थित है जो पूर्व-प्रसंस्करण केंद्र/पीलिंग शेड के संचालन के वास्तविक स्थान/आधार से भिन्न है, पंजीकरण कार्यालय पूर्व-प्रसंस्करण केंद्र /पीलिंग शेड के स्थान पर अधिकार क्षेत्र वाला कार्यालय हो।
1.विन्यास
2.घोषणा
3.स्थानीय निकाय से अनुमति
4.टाइटल डीड की प्रमाणित प्रति
5.पट्टेदार के मामले में, पट्टा विलेख प्रस्तुत किया जाना चाहिए
6.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति।
- पूर्व-प्रसंस्करण केंद्र /पीलिंग शेड की क्षमता निर्धारित करने में क्या मापदंड अपनाए जाते हैं?
पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रपत्र VI(a) में जारी किया जाता है; पीलिंग शेड की प्रसंस्करण क्षमता का निर्धारण करने में सीआईएफटी द्वारा विकसित सूत्र का पालन किया जाता है, अर्थात,
तल क्षेत्र वर्ग मीटर x 40 किग्रा
1.1 वर्ग मी
जो कि किलोग्राम में प्रसंस्करण क्षमता को सूचित करेगा।
1.पीपीसी के तत्काल दृष्टिकोण को प्रवेश के सामने 8 मीटर तक कंक्रीट या टारड या टर्फ किया जाना चाहिए।
2.पूर्व-प्रसंस्करण केंद्रों को स्थायी प्रकृति के भवन में रखा जाएगा, जो हवा से उड़ने वाली धूल जैसे सामान्य जलवायु खतरों से पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करता है और पर्याप्त स्वच्छ परिस्थितियों में काम करने के लिए पर्याप्त आकार का होगा। उनका डिज़ाइन और लेआउट ऐसा होना चाहिए जिससे उत्पाद के दूषित होने से बचा जा सके। भवन के साफ और दूषित हिस्सों को ठीक से अलग किया जाना चाहिए।
3.खाद्य प्रबंधन क्षेत्रों को आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग किए जाने वाले क्षेत्र से पूरी तरह से अलग किया जाएगा।
4.उत्पादों का पूर्व-प्रसंस्करण इस तरह से होना चाहिए कि संभावित क्रॉस-संदूषण को रोकने के लिए काम के सुचारू और व्यवस्थित प्रवाह को सुविधाजनक बनाया जा सके।
5.पर्याप्त प्राकृतिक या कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था होनी चाहिए। बल्ब और ट्यूबों में संरक्षित आवरण होना चाहिए।
6.ताजी हवा प्रदान करने के लिए प्राकृतिक या यांत्रिक वेंटिलेशन सिस्टम के लिए पर्याप्त सुविधाएं होनी चाहिए। वेंटीलेशन ओपनिंग, यदि कोई हो, को फ्लाई प्रूफिंग व्यवस्था के साथ प्रदान किया जाएगा।
7.कच्चे माल प्राप्त करने वाले क्षेत्र सहित पूर्व-प्रसंस्करण क्षेत्रों को प्रभावी फ्लाई-प्रूफिंग व्यवस्था प्रदान की जाएगी। पूर्व-संसाधित क्षेत्र में कीड़ों, मूषकों, पक्षियों और जानवरों के प्रवेश को रोकने के लिए भी उपयुक्त कदम उठाए जाएंगे। निवारक और नियंत्रण प्रणालियों को उपयुक्त आरेख में दर्शाया जाएगा जो निरीक्षण के लिए उपलब्ध इकाई का एक स्थायी दस्तावेज होगा ।
- एक उन्नत प्लेटफॉर्म होगा जहां कच्चे माल को प्राप्त करने वाले क्षेत्र में ले जाने से पहले कच्चे माल को उतार दिया जाता है। इस प्लेटफॉर्म के किनारों और शीर्ष को बाहरी प्रदूषण से पर्याप्त रूप से संरक्षित किया जाना चाहिए। तैयार उत्पादों को लोड करने के लिए उन्नत प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा। रिसीविंग एरिया और लोडिंग एरिया को पर्याप्त रूप से अलग किया जाएगा।
9.खाद्य प्रबंधन क्षेत्र की दीवारों का भीतरी भाग चिकनी सतह का होना चाहिए, जो फर्श से 1 मीटर तक धोने योग्य हो।
- फर्श से 1.5 मीटर तक की दीवारें संरचनात्मक खंभों को छोड़कर प्रक्षेपण से मुक्त होंगी।
- दीवार से दीवार और दीवार से फर्श के जंक्शनों को या तो गोलाकार किया जाएगा या ऐसा होना चाहिए जिससे उचित सफाई हो सके।
- छत दरारों और खुले जोड़ों से मुक्त होनी चाहिए और चिकनी जलरोधक, हल्के रंग की और साफ करने में आसान होनी चाहिए।
- सभी दरवाजे और खिड़कियां टिकाऊ और जंग प्रतिरोधी सामग्री से बने होंगे और स्वयं बंद होने वाले प्रकार के होंगे और फ्लाई प्रूफिंग व्यवस्था के साथ साफ करने में आसान होंगे।
- सभी खिड़कियों की चौखट अंदर की ओर झुकी हुई हों।
- पूर्व्-संसाधन क्षेत्र में सभी प्रवेश बिंदुओं को न्यूनतम 1.3 X 1.3 X 0.05 मीटर के पैर धोने के गड्ढे के साथ प्रदान किया जाएगा। गड्ढे में पीने योग्य पानी और कीटाणुनाशक उपलब्ध कराया जाएगा। रुके हुए पानी से क्रॉस संदूषण से बचने के लिए स्थिर पानी को लगातार अंतराल पर बदलना चाहिए। फुट डिप की कम चौड़ाई स्वीकार्य हो सकती है जब तक कि यह चौड़ाई मजदूरों के लिए कूदना संभव नहीं बनाती है।
- धूल और अन्य कीड़ों के प्रवेश को रोकने के लिए सभी वार्डों में हवा के पर्दे लगे होने चाहिए।
- पूर्व-संसाधन क्षेत्र में सभी प्रवेश बिंदुओं को हाथों की सफाई और कीटाणुरहित करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।
- उपकरण और काम करने वाले उपकरण जैसे टेबल, कंटेनर, कन्वेयर बेल्ट, चाकू और उपयोग किए जाने वाले अन्य बर्तन चिकनी जंग प्रतिरोधी सामग्री, साफ करने में आसान और कीटाणुरहित होने चाहिए।
- अखाद्य या दूषित सामग्री के लिए उपयोग किए जाने वाले बर्तन विशिष्ट चिह्न या रंग या छाया से पहचाने जाएंगे और खाद्य उत्पादों को संभालने के लिए उपयोग नहीं किए जाएंगे। कार्य क्षेत्रों से कचरे को बार-बार हटाने के लिए पर्याप्त कचरा पात्र उपलब्ध कराए जाएंगे।
- जहां शेष कच्चे माल या पूर्व-प्रसंस्कृत सामग्री को बर्फ के साथ संग्रहीत किया जा सकता है, वहां डिब्बे के रूप में उपयुक्त सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। इन कंटेनरों में उपयोग के दौरान पानी की निरंतर निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए।
- चिल रूम का फर्श जलरोधक, साफ करने में आसान और कीटाणुरहित होना चाहिए और इस तरह से बिछाया जाना चाहिए कि पानी की निकासी की सुविधा हो या पानी निकालने के लिए उपकरण उपलब्ध कराए जाएं।
- दीवारें चिकनी सतह वाली होंगी और टिकाऊ, अभेद्य और साफ करने में आसान होंगी।
- छत या छत के अस्तर को साफ करना आसान हो ।
- दरवाजे टिकाऊ सामग्री और साफ करने में आसान होने चाहिए
- रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए।
- चिल रूम का निष्क्रिय तापमान 0 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए।
- चिल रूम को अच्छी हाइजीनिक स्थिति में रखा जाएगा।
- पानी की पर्याप्त आपूर्ति (आईएस 4251) के लिए नगरपालिका आपूर्ति / या अनुमोदित पेयजल या वैकल्पिक रूप से स्वच्छ समुद्री जल या उपयुक्त प्रणाली द्वारा इलाज किए गए समुद्री जल, दबाव में और पर्याप्त मात्रा में सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।
- पूर्व-संसाधित सामग्री को धोने के लिए पर्याप्त सुविधाएं होनी चाहिए।
- उत्पादों के संदूषण को खत्म करने के लिए अपशिष्ट जल निपटान की व्यवस्था की जाएगी।
- नगरपालिका/स्थानीय निकायों/आईएस 4251 की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले या अनुमोदित बर्फ संयंत्रों से प्राप्त जल से निर्मित अच्छी गुणवत्ता वाली बर्फ की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराने की सुविधाएं।
- एक परिवर्तन कक्ष/विश्राम कक्ष उपलब्ध कराया जाएगा जहां मजदूर पूर्व-प्रसंस्करण क्षेत्रों में बाहरी संदूषकों के प्रवेश को कम करने के लिए कपड़े बदलने और/या एप्रन, कैप आदि लगाने और अंतराल पर आराम करने में सक्षम होंगे। यदि उपलब्ध कराए गए शौचालय सीधे कार्य क्षेत्रों में नहीं खुलेंगे।
- छीलने की प्रक्रिया टेबल टॉप पर की जानी चाहिए, जिसकी सतह चिकनी और साफ करने में आसान होनी चाहिए।
- कच्चे माल और तैयार उत्पाद को परिवहन के साफ-सुथरे और साफ-सुथरे साधनों में ले जाया जाएगा।
- संसाधन संयंत्र /पूर्व-संसाधन सेंटर/हैंडलिंग सेंटर में छिलने वाली विदेशी श्रिम्प प्रजातियों का कच्चा माल तटीय जलकृषि प्राधिकरण/राज्य मत्स्य पालन विभाग के पास पंजीकृत फार्म से होगा और संयंत्र /केंद्र 100% ट्रेसबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए सभी दस्तावेजों का रखरखाव करेगा।
सूखे/नमकीन समुद्री उत्पादों को हैंडलिंग के लिए स्थापना
यदि आवेदक का पंजीकृत कार्यालय ऐसे स्थान पर स्थित है जो स्थापना/हैंडलिंग केंद्र के वास्तविक स्थान/ हैंडलिंग के आधार से भिन्न है, तो पंजीकरण कार्यालय वह कार्यालय होगा जिसका अधिकार क्षेत्र स्थापना/ हैंडलिंग केंद्र के स्थान पर होगा।
विधिवत भरे हुए दो प्रतियों में आवेदन पत्र को निर्धारित शुल्क और संलग्नकों के साथ संबंधित पंजीकरण कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज हैं:
- प्लांट ले-आउट
- घोषणा:
- ऐसी प्रोसेसिंग यूनिट चलाने के लिए स्थानीय निकाय से अनुमति।
- टाइटल डीड की प्रमाणित प्रति।
- प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से निकासी प्रमाणपत्र, अन्य दस्तावेज, यदि कोई हो, जैसा कि पंजीकरण
द्वारा आवश्यक हो
- मालिकों / भागीदारों / निदेशकों / ट्रस्टियों आदि के नाम और पते (स्वामित्व के समर्थन में
दस्तावेजी साक्ष्य)।
- मशीनरी की सूची, यदि कोई हो।
सूखे/नमकीन समुद्री उत्पादों को हैंडलिंग के लिए प्रतिष्ठान का पंजीकरण निम्नलिखित मानदंडों के अधीन होगा:
- नमकीन बनाने का कार्य विभिन्न परिसरों में होता है और जहां अन्य कार्य किए जाते हैं उस परिसर से पर्याप्त रूप से हटा दिया जाता है ।
- मत्स्य की सतह से पानी निकालने के लिए वजन, सीमेंटेड टैंक / धोने के लिए जंग प्रतिरोधी बर्तन और रैक की सुविधा होनी चाहिए।
- मत्स्य की ड्रेसिंग के लिए टेबल उपलब्ध कराई जाए। मत्स्य की ड्रेसिंग करने के बाद, इसे अच्छी तरह से धोया जाना चाहिए। धुली हुई मत्स्य से अतिरिक्त पानी निकालने के लिए, छेद के साथ गैर-संक्षारक विस्तारित जाल के साथ एक मेज प्रदान की जानी चाहिए।
- मत्स्य उत्पादों के उपचार में उपयोग किए जाने वाले नमक को साफ और इस तरह से संग्रहित किया जाना चाहिए कि संदूषण को रोका जा सके। नमक के बचे हुए हिस्से, यदि कोई हों, का पुन: उपयोग नहीं किया जाएगा।
- नमकीन या ब्राइनिंग के लिए उपयोग किया जाने वाला कोई भी कंटेनर इस प्रकार का होगा जो नमकीन या ब्राइनिंग प्रक्रिया के दौरान किसी भी संदूषण को रोकता है।
- नमकीन या ब्राइनिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले कंटेनरों या क्षेत्रों को उपयोग से पहले साफ किया जाना चाहिए।
- मत्स्य को प्रत्येकी रूप से मांस की तरफ से अच्छी तरह से नमकीन किया जाना चाहिए और कारिंग टब में व्यवस्थित किया जाना चाहिए। फर्श के सीधे संपर्क से बचने और फर्श की उचित सफाई की अनुमति देने के लिए टब को उन्नत प्लेटफॉर्म पर रखा जाएगा।
- सुखाने:- सुखाने के लिए निम्नलिखित विधियों में से किसी एक का उपयोग किया जाएगा।
(क) धूप में सुखाना :-
- मत्स्य को खुली धूप में साफ जगह पर सुखाया जाना चाहिए लेकिन प्रदूषण और यातायात से दूर।
- छोटी मत्स्यों को बाहर नहीं निकाला जा सकता है। बड़ी मछली को किसी अनुमोदित स्थान पर सुखाने से पहले निकाल कर धोया जाना चाहिए।
- धोने के लिए पीने योग्य पानी का उपयोग किया जाना चाहिए।
- मत्स्य को चबूतरे पर सुखाने के लिए सीमेंटेड या ब्लैकटॉप वाले किसी भी क्षेत्र का उपयोग किया जाएगा। अन्य उद्देश्यों के लिए सीमेंटेड मैदानों का उपयोग, और चबूतरे के नीचे मत्स्य की धुलाई और सफाई भी निषिद्ध है।
- मत्स्य को चबूतरे पर लटकाते समय निचली पंक्तियों को जमीन से कम से कम 0.8 मीटर की ऊंचाई पर रखा जाना चाहिए।
(ख) कृत्रिम सुखाना :
- बंद कमरों की दीवारें और छत, जो कृत्रिम परिस्थितियों में मत्स्य के शुष्क इलाज के लिए अभिप्रेत हैं, चिकनी होनी चाहिए और आसानी से स्वच्छता उपचार के अधीन होनी चाहिए।
- कृत्रिम अवस्था में मत्स्यों के शुष्कन के लिए बनाए गए कक्षों में दूरी के मापक यंत्र लगे होने चाहिए।
(ग) भवन और सुविधाएं:
- पैकिंग प्रतिष्ठान को सामान्य जलवायु खतरों से पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करते हुए स्थायी प्रकृति के भवन में रखा जाएगा। डिजाइन और लेआउट ऐसा होना चाहिए जिससे उत्पाद के संदूषण को रोका जा सके।
- खाद्य प्रबंधन क्षेत्रों को आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग किए जाने वाले क्षेत्र से पूरी तरह से अलग किया जाएगा।
- पर्याप्त प्राकृतिक या कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था होनी चाहिए (110 – 220 लक्स)
- पर्याप्त वेंटिलेशन होना चाहिए।
- पैकिंग क्षेत्र को प्रभावी फ्लाई प्रूफिंग और कीड़ों, मूषकों, पक्षियों और जानवरों के प्रवेश को प्रतिबंधित उपायों के साथ प्रदान किया जाएगा।
- कमरों का फर्श, दीवारें और छत चिकनी होनी चाहिए और स्वच्छता उपचार के अधीन होना चाहिए।
- सभी प्रवेश स्थलों पर पैर धोने और हाथ धोने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
- उपकरण और बर्तन जंग प्रतिरोधी सामग्री, साफ करने में आसान और कीटाणुरहित होने
चाहिए।
- कार्य क्षेत्र से कचरे को बार-बार हटाने के लिए पर्याप्त कचरा पात्र उपलब्ध कराए जाएंगे।
खाना पकाने या खाने के लिए साफ और तैयार मत्स्य और निष्कासन कचरे का
पृथक्करण तेजी से होगा।
- मजदूरों के लिए चेंज रूम की व्यवस्था की जाएगी। कर्मचारी उपयुक्त साफ काम करने
वाले कपड़े और टोपी पहनेंगे।
- पुरुष और महिला कामगारों के लिए अलग-अलग शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराई
जाएगी।
- उपकरण या उत्पादों पर प्रतिकूल प्रभाव को रोकने के लिए डिटर्जेंट और कीटाणुनाशक
इस तरह से रखे जाएंगे।
- मत्स्य उत्पादों के संदूषण को रोकने के लिए स्वच्छता की संतोषजनक शर्तों के तहत पैकिंग की जाएगी।
- पैकेजिंग परिवहन के दौरान मौसम के कहर से बचाने के साथ-साथ हैंडलिंग के कारण
होने वाले नुकसान से बचाने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए।
- यदि लेआउट, डिजाइन या क्षमता में किसी भी तरह के बदलाव की आवश्यकता है, तो मालिक को इसे प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित करवाना चाहिए।
- मालिक को समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा जारी सूखे/नमकीन मत्स्य की पैकिंग, संरक्षण और निर्यात के संबंध में नियमों या किसी अन्य निर्देशों का पालन करना चाहिए।
- उत्पादों की पैकेजिंग करते समय मालिक को केवल अनुमोदित परिरक्षकों/एडिटिव्स, यदि कोई आवश्यक हो, का उपयोग करना चाहिए।
- इस प्रतिष्ठान के पैकिंग क्षेत्र में कोई भी रसायन, डिटर्जेंट या रिपेलेंट नहीं रखा जाना चाहिए या संग्रहीत नहीं किया जाना चाहिए।
- इस प्रतिष्ठान और इसके परिसर को साफ-सुथरा, स्वच्छ और सफाईकारक रखा जाना चाहिए।
- मालिक को इस प्रतिष्ठान को हमेशा प्राधिकरण द्वारा निर्धारित या अपनाए गए मानकों के अनुरूप बनाए रखना चाहिए।
- प्राप्त, हैंडल, पैक की गई और निर्यात की गई सूखी/नमकीन मत्स्य की मात्रा को दर्शाने वाले रजिस्टर में मालिक को दैनिक लेखा-जोखा रखना चाहिए और एमपीईडीए के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण समय मांग पर रजिस्टर उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
- इस प्रमाणपत्र की एक प्रति प्रतिष्ठान में प्रमुखता से प्रदर्शित की जानी चाहिए।
- मालिक को पंजीकरण के इस प्रमाणपत्र को हर दो साल में दोबारा सत्यापित करवाना चाहिए।
- स्वामित्व स्थानांतरित होने की स्थिति में, स्थानांतरी को इस प्रमाणपत्र में स्वामित्व परिवर्तन का समर्थन प्राप्त करना चाहिए।
- संसाधन संयंत्र /पूर्व -प्रसंस्करण सेंटर/हैंडलिंग सेंटर में संसाधित विदेशी श्रिम्प प्रजातियों का कच्चा माल तटीय जलकृषि प्राधिकरण/राज्य मात्स्यिकी विभाग के पास पंजीकृत फार्म से होगा और प्लांट/केंद्र 100% ट्रेसबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए सभी दस्तावेजों का रखरखाव करेगा।
चूंकि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) सूखे मत्स्य हैंडलिंग केंद्रों के लिए निकासी प्रमाणपत्र जारी नहीं कर रहा है, जिसमें कहा गया है कि सूखे मत्स्य की पैकिंग को प्रसंस्करण के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है और इसलिए यह उनके दायरे में नहीं आता है। हालांकि, एमपीईडीए के पंजीकरण नियमावली के अनुसार पीसीबी की मंजूरी एक अनिवार्य आवश्यकता है। संभावित सूखे मत्स्य निर्यातकों, जिन्होंने हैंडलिंग केंद्रों में निवेश किया है और अपना व्यवसाय/निर्यात शुरू करने के लिए एमपीईडीए पंजीकरण के अनुमोदन की प्रतीक्षा कर रहे हैं और व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित करने के लिए सामना की जाने वाली कठिनाइयों को देखते हुए, सभी आरडी/एसआरडी को पंजीकृत करने की सलाह दी जाती है। सूखे मत्स्य प्रबंधन केंद्र निम्नलिखित नियमों और शर्तों के अधीन हैं;
- सूखे मत्स्य प्रबंधन केंद्रों के पंजीकरण के लिए आवेदन के साथ संबंधित स्थानीय निकाय और अन्य सभी दस्तावेजों के अनुमोदन के साथ होगा और केवल पीसीबी मंजूरी को छोड़कर संबंधित नियमों और दिशानिर्देशों में निर्धारित अन्य सभी आवश्यकताओं को पूरा करेगा।
- आवेदक को संबंधित मंजूरी के लिए पीसीबी को जमा किए गए आवेदन की एक प्रति और पीसीबी से लागू शुल्क की प्राप्ति की प्रति भी प्रस्तुत करने के लिए कहा जा सकता है।
- आवेदक एक वचनबद्धता भी प्रस्तुत कर सकता है कि वह इसकी प्राप्ति के तुरंत बाद हैंडलिंग सुविधा के संबंध में पीसीबी की मंजूरी प्रस्तुत करेगा।
- संबंधित पीसीबी द्वारा मंजूरी के लिए संबंधित आवेदन को अस्वीकार करने की स्थिति में एमपीईडीए पंजीकरण को अमान्य माना जाएगा। इसे पंजीकरण की पहली शर्त के रूप में कवरिंग लेटर में मुद्रित किया जाएगा।
ताजा / प्रशीतित (ठंडा) मत्स्य हैंडलिंग केंद्र
यदि आवेदक का पंजीकृत कार्यालय किसी ऐसे स्थान पर स्थित है जो स्थापना/हैंडलिंग केंद्र के वास्तविक स्थान/संचालन के आधार से भिन्न है, तो पंजीकरण कार्यालय वह कार्यालय होगा जिसका अधिकार क्षेत्र हैंडलिंग केंद्र के स्थान पर होगा।
विधिवत भरे हुए दो प्रतियों में आवेदन पत्र को निर्धारित शुल्क और संलग्नकों के साथ संबंधित पंजीकरण कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज हैं:
- स्थापना का ले-आउट।
- घोषणा
- ऐसे हैंडलिंग केंद्र को चलाने के लिए स्थानीय निकाय से अनुमति।
- टाइटल डीड की प्रमाणित प्रति।
- प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मंजूरी प्रमाणपत्र, अन्य दस्तावेज यदि कोई पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा आवश्यक हो।
- मालिकों / भागीदारों / निदेशक / न्यासी आदि के नाम और पते (स्वामित्व के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य)।
- मशीनरी की सूची।
- ताजा/ शीतित(ठंडा) मत्स्य हैंडलिंग केंद्र का पंजीकरण निम्नलिखित मानदंडों के अधीन होगा:-
1) इकाइयों के पास शिपमेंट से पहले परेषण (खेप) की गुणवत्ता जांच करने के लिए अंतर विभागीय पैनल (आईडीपी) की व्यवस्था करके निर्यात निरीक्षण परिषद द्वारा विधिवत अनुमोदित योग्य और सक्षम प्रौद्योगिकीविद् होना चाहिए। निर्यात प्रमाणपत्र जारी करने/हस्ताक्षर करने के लिए केवल प्रौद्योगिकीविद् को ही अधिकृत किया जाएगा।
2) यूनिट में समय/तापमान के दुरुपयोग से बचने के लिए बिना देर किए उत्पाद को स्वच्छ तरीके से प्राप्त करने और हैंडल करने के लिए पर्याप्त संख्या में कर्मचारी होंगे।
3) इकाई, गुणवत्ता अभिलेखों के अतिरिक्त, कच्चे माल के नियंत्रण, उत्पादन और पैकिंग नियंत्रण के लिए अभिलेखों को भी बनाए रखेगी जो उत्पाद का पता लगाने की क्षमता के लिए दस्तावेजों द्वारा समर्थित हैं।
4) प्रतिष्ठानों का निरीक्षण और निगरानी, सक्षम प्राधिकारी के तकनीकी कर्मियों द्वारा नियमित रूप से किया जाएगा, जो हर समय ऐसे प्रतिष्ठानों के सभी हिस्सों और प्रासंगिक अधिसूचना की आवश्यकताओं के पालन से संबंधित अभिलेखों तक मुफ्त पहुंच प्राप्त करेंगे। .
II परिसर, भवन और उपकरणों से संबंधित सामान्य शर्तें-
- हैंडलिंग प्रतिष्ठान स्थायी प्रकृति के भवन में रखे जाने चाहिए, जो हवा से उड़ने वाली धूल और बारिश जैसे सामान्य जलवायु खतरों से पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करते हों और पर्याप्त आकार के हों ताकि पर्याप्त स्वच्छ परिस्थितियों में काम किया जा सके। उनका डिज़ाइन और लेआउट ऐसा होना चाहिए जिससे उत्पाद के दूषित होने से बचा जा सके। भवन के साफ और दूषित हिस्सों को ठीक से अलग किया जाना चाहिए।
- पैकिंग सामग्री जैसे स्टायरोफोम बॉक्स, प्लास्टिक शीट आदि के लिए अलग भंडारण सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि इसे संभावित खतरों से बचाया जा सके।
- हैंडलिंग क्षेत्रों को आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग किए जाने वाले क्षेत्र से पूरी तरह से अलग किया जाएगा।
- विभिन्न वर्गों का लेआउट अर्थात, कच्चा माल प्राप्त करने वाला अनुभाग, सफाई और धुलाई अनुभाग, आइसिंग अनुभाग, पैकिंग अनुभाग आदि ऐसा होना चाहिए जो संभावित क्रॉस संदूषण को रोकने के लिए कार्य के सुचारू और व्यवस्थित प्रवाह की सुविधा प्रदान करे।
- पर्याप्त प्राकृतिक और/या कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था होनी चाहिए।
- पर्याप्त फ्लाई प्रूफ / कीट नियंत्रण व्यवस्था के साथ पर्याप्त वेंटिलेशन होना चाहिए।
- 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान बनाए रखने के लिए एक चिल रूम / आइस स्टोर होना चाहिए। चिल रूम की अनुपस्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था जैसे कि पर्याप्त संख्या में इंसुलेटेड बॉक्स या कंटेनर बनाए जाने चाहिए।
- यदि चिल रूम प्रदान किया जाता है, तो यह निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करेगा।
क. फर्श जलरोधक और साफ करने में आसान होना चाहिए।
ख. दीवार की सतह चिकनी होनी चाहिए और वह टिकाऊ, अभेद्य और साफ करने में आसान, फर्श से 1 मीटर तक धोने योग्य होनी चाहिए।
ग. छत या छत के अस्तर को साफ करना आसान होगा।
घ. दरवाजा टिकाऊ सामग्री का होना चाहिए, स्वचालित दरवाजे के साथ फिट और साफ करने में आसान होना चाहिए ।
ड. रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए।
च. चिल रूम को अच्छी साफ-सफाई की स्थिति में रखा जाएगा।
छ. पिघला हुआ पानी बाहर निकलने के लिए पर्याप्त जल निकासी की सुविधा होनी चाहिए।
- कार्य कक्ष में प्रवेश करने से पहले ड्रेस, गम बूट, हेडगियर आदि बदलने का प्रावधान होनी चाहिए ।
- प्रवेश द्वार पर हाथ से संचालित न किए जाने वाले नल और लिक्विड साबुन के साथ वॉश बेसिन उपलब्ध कराए जाएंगे (20 कार्मिकों के लिए एक)
- बाहर की ओर खुलने वाली सभी खिड़कियों और दरवाजों में फ्लाई प्रूफिंग की व्यवस्था की जाएगी।
- परिसर और हैंडलिंग क्षेत्रों में कीड़ों, पक्षियों, मूषकों और जानवरों के प्रवेश को प्रतिबंधित करने के लिए उपयुक्त उपाय किए जाएंगे।
- खाद्य प्रबंधन क्षेत्र का फर्श जलरोधक, साफ करने में आसान और कीटाणुरहित होना चाहिए और इसे इस तरह से बिछाया जाना चाहिए कि आसानी से पानी की निकासी की सुविधा हो या पानी निकालने के लिए उपकरण उपलब्ध कराए जाएं। फर्श पर पानी का ठहराव नहीं होना चाहिए।
- हैंडलिंग क्षेत्रों की आंतरिक दीवार टिकाऊ और चिकनी सतह वाली होनी चाहिए जो साफ करने में आसान और अभेद्य, जलरोधक और हल्के रंग की हो।
- छत दरारों और खुले जोड़ों से मुक्त होनी चाहिए और चिकनी, जलरोधक, हल्के रंग की और साफ करने में आसान होनी चाहिए।
- हैंडलिंग क्षेत्रों में प्रवेश स्थल को उपयुक्त आकार के पैर धोने के गड्ढे के साथ प्रदान किया जाएगा। गड्ढे में पीने योग्य पानी और कीटाणुनाशक उपलब्ध कराया जाएगा। स्थिर पानी को समय-समय पर बदलते रहना चाहिए।
- मछलियों की छंटाई और ग्रेडिंग टेबल के ऊपर की जाएगी। खाद्य संपर्क सतह होने के कारण टेबल टॉप चिकनी, संक्षारण प्रतिरोधी और गैर-विषाक्त सामग्री, साफ करने और कीटाणुरहित करने में आसान होना चाहिए।
- मछलियों को अलग-अलग टेबलों पर गटिंग और ड्रेसिंग करने का काम किया जाएगा।
- उपकरण और काम करने वाले साधन चिकने जंग प्रतिरोधी और गैर-विषैले पदार्थों के होने चाहिए, जिन्हें साफ करना और कीटाणुरहित करना आसान हो।
- अखाद्य या दूषित उत्पादों के लिए उपयोग किए जाने वाले बर्तनों को पहचान योग्य चिह्न, आकार या रंग के साथ उपयुक्त रूप से पहचाना जाएगा और खाद्य उत्पादों को संभालने के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा।
- प्रसंस्करण के लिए उपयोग किए जाने वाले पानी और बर्फ का मानक आईएस 4251 (रेडियोलॉजी आवश्यकता को छोड़कर) के अनुसार होगा। आईएस मानदंडों के अनुसार पानी और बर्फ का पेयता प्रमाणपत्र अनुमोदन के समय प्रदान किया जाएगा। प्रतिष्ठान सूक्ष्मजीवविज्ञानी मापदंडों के लिए पानी और बर्फ का परीक्षण करेंगे। पानी और बर्फ की पर्याप्त आपूर्ति की सुविधा उपलब्ध होगी।
- संसाधित उत्पादों को दूषित किए बिना अपशिष्ट जल के आसान निपटान के लिए सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।
- पेय जल से बर्फ बनाई जाए।
- गैर संक्षारक धातु से बना आइस क्रशर उपलब्ध कराया जाएगा।
III. स्वच्छता की सामान्य शर्तें
क. परिसर और उपकरणों पर लागू स्वच्छता की सामान्य शर्तें
क. मत्स्य उत्पादों पर काम करने के लिए उपयोग किए जाने वाले फर्श, दीवारें और पार्टीशियन , छत या छत के अस्तर, उपकरण और उपकरण को स्वच्छता और मरम्मत की संतोषजनक स्थिति में रखा जाना चाहिए, ताकि वे उत्पादों के लिए संदूषण का स्रोत न बनें।
ख. मूषकों, कीड़ों और किसी भी अन्य कृमि को परिसर से और उपकरणों से व्यवस्थित रूप से समाप्त किया जाना चाहिए।
ख. कर्मचारियों पर लागू स्वच्छता की सामान्य शर्तें
क. सफाई के उच्चतम संभव मानक कर्मचारियों की आवश्यकता है। वे उपयुक्त साफ काम करने वाले कपड़े और हेडगियर पहनेंगे जो बालों को पूरी तरह से घेर लेते हैं। यह विशेष रूप से उजागर मत्स्य उत्पादों को हैंडल करने वाले व्यक्तियों पर लागू होता है।
ख. मत्स्य उत्पादों को हैंडल करने और तैयार करने के लिए सौंपे गए कर्मचारियों को अपने हाथ कम से कम हर बार काम फिर से शुरू होने पर धोने की आवश्यकता होगी ।
ग. मत्स्यन वाले क्षेत्रों में हाथ में चोट लगने वाले मजदूरों कों अनुमति नहीं दी जाएगी।
घ. मत्स्य उत्पादों के कार्य परिसर में धूम्रपान, थूकना, खाना-पीना प्रतिबंधित रहेगा।
ड. नियोक्ता मत्स्य उत्पादों को दूषित करने के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को काम करने और उन्हें संभालने से रोकने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगा, जब तक कि इस बात का सबूत न हो कि ऐसे व्यक्ति जोखिम के बिना ऐसा कर सकते हैं। भर्ती किए जाने पर, मत्स्य उत्पादों पर काम करने वाले और उन्हें हैंडल करने वाले किसी भी व्यक्ति को एक चिकित्सा प्रमाणपत्र द्वारा यह साबित करने की आवश्यकता होगी कि इस तरह के रोजगार में कोई बाधा नहीं है। ऐसे व्यक्ति की चिकित्सा पर्यवेक्षण राष्ट्रीय कानून द्वारा शासित होगी।
- यदि लेआउट, डिजाइन या क्षमता में किसी भी तरह के बदलाव की आवश्यकता है, तो मालिक
को इसे प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित करवाना चाहिए।
- मालिक को समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा जारी समुद्री उत्पादों के हैंडलिंग, संरक्षण और
पैकिंग के संबंध में विनियमों या किसी अन्य निर्देशों का पालन करना चाहिए।
- उत्पादों को पैक करते समय मालिक को केवल अनुमोदित परिरक्षकों, यदि कोई आवश्यक हो,
तो उपयोग करना चाहिए।
- इस इकाई के हैंडलिंग क्षेत्र में कोई रसायन, डिटर्जेंट या रिपेलेंट नहीं रखा जाना चाहिए या
संग्रहीत नहीं किया जाना चाहिए।
- इस हैंडलिंग केंद्र और इसके परिसर को साफ-सुथरा, स्वच्छ और सफाईकारक रखा जाना
चाहिए।
- मालिक को हमेशा प्राधिकरण द्वारा निर्धारित या अपनाए गए मानकों के अनुरूप संचालन
केंद्र का रखरखाव करना चाहिए।
- प्राप्त, हैंडल, पैक की गई और निर्यात की गई ताजी/ठंडी मत्स्य की मात्रा को दर्शाने वाले
रजिस्टर में मालिक को दैनिक लेखा-जोखा रखना चाहिए और प्राधिकरण के अधिकारियों
द्वारा निरीक्षण के लिए रजिस्टर उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
- इस प्रमाणपत्र की एक प्रति हैंडलिंग केंद्र में प्रमुखता से प्रदर्शित की जानी चाहिए।
- मालिक को पंजीकरण के इस प्रमाणपत्र को हर दो साल में दोबारा सत्यापित करवाना चाहिए।
- स्वामित्व स्थानांतरित होने की स्थिति में, हस्तांतरी को इस प्रमाणपत्र में स्वामित्व परिवर्तन
का पृष्ठांकन प्राप्त करना चाहिए।
- संसाधन संयंत्र /पूर्व -संसस्करण केंद्र /हैंडलिंग केंद्र में प्रसंस्कृत विदेशी श्रिम्प प्रजातियों
का कच्चा माल तटीय जलकृषि प्राधिकरण/राज्य मात्स्यिकी विभाग के पास पंजीकृत फार्म
से होगा और प्लांट/केंद्र 100% ट्रेसबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए सभी दस्तावेजों का
रखरखाव करेगा।
- एमपीईडीए के पंजीकरण नियमावली के अनुसार हैंडलिंग केंद्रों और प्रसंस्करण संयंत्रों के
पंजीकरण के लिए पीसीबी की मंजूरी अनिवार्य है। संभावित जीवित मत्स्य निर्यातकों और
ठंडा मत्स्य निर्यातकों, जिन्होंने हैंडलिंग केंद्रों में निवेश किया है और अपना व्यवसाय/निर्यात
शुरू करने के लिए एमपीईडीए पंजीकरण की प्रतीक्षा कर रहे हैं और व्यापार करने में आसानी
सुनिश्चित करने के लिए सलाह दी जाती है। सभी आरडी/एसआरडी को निम्नलिखित शर्तों के
अधीन जीवित मत्स्य हैंडलिंग सेंटर्स और शीतित मत्स्य हैंडलिंग सेंटर्स को निम्नलिखित
शर्तों के अधीन पंजीकृत करें:
- जीवित मत्स्य हैंडलिंग सेंटर और शीतित मत्स्य हैंडलिंग सेंटर के पंजीकरण के आवेदन के
साथ संबंधित स्थानीय निकाय और अन्य सभी दस्तावेजों के अनुमोदन के साथ होगा और
केवल पीसीबी को छोड़कर संबंधित नियमों और दिशानिर्देशों में निर्धारित अन्य सभी
आवश्यकताओं को पूरा करेगा।
- आवेदक को संबंधित मंजूरी के लिए पीसीबी को जमा किए गए आवेदन की एक प्रति और
पीसीबी से लागू शुल्क की प्राप्ति की प्रति भी जमा करने के लिए कहा जा सकता है।
- आवेदक एक वचनबद्धता भी प्रस्तुत कर सकता है कि वह हैंडलिंग सुविधा के संबंध में
पीसीबी निकासी तुरंत प्रस्तुत करेगा ।
- संबंधित पीसीबी द्वारा मंजूरी के लिए संबंधित आवेदन को अस्वीकार करने की स्थिति में
एमपीईडीए पंजीकरण को अमान्य माना जाएगा। यह जानकारी पंजीकरण प्रमाणपत्र की पहली
शर्त के रूप में प्रावरण पत्र (कवरिंग लेटर) में छपी होगी ।
जीवित मत्स्य हैंडलिंग सेंटर
यदि आवेदक का पंजीकृत कार्यालय किसी ऐसे स्थान पर स्थित है जो स्थापना/हैंडलिंग केंद्र के वास्तविक स्थान/संचालन के आधार से भिन्न है, तो पंजीकरण कार्यालय वह कार्यालय होगा जिसका अधिकार क्षेत्र संचालन केंद्र के स्थान पर होगा।
विधिवत भरे हुए दो प्रतियों में आवेदन पत्र को निर्धारित शुल्क और संलग्नकों के साथ संबंधित पंजीकरण कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज हैं:
(क) प्रतिष्ठान का लेआउट।
(ख) घोषणा
(ग) स्थानीय निकाय से इस तरह के हैंडलिंग केंद्र को चलाने की अनुमति।
(घ) टाइटल डीड की प्रमाणित प्रति।
(ड) प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मंजूरी प्रमाणपत्र, अन्य दस्तावेज यदि कोई पंजीकरण प्राधिकारी
द्वारा आवश्यक हो।
(च) मालिकों / भागीदारों / निदेशक / न्यासी आदि के नाम और पते (स्वामित्व के समर्थन
में दस्तावेजी साक्ष्य)।
(छ) प्रयुक्त मशीनरी की सूची, यदि कोई हो।
क. उतराई और लैंडिंग के उपकरण ऐसी सामग्री से बने होने चाहिए, जो साफ करने और कीटाणुरहित करने में आसान हो, और उन्हें मरम्मत और सफाई की अच्छी स्थिति में रखा जाना चाहिए।
ख. उतराई और लैंडिंग के दौरान, जीवित मत्स्य के संदूषण से बचा जाना चाहिए। विशेष रूप से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि,
- i) अनलोडिंग और लैंडिंग ऑपरेशन तेजी से आगे बढ़ते हैं
- ii) वस्तु की प्रकृति के आधार पर आवश्यक तापमान पर और जहां आवश्यक हो, बर्फ में, परिवहन के दौरान, भंडारण के दौरान या किसी प्रतिष्ठान में ‘जीवित मत्स्य’ को बिना किसी अनावश्यक देरी के संरक्षित वातावरण में रखा जाता है।
iii) जीवित मत्स्य को अनावश्यक नुकसान पहुंचाने वाले उपकरण और हैंडलिंग प्रथाओं का उपयोग नहीं किया जाता है
ग. नीलामी के भाग या थोक बाजार जहां जीवित मछलियों को बिक्री के लिए प्रदर्शित किया जाता है:-
- i) ढँके होना और दीवारें होना, जिन्हें साफ करना आसान हो;
- ii) उचित संख्या में वॉश बेसिन और फ्लश शौचालय के साथ स्वच्छता सुविधाओं से लैस होना चाहिए। वॉश बेसिन में हाथों की सफाई के लिए सामग्री और सिंगल यूज हैंड टॉवल की आपूर्ति की जाएगी;
iii. वाटर प्रूफ फर्श, जो धोने और कीटाणुरहित करने में आसान है, और इस तरह से रखी गई है ताकि पानी की निकासी की सुविधा हो और एक स्वच्छ अपशिष्ट जल निपटान प्रणाली हो;
- जीवित मत्स्यो के निरीक्षण की सुविधा के लिए अच्छी तरह से रोशनी होना चाहिए
- अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा; धुएँ का उत्सर्जन करने वाले वाहन जो जीवित मछली की गुणवत्ता को ख़राब कर सकते हैं, उन्हें बाज़ारों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा; अवांछित पशुओं को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
- नियमित रूप से और कम से कम प्रत्येक विक्रय के बाद साफ किया जाना चाहिए; प्रत्येक विक्रय के बाद, कंटेनर को पीने योग्य पानी या स्वच्छ समुद्री जल से अंदर और बाहर साफ और धोया जाएगा, जहां आवश्यक हो, उन्हें कीटाणुरहित किया जाएगा;
vii. धूम्रपान, थूकने, खाने और पीने पर रोक लगाने वाले संकेतों को एक प्रमुख स्थिति में प्रदर्शित किया है
viii. पर्याप्त पानी की आपूर्ति प्रदान करने की सुविधा है
- जीवित मत्स्यो के लिए संक्षारण प्रतिरोधी सामग्री से बने विशेष जलरोधी पात्र होते हैं जो मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त होते हैं।
घ. लैंडिंग के बाद, जहां उपयुक्त हो, जीवित मत्स्य को उचित तापमान पर बिना देरी किए ले जाया जाएगा।
ड. स्वच्छता की सामान्य शर्तें अनुबंध-45 (पृष्ठ 237) पैराग्राफ- II में बिंदु 9.7 के अपवाद के साथ निर्धारित की गई हैं। (2) 2.1. बाजारों में जहां ‘जीवित मत्स्य’ बिक्री के लिए प्रदर्शित की जाती हैं, यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगी।
च. संपूर्ण बिक्री बाजार जिसमें जीवित मछलियों को बिक्री के लिए प्रदर्शित किया जाता है, उन्हीं शर्तों के अधीन होगी जो ऊपर पैरा 3 और 5 में निर्धारित हैं और जो अनुबंध-45 (पृष्ठ 237) के पैराग्राफ 1 में निर्धारित हैं।
छ. स्वच्छता की सामान्य शर्तें अनुबंध-45 (पृष्ठ 237), पैराग्राफ-2 में निर्धारित की गई हैं, थोक बाजारों में आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगी।
परिसर, भवन और उपकरण से संबंधित सामान्य शर्तें
(1) परिसर और भवन:-
क. हवा में उड़ने वाली धूल को रोकने के लिए हैंडलिंग क्षेत्रों के तत्काल दृष्टिकोण को कंक्रीट या तार या टर्फ किया जाना चाहिए।
ख. प्रतिष्ठान को स्थायी प्रकृति के भवन में रखा जाएगा, जो हवा से उड़ने वाली धूल और बारिश जैसे सामान्य जलवायु खतरों से पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करता है और पर्याप्त आकार का होना चाहिए ताकि पर्याप्त स्वच्छता की स्थिति में काम किया जा सके। उनका डिजाइन और लेआउट इस तरह का होगा कि जीवित मछलियों के संदूषण को रोका जा सके। भवन के साफ और दूषित हिस्सों को ठीक से अलग किया जाना चाहिए।
ग. खाद्य प्रबंधन क्षेत्रों को आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग किए जाने वाले क्षेत्र से पूरी तरह से अलग किया जाएगा।
घ. विभिन्न अनुभागों का लेआउट इस तरह से होना चाहिए कि संभावित क्रॉस संदूषण को रोकने के लिए कार्य के सुचारू और व्यवस्थित प्रवाह को सुविधाजनक बनाया जा सके।
ड. पर्याप्त प्राकृतिक या कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था होनी चाहिए। बल्ब और ट्यूब में सुरक्षात्मक आवरण होना चाहिए।
च. ताजी हवा प्रदान करने के लिए प्राकृतिक या यांत्रिक वेंटिलेशन सिस्टम के लिए पर्याप्त सुविधाएं होनी चाहिए। वेंटीलेशन ओपनिंग फ्लाई प्रूफिंग व्यवस्था के साथ प्रदान की जाएगी।
(2) फ्लाई-प्रूफिंग वर्मिन और एनिमल कंट्रोल:-
2.1. जीवित मत्स्य प्राप्त करने और भंडारण क्षेत्र सहित क्षेत्रों को प्रभावी फ्लाई-प्रूफिंग व्यवस्था प्रदान की जाएगी। हैंडलिंग क्षेत्र में कीड़ों, मूषकों, पक्षियों और जानवरों के प्रवेश को रोकने के लिए भी उपयुक्त कदम उठाए जाएंगे।
(3) प्राप्ति क्षेत्र:-
3.1. प्राप्त क्षेत्र में ले जाने से पहले जीवित मत्स्य को उतारने के लिए बाहरी संदूषण से पर्याप्त रूप से संरक्षित पर्याप्त सुविधा होनी चाहिए।
3.2. जिस क्षेत्र में जीवित मत्स्य प्राप्त की जाती है और संग्रहीत की जाती है उसे उस क्षेत्र से अलग किया जाना चाहिए जिसमें निर्यात के लिए आइटम पैक किया जाता है ताकि प्रदूषण को खत्म किया जा सके।
(4) कार्य कक्षों की छत, दीवार और फर्श:-
4.1. लाइव फिश हैंडलिंग क्षेत्र का फर्श वाटर प्रूफ, साफ करने में आसान और कीटाणुरहित होना चाहिए और इसे इस तरह से बिछाया जाना चाहिए कि आसानी से पानी की निकासी हो या पानी निकालने के लिए उपकरण उपलब्ध कराए जाएं। फर्श पर पानी का ठहराव नहीं होना चाहिए।
4.2. हैंडलिंग क्षेत्र की आंतरिक दीवारें टिकाऊ और चिकनी सतह वाली होनी चाहिए जो साफ करने में आसान और अभेद्य, जलरोधक और हल्के रंग की हों।
4.3. दीवारें प्रक्षेपण से मुक्त होंगी और सभी पाइपों और केबलों को अच्छी तरह से कवर किया जाएगा।
4.4. उचित सफाई की सुविधा के लिए दीवार से दीवार और दीवार से फर्श के जंक्शनों को गोलाकार किया जाएगा।
4.5. छत दरारों से मुक्त होनी चाहिए और खुले जोड़ चिकने, वाटर प्रूफ, हल्के रंग के और साफ करने में आसान हों।
4.6 सभी दरवाजे और खिड़कियां टिकाऊ और जंग प्रतिरोधी सामग्री से बने होंगे और स्व-बंद प्रकार के होंगे और फ्लाई प्रूफिंग व्यवस्था के साथ साफ करने में आसान होंगे।
4.7. सभी खिड़की की दीवारें अंदर की ओर झुकी हुई हों।
4.8. हैंड़लिंग क्षेत्र में सभी प्रवेश बिंदुओं पर उपयुक्त आकार के पैर धोने के गड्ढे उपलब्ध कराए जाने चाहिए और पानी को बार-बार बदलते रहना चाहिए।
4.9. हैंडलिंग क्षेत्र में सभी प्रवेश बिंदुओं को हाथों की सफाई और कीटाणुरहित करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए।
4.10. उपकरण और काम करने वाले उपकरण जैसे टेबल, कंटेनर और उपयोग किए जाने वाले अन्य बर्तन चिकनी जंग प्रतिरोधी सामग्री, साफ करने में आसान और कीटाणुरहित होने चाहिए।
4.11. अखाद्य या दूषित सामग्री के लिए उपयोग किए जाने वाले बर्तनों को विशिष्ट चिह्न या रंग या आकार से पहचाना जाएगा और जीवित मत्स्य के हैंडलिंग के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा। कार्य क्षेत्रों से कचरे को बार-बार हटाने के लिए पर्याप्त कचरा पात्र उपलब्ध कराए जाएंगे।
(5) परिसर और उपकरणों पर लागू स्वच्छता की सामान्य शर्तें:-
5.1 फर्श, दीवारें और पार्टीशियन, छत या छत की लाइनिंग, जीवित मत्स्य पर काम करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण और साधन सामुग्री सफाई और मरम्मत की संतोषजनक स्थिति के होने चाहिए, ताकि वे मदों के संदूषण का स्रोत न बनें।
5.2 मूषकों, कीड़ों और किसी भी अन्य कृमि को परिसर में या उपकरणों में व्यवस्थित रूप से निर्मूलन किया जाएगा।
5.3 मूषकों, कीटनाशकों, कीटाणुनाशक और किसी भी अन्य संभावित जहरीले पदार्थों को परिसर या अलमारी में संग्रहित किया जाएगा, जिसे बंद किया जा सकता है और उनके उपयोग से जीवित मदों के दूषित होने का कोई खतरा नहीं होगा।
5.4 कार्य क्षेत्र, यंत्र और कार्य उपकरण का उपयोग केवल जीवित मछली पर कार्य के लिए किया जाएगा। तथापि, एजेंसी द्वारा अधिकृत किए जाने पर, उनका उपयोग अन्य खाद्य पदार्थों पर भी कार्य के लिए किया जा सकता है।
5.5 पीने योग्य पानी या स्वच्छ समुद्री जल का उपयोग सभी उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए। हालांकि, किसी भी अपवाद के रूप में, गैर पीने योग्य पानी का उपयोग अग्निशमन के लिए किया जा सकता है, बशर्ते कि इस उद्देश्य के लिए स्थापित पाइप अन्य उद्देश्यों के लिए ऐसे पानी के उपयोग को रोकते हैं और उत्पादों के दूषित होने का कोई खतरा नहीं है।
5.6 डिटर्जेंट, कीटाणुनाशक और इसी तरह के पदार्थों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए, जिनका भंडारण और उपयोग इस तरह से किया जाएगा कि उनका मशीनरी, उपकरणों और मदों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
(6) स्टाफ पर लागू स्वच्छता की सामान्य शर्तें:-
6.1. सफाई के उच्चतम संभव मानक कर्मचारियों की आवश्यकता है। अधिक खासतौर से:
6.2. कर्मचारी साफ काम करने वाले कपड़े और हेडगियर पहनेंगे, जो बालों को पूरी तरह से घेर लेते हैं। यह विशेष रूप से जीवित मत्स्य को संभालने वाले व्यक्तियों पर लागू होता है।
6.3. जीवित मत्स्य के रख-रखाव और पैकिंग के लिए सौंपे गए कर्मचारियों को कम से कम हर बार काम फिर से शुरू होने पर अपना हाथ धोना आवश्यक होगा क्योंकि हाथों को वाटर प्रूफ ड्रेसिंग द्वारा कवर किया जाएगा।
6.4. भंडारण और पैकिंग क्षेत्र में धूम्रपान, थूकना, खाना-पीना प्रतिबंधित होगा।
6.5. नियोक्ता जीवित मत्स्यों को दूषित करने के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को काम करने और उन्हें हैंडलिंग से रोकने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगा जब तक कि इस बात का सबूत न हो कि ऐसे व्यक्ति जोखिम के बिना ऐसा कर सकते हैं।
भर्ती होने पर, जीवित मत्स्यों पर काम करने वाले और उन्हें संभालने वाले किसी भी व्यक्ति को एक चिकित्सा प्रमाणपत्र द्वारा साबित करना होगा कि इस तरह के रोजगार में कोई बाधा नहीं है। ऐसे व्यक्ति की चिकित्सा पर्यवेक्षण राष्ट्रीय कानून द्वारा शासित होगी।
(7) जीवित मदों की सामान्य स्वास्थ्य जांच :-
7.1 जिन कंटेनरों या टैंकों में मदों का भंडारण किया जाता है, उन्हें अच्छी स्थिति में रखा जाएगा।
7.2. पानी को साफ करने और जहरीले नाइट्रोजन यौगिकों को हटाने के लिए टैंक को यांत्रिक, जैविक या रासायनिक निस्पंदन प्रणाली प्रदान की जानी चाहिए।
7.3. जहां कहीं भी लागू हो वहां संग्रहीत जीवित मत्स्यों को नुकसान न पहुंचाने के लिए घुलित ऑक्सीजन के उचित स्तर को बनाए रखने के लिए उपकरण प्रदान किए जा सकते हैं।
7.4. जहाँ भी आवश्यक हो, उपयुक्त जल परिसंचरण या वातन या पूरक ऑक्सीजन प्रणाली प्रदान की जानी है।
7.5. पानी के तापमान को पर्याप्त रूप से नियंत्रित किया जाना चाहिए, खासकर जब जीवित मदें थर्मल ट्रैंक्विलाइजेशन के लिए हों।
7.6. भंडारण और परिवहन के दौरान जीवित मत्स्यों को सबसे उपयुक्त जीवित रहने की स्थिति में रखा जाएगा।
7.7. जीवित मत्स्यों को निर्यात के लिए पैक करने से पहले, उन्हें एक दृश्य निरीक्षण के अधीन किया जाना चाहिए। अत्यधिक या बलगम स्राव की कमी, सामान्य रंजकता में परिवर्तन, तराजू, पंख, शरीर पर घावों के क्षरण के अलावा, अनियमित तैराकी आंदोलन, मार्जिन के पास आराम, संतुलन की हानि आदि जैसे किसी भी बदले हुए व्यवहार का पता लगाने के लिए इन वस्तुओं का अवलोकन किया जाएगा। पंजों का गिरना, शारीरिक क्षति आदि जैसी भी स्थिति हो। यह दिखाई देने वाले कवक या परजीवी संक्रमण के लिए भी जाँच की जानी चाहिए। यदि ऐसे लक्षण स्पष्ट हैं, तो जीवित मछली को इस तरह से निपटाया जाएगा कि इसका उपयोग निर्यात के लिए नहीं किया जाएगा।
7.8. निर्यात के लिए जीवित मत्स्यो को प्रदूषण मुक्त जलीय वातावरण से पकड़ा जाना चाहिए। जल संरक्षण और प्रबंधन से संबंधित नियमों और विशेष रूप से जलीय पर्यावरण के प्रदूषण से संबंधित नियमों के पूर्वाग्रह के बिना, मछली में जलीय वातावरण में मौजूद प्रदूषक जैसे भारी धातु और और ऑर्गेनोक्लोराइनेटेड पदार्थ इस स्तर पर कि गणना की गई आहार की मात्रा मनुष्यों के लिए स्वीकार्य दैनिक या साप्ताहिक सेवन से अधिक हो।
(8) पैकेजिंग और परिवहन:-
8.1 जीवित मत्स्य के संदूषण को रोकने के लिए स्वच्छता की संतोषजनक स्थितियों के तहत पैकिंग की जाएगी। यदि हवाई मार्ग से ले जाया जाता है, तो पैकेज IATA मानकों को पूरा करना चाहिए।
8.2 जीवित मत्स्य के संपर्क में आने के लिए उत्तरदायी पैकेजिंग सामग्री स्वच्छता के सभी नियमों का पालन करेगी।
8.3 शिपिंग से पहले, पैकेज प्रतिकूल मौसम की स्थिति के संपर्क में नहीं आने चाहिए।
8.4 निर्यात की जाने वाली जीवित मत्स्य की परिवहन स्थिति ऐसी होगी कि वे उत्पाद पर प्रतिकूल प्रभाव न डालें।
- यदि लेआउट, डिजाइन या क्षमता में किसी भी तरह के बदलाव की आवश्यकता है, तो मालिक को इसे प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित करवाना चाहिए।
- मालिक को समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए नियमों या किसी भी अन्य निर्देशों का पालन करना चाहिए, जो कि मत्स्य को जीवित रखने और जीवित मत्स्यो को निर्यात करने के संबंध में हैं।
- जीवित मत्स्यो को हैंडलिंग समय मालिक को केवल अनुमोदित फ़ीड/रसायन/एडिटिव्स/दवाओं, यदि कोई आवश्यक हो, का उपयोग करना चाहिए।
- इस परिसर के क्षेत्र में कोई रसायन/विकर्षक/डिटर्जेंट नहीं रखा जाना चाहिए और न ही भंडारित किया जाना चाहिए।
- इस परिसर को साफ-सुथरा, स्वच्छ और सफाईपूर्ण रखा जाना चाहिए।
- मालिक को हमेशा प्राधिकरण द्वारा निर्धारित या अपनाए गए मानकों के अनुरूप हैंडलिंग केंद्र का रखरखाव करना चाहिए।
- मालिक को 8 घंटे की शिफ्ट में हैंडल की गई, जीवित पैक की गई और निर्यात की गई जीवित मत्स्यों की मात्रा दिखाते हुए रजिस्टर में दैनिकी खाता रखना चाहिए और एमपीईडीए के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के लिए मांगने पर रजिस्टर उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
- इस प्रमाणपत्र की एक प्रति परिसर में प्रमुखता से प्रदर्शित की जानी चाहिए।
- मालिक को पंजीकरण के इस प्रमाणपत्र को हर दो साल में दोबारा सत्यापित करवाना चाहिए।
- स्वामित्व स्थानांतरित होने की स्थिति में, स्थानांतरी को इस प्रमाणपत्र में स्वामित्व परिवर्तन का समर्थन प्राप्त करना चाहिए।
एमपीईडीए के पंजीकरण नियमावली के अनुसार हैंडलिंग केंद्रों और प्रसंस्करण संयंत्रों के पंजीकरण के लिए पीसीबी की मंजूरी अनिवार्य है। संभावित जीवित मत्स्य निर्यातकों और ठंडा मत्स्य निर्यातकों, जिन्होंने हैंडलिंग केंद्रों में निवेश किया है और अपना व्यवसाय/निर्यात शुरू करने के लिए एमपीईडीए पंजीकरण की प्रतीक्षा कर रहे हैं और व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित करने के लिए, सभी आरडी/एसआरडी को सलाह दी जाती है कि वे जीवित मत्स्य हैंडलिंग सेंटर्स और शीतित मत्स्य हैंडलिंग सेंटर्स को निम्नलिखित शर्तों के अधीन पंजीकृत करें:
- जीवित मत्स्य हैंडलिंग सेंटर और शीतित मत्स्य हैंडलिंग सेंटर के पंजीकरण के आवेदन के साथ संबंधित स्थानीय निकाय और अन्य सभी दस्तावेजों के अनुमोदन के साथ होगा और केवल पीसीबी मंजूरी को छोड़कर संबंधित नियमों और दिशानिर्देशों में निर्धारित अन्य सभी आवश्यकताओं को पूरा करेगा।
- आवेदक को संबंधित मंजूरी के लिए पीसीबी को जमा किए गए आवेदन की एक प्रति और पीसीबी से लागू शुल्क की प्राप्ति की प्रति भी जमा करने के लिए कहा जा सकता है।
- आवेदक एक वचनबद्धता भी प्रस्तुत कर सकता है कि वह इसकी प्राप्ति के तुरंत बाद हैंडलिंग सुविधा के संबंध में पीसीबी की मंजूरी प्रस्तुत करेगा।
- संबंधित पीसीबी द्वारा मंजूरी के लिए संबंधित आवेदन को अस्वीकार करने की स्थिति में एमपीईडीए पंजीकरण को अमान्य माना जाएगा। यह जानकारी पंजीकरण की पहली शर्त के रूप में प्रावरण पत्र (कवरिंग लेटर) में छपी होगी।
* जीवित मत्स्य हैंडलिंग सेंटर के लिए उपर्युक्त आवश्यकताएं आलंकारिक मत्स्यों के निर्यात हैंडलिंग केंद्रों पर भी लागू होती हैं।
स्वतंत्र/सामान्य बर्फ संयंत्रों के पंजीकरण के लिए स्वैच्छिक योजना
“स्वतंत्र / सामान्य बर्फ संयंत्र” का अर्थ एक बर्फ संयंत्र है जो न तो एकीकृत है और न ही मत्स्य और मत्स्य उत्पादों के किसी प्रसंस्करण संयंत्र के लिए कैप्टिव है, जिसका स्वामित्व और संचालन किसी भी उद्यमी द्वारा स्वतंत्र रूप से मत्स्य और मत्स्य उत्पादों के प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्रों / प्रसंस्करण संयंत्र द्वारा बर्फ की सोर्सिंग की सामान्य आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया जाता है।
नियम और शर्तें :
- यह योजना केवल उन लोगों के लिए लागू होगी जो स्वेच्छा से अपने स्वतंत्र / सामान्य बर्फ संयंत्र के पंजीकरण का विकल्प चुनते हैं।
- मालिक इस योजना के प्रत्येक प्रावधान का पालन करेगा। वह बर्फ के निर्माण, बर्फ संयंत्र के रखरखाव, रिटर्न दाखिल करने, उपयोग किए गए पानी, उत्पादित और आपूर्ति किए गए पानी के गुणवत्ता आश्वासन रजिस्टर को बनाए रखने और इसके साथ प्रसंस्करण संयंत्र लिंकेज के विवरण के संबंध में जारी किए गए सभी निर्देशों, यदि कोई हो, का भी पालन करेगा।
- बर्फ संयंत्र का मालिक पंजीकरण अधिकारी को इस आशय का एक उपक्रम प्रस्तुत करेगा कि उसने इस योजना को चुना है और इसमें उल्लिखित नियमों और शर्तों को इस संबंध में निर्दिष्ट प्रारूप में, ₹200/- मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर स्वीकार किया है
- स्वतंत्र/सामान्य बर्फ संयंत्र एमपीईडीए द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप होगा।
- पंजीकृत स्वतंत्र / सामान्य बर्फ संयंत्र में समय-समय पर (एमपीईडीए द्वारा) इस संबंध में निर्धारित या अपनाए गए मानकों के अनुसार पीने योग्य पानी से ही बर्फ का उत्पादन किया जाएगा। बर्फ संयंत्र में उत्पादित बर्फ और बर्फ के निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले पानी का समय-समय पर आवश्यक सूक्ष्मजीवविज्ञानी मापदंडों के लिए परीक्षण किया जाएगा और इस आशय के रिकॉर्ड सत्यापन के लिए बर्फ संयंत्र में रखे जाएंगे।
- केवल वे बर्फ संयंत्र, जिनके पास स्थानीय निकाय से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) या
अनुमति है, वे पंजीकृत होने के पात्र होंगे।
7 बर्फ संयंत्र से लीज आउट की अनुमति केवल तीन साल की न्यूनतम अवधि के लिए दी जाएगी और पट्टेदार भी इस योजना का विकल्प चुन सकता है। एक स्वतंत्र / सामान्य बर्फ संयंत्र के किसी भी उप-पट्टे की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- पंजीकरण का प्रमाणपत्र बर्फ संयंत्र के मालिक के नाम से जारी किया जाएगा।
- इस योजना के तहत जारी किए गए किसी भी पंजीकरण प्रमाणपत्र की वैधता पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी होने की तारीख से केवल 2 साल के लिए होगी, जब तक कि इसे हर दो साल में दोबारा मान्य नहीं किया जाता है।
- बर्फ संयंत्र के मालिक को बर्फ संयंत्र के आवधिक निरीक्षण और भौतिक सत्यापन के लिए पंजीकरण अधिकारी या उसके अधिकृत अधिकारी को अनुमति देनी होगी। वह एक गुणवत्ता आश्वासन रजिस्टर भी बनाए रखेगा जो उत्पादन, आपूर्ति के लिए लिंकेज और उपयोग किए गए पानी और बर्फ संयंत्र में उत्पादित बर्फ के गुणवत्ता आश्वासन को दर्शाता है जो मांग पर पंजीकरण अधिकारी/उनके प्रतिनियुक्तियों को उपलब्ध कराया जाएगा। वह अपने बर्फ संयंत्र में उत्पादित और प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्रों/प्रसंस्करण संयंत्रों को आपूर्ति की गई बर्फ की त्रैमासिक विवरणी भी पंजीकरण अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।
- यदि पंजीकृत बर्फ संयंत्र के लेआउट, डिजाइन या क्षमता में कोई परिवर्तन आवश्यक है; तो बर्फ संयंत्र का मालिक इसे पंजीकरण अधिकारी द्वारा अनुमोदित करवाएगा।
- बिक्री/गिरवी या अन्यथा के माध्यम से बर्फ संयंत्र के हस्तांतरण के मामले में, हस्तांतरण की तारीख से एक महीने के भीतर हस्तांतरणकर्ता को पंजीकरण प्रमाणपत्र पर स्वामित्व परिवर्तन का समर्थन प्राप्त होगा।
- बर्फ संयंत्र के मालिक के नाम और पते के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य।
- बर्फ संयंत्र चलाने के लिए स्थानीय निकाय से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) या अनुमति।
- स्थानीय निकाय द्वारा अनुमोदित स्वतंत्र / सामान्य बर्फ संयंत्र का एक लेआउट।
- मशीनरी की सूची।
- ₹200/- मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर इस आशय का एक वचनपत्र कि वह योजना
के नियमों और शर्तों और सभी प्रावधानों का पालन करेगा।
- पट्टा समझौते की प्रति, यदि कोई हो।
- पार्टनरशिप (साझेदारी) डीड की कॉपी अगर आवेदक पार्टनरशिप (साझेदारी) फर्म है।
- यदि आवेदक एक कंपनी है तो आर्टिकल्स और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की प्रति।
- सीआईएफटी/एमपीईडीए/ईआईए द्वारा जारी किए गए बर्फ उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले पानी का पेयता प्रमाणपत्र।
- प्लंबिंग डायग्राम की कॉपी
आवेदन प्राप्त होने पर, पंजीकरण अधिकारी आवेदन और उसके संलग्नकों में दिए गए विवरणों का सत्यापन करेगा। यदि आवेदन सही पाया जाता है, तो पंजीकरण अधिकारी निर्धारित पंजीकरण शुल्क जमा करेगा और आवेदन को फाइल पर ले जाएगा।
यदि आवेदन क्रम में नहीं है, तो उसे दोषों के सुधार और पुन: प्रस्तुत करने के लिए आवेदक को वापस कर दिया जाएगा।
पंजीकरण अधिकारी, जिसने आवेदन को फाइल पर लिया है, आवेदन में उल्लिखित स्वतंत्र / सामान्य बर्फ संयंत्र के निरीक्षण और भौतिक सत्यापन के लिए और निर्धारित प्रारूप में एक सत्यापन रिपोर्ट जमा करने के लिए एमपीईडीए के एक अधिकारी को नियुक्त करेगा। बर्फ संयंत्र के भौतिक सत्यापन पर, यदि कोई दोष / कमी देखी जाती है, तो निरीक्षण के लिए प्रतिनियुक्त अधिकारी द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर दोष / कमी के सुधार के लिए बर्फ संयंत्र मालिक को लिखित रूप में इसकी सूचना दी जाएगी।
बर्फ संयंत्र का सत्यापन करने वाले अधिकारी की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए, पंजीकरण अधिकारी स्वतंत्र / सामान्य बर्फ संयंत्र को पंजीकरण प्रदान करेगा। पंजीकरण का प्रमाणपत्र फॉर्म संख्या VI (ई) में जारी किया जाता है और हर दो साल में पुन: सत्यापित किया जाता है।
यदि बर्फ संयंत्र मालिक निर्धारित अवधि के भीतर दोष/कमी को दूर नहीं करता है तो पंजीकरण अधिकारी अपने कार्यालय में लंबित आवेदन के पंजीकरण से इंकार कर देगा।
उपरोक्त क्रमांक 5 के अनुसार अस्वीकृति के मामले में, पंजीकरण अधिकारी आवेदन पत्र के लिए और आवेदक द्वारा जमा किए गए पंजीकरण के लिए शुल्क वापस नहीं करेगा।
जहां पंजीकरण अधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि किसी व्यक्ति ने गलत जानकारी प्रस्तुत करके उपखंड 5.4 के तहत पंजीकरण का प्रमाणपत्र प्राप्त किया है या उसने इस योजना के किसी भी प्रावधान या पंजीकरण प्रमाणपत्र में शामिल किसी भी शर्त का उल्लंघन किया है, पंजीकरण अधिकारी बर्फ संयंत्र के मालिक को कारण बताओ नोटिस जारी करेगा, विशिष्ट कारण बताते हुए और बर्फ संयंत्र के मालिक के जवाब के लिए एक अवधि निर्धारित करेगा।
यदि कोई बर्फ संयंत्र मालिक उप-खंड 8.2 के तहत उसे जारी किए गए रद्दीकरण के आदेश से व्यथित है, तो वह रद्द करने के आदेश की प्राप्ति की तारीख से एक महीने के भीतर अध्यक्ष, एमपीईडीए के पास अपील दायर कर सकता है।
बर्फ संयंत्र मालिक एमपीईडीए के किसी भी अधिकारी को संयंत्र के आवधिक निरीक्षण और भौतिक सत्यापन के लिए अनुमति देगा। वह इस योजना के तहत पंजीकृत अपने स्वतंत्र / सामान्य बर्फ संयंत्र में उपयोग किए गए पानी और उत्पादित बर्फ के उत्पादन, आपूर्ति के लिए लिंकेज और गुणवत्ता आश्वासन को दर्शाते हुए एक गुणवत्ता आश्वासन रजिस्टर भी बनाए रखेगा जो पंजीकरण अधिकारी या एमपीईडीए के किसी भी अधिकारी की मांग पर किसी अधिकृत अधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा । बर्फ संयंत्र के मालिक को अपने बर्फ संयंत्र में उत्पादित बर्फ की आवधिक विवरणी, और जब भी ऐसा करने के लिए कहा जाता है, प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्रों/प्रसंस्करण संयंत्रों को आपूर्ति करने के लिए पंजीकरण अधिकारी को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य किया जाएगा।
प्राधिकरण या उसके अधिकारियों को इस योजना के संचालन से या इस योजना के तहत पंजीकृत स्वतंत्र / सामान्य बर्फ संयंत्र में उत्पादित बर्फ के उपयोग से होने वाली किसी भी हानि, चोट या क्षति के लिए बर्फ संयंत्र के मालिक द्वारा जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। इस योजना के तहत पंजीकृत स्वतंत्र / सामान्य बर्फ संयंत्र में इस योजना की स्वीकृति से, बर्फ संयंत्र के मालिक को प्राधिकरण या उसके अधिकारियों को इस योजना के संचालन से या उत्पादित बर्फ के उपयोग से होने वाले किसी भी नुकसान, चोट या क्षति के लिए किसी भी सार्वजनिक दावों / क्षति से क्षतिपूर्ति करने के लिए समझा जाएगा।
यदि बर्फ संयंत्र मालिक इस योजना के किसी भी प्रावधान या पंजीकरण प्रमाणपत्र में शामिल किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है, तो इसे उसके समझौते का उल्लंघन माना जाएगा जिसके लिए एमपीईडीए द्वारा ₹10,000/- तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यह पंजीकरण प्रमाणपत्र को रद्द करने के अतिरिक्त होगा, जैसा कि इस योजना के खंड 8 में परिकल्पित है।
पंजीकरण निम्नलिखित नियमों और शर्तों के अधीन होगा।
- “अन्य – अखाद्य” श्रेणी के तहत शामिल की जा सकने वाली मदों / उत्पादों का पंजीकरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन के अधीन मामला-दर-मामला आधार पर होगा।
- सुविधाओं/हैंडलिंग केंद्रों का पंजीकरण मैन्युअल रूप से और इकाई का भौतिक सत्यापन करने के बाद किया जाना है । इस मामले में भी “अन्य खाद्य” श्रेणी के तहत पंजीकृत केंद्रों को हैडल करने के लिए दस्तावेजों की आवश्यकताओं का पालन किया जाएगा।
- एमपीईडीए पंजीकरण प्रमाणपत्र में निर्दिष्ट उत्पादों के लिए इकाइयों को “अन्य गैर-खाद्य” श्रेणी के तहत पंजीकृत किया जाएगा।
- पंजीकृत इकाइयों को प्रक्रिया प्रवाह चार्ट द्वारा समर्थित केवल निर्दिष्ट उत्पाद (उत्पादों) के निर्माण की अनुमति है, और पंजीकृत इकाई की निगरानी संबंधित एमपीईडीए कार्यालय द्वारा समय-समय पर (6 महीने में एक बार) की जाएगी और मुख्यालय को रिपोर्ट की जाएगी।
- संबंधित एमपीईडीए कार्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि इकाई उन मदों / उत्पादों को संसाधित या उत्पादन नहीं करती है जो पंजीकरण प्रमाणपत्र में निर्दिष्ट नहीं हैं। एमपीईडीए अधिनियम और नियमों के अनुसार इकाई का उल्लंघन वारंट डी-पंजीकरण होगा ।
- इकाइयां अगले महीने की 10 तारीख को या उससे पहले संबंधित एमपीईडीए कार्यालय को मासिक उत्पादन विवरण प्रस्तुत करेंगी।
प्रपत्रों की सूची
अनु क्र.
1 फार्म-I मत्स्यन जहाजों के पंजीकरण के लिए आवेदन
2 फार्म-II समुद्री उत्पादों के लिए प्रसंस्करण संयंत्र के पंजीकरण के लिए
आवेदन
3 फॉर्म-II (a) समुद्री उत्पादों के लिए पीलिंग शेड के पंजीकरण के लिए आवेदन
4 फॉर्म-IIW(b) ताजा/ठंडा मत्स्य प्रबंधन केंद्र के पंजीकरण के लिए आवेदन
5 फॉर्म-II (c) जीवित मत्स्य को हैडलिंग के लिए परिसर के पंजीकरण के लिए
आवेदन
6 फॉर्म-II (d) सूखे/नमकीन समुद्री उत्पादों की पैकिंग के लिए स्थापना के पंजीकरण
के लिए आवेदन
7 फॉर्म-II(e) स्वैच्छिक पंजीकरण योजना के तहत स्वतंत्र/सामान्य बर्फ संयंत्र के
पंजीकरण के लिए आवेदन
8 फार्म-III समुद्री उत्पादों के लिए भंडारण परिसर के पंजीकरण के लिए आवेदन
प्रपत्र
9 फार्म-IV समुद्री उत्पादों के परिवहन के लिए वाहन के पंजीकरण के लिए आवेदन
प्रपत्र
10 फार्म-V मत्स्यन जहाजों के लिए पंजीकरण का प्रमाणपत्र
11 फॉर्म-VI प्रसंस्करण संयंत्र के पंजीकरण का प्रमाणपत्र
12 फॉर्म-VI (a) पीलिंग शेड के पंजीकरण का प्रमाणपत्र
13 फॉर्म-VI (b) ताजा/ठंडा मत्स्य हैडलिंग केंद्र के पंजीकरण का प्रमाणपत्र
14 फॉर्म-VI (c) जीवित मत्स्य हैडलिंग के लिए परिसर के पंजीकरण का
प्रमाणपत्र
15 फॉर्म-VI (d) सूखे/नमकीन समुद्री उत्पादों की पैकिंग के लिए प्रतिष्ठान के पंजीकरण
का प्रमाणपत्र
16 फॉर्म-VI (e) स्वैच्छिक पंजीकरण योजना के तहत स्वतंत्र/सामान्य बर्फ संयंत्र के
पंजीकरण का प्रमाणपत्र
17 फार्म-VII भंडारण परिसर के पंजीकरण का प्रमाणपत्र
18 फॉर्म-VIII वाहन के पंजीकरण का प्रमाणपत्र
19 फॉर्म-IX समुद्री उत्पादों के निर्यातक के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन
20 फॉर्म-X एक निर्यातक के रूप में पंजीकरण का प्रमाणपत्र
निर्यातकों और उत्पादन संस्थाओं के संबंध में आवेदन पत्र, पंजीकरण, नवीनीकरण और अनुमोदन के लिए शुल्क
- आवेदन पत्र ₹200
1.1. मत्स्यन जहाजों को छोड़कर, आवेदन पत्र के प्रत्येक सेट के लिए शुल्क ₹100
1.2. मत्स्यन जहाजों के लिए आवेदन पत्र के प्रत्येक सेट के लिए शुल्क ₹100
1.3. स्वतंत्र / सामान्य बर्फ संयंत्र के आवेदन फॉर्म के लिए शुल्क ₹100
- पंजीकरण के लिए शुल्क
2.1 निर्यातक ₹5000
2.2. मत्स्यन यान
(क) सभी लंबाई में 20 मीटर तक मत्स्यन जहाज ₹500
(ख) ओएएल 20 मीटर और उससे अधिक के मत्स्यन जहाज ₹2000
2.3. भंडारण
- ठंडा और प्रशीतित हुए
₹5000
(क) 50 टन क्षमता तक और भंडारण के लिए
(ठंडा और प्रशीतित दोनों)
(ख) 50 टन क्षमता से अधिक भंडारण के लिए (ठंडा और प्रशीतित दोनों)
- ठंडा और प्रशीतित के अलावा
50 टन क्षमता तक और भंडारण के लिए ₹1000
50 टन क्षमता से अधिक भंडारण के लिए
2.4. प्रसंस्करण संयंत्र
(क) 5 टन कच्चे माल (प्रति 8 घंटे की शिफ्ट) को हैंडलिंग के लिए ₹2500
प्रसंस्करण क्षमता वाले संयंत्र के लिए
(ख) 5 टन से अधिक कच्चे माल (प्रति 8 घंटे की शिफ्ट) को हैंडलिंग ₹5000
के लिए प्रसंस्करण क्षमता वाले संयंत्र के लिए
2.5. पूर्व– प्रसंस्करण केंद्र
(क) 5 टन कच्चे माल (प्रति 8 घंटे की शिफ्ट) तक हैंडलिंग की ₹1500
क्षमता वाले पूर्व-प्रसंस्करण केंद्र के लिए
- 5 टन से अधिक कच्चे माल (प्रति 8 घंटे की शिफ्ट) को हैंडलिंग ₹3000
की क्षमता वाले पूर्व-प्रसंस्करण केंद्र के लिए
2..6. स्वतंत्र / सामान्य बर्फ संयंत्र
(क) 10 मीट्रिक टन/दिन तक बर्फ संयंत्र के पंजीकरण के लिए शुल्क ₹500
(ख) 10 मीट्रिक टन/ दिन से ऊपर के बर्फ संयंत्र के पंजीकरण के लिए शुल्क ₹1000
2.7. हैंडलिंग केंद्र
(i)ताजा/ठंडा मत्स्य हैंडलिंग केंद्र
(क) प्रति 8 घंटे की शिफ्ट में 5 टन ताजी / ठंडी मत्स्य को हैंडिलिंग की ₹1500
क्षमता वाले केंद्र को हैंडिलिंग के लिए
(ख) प्रति 8 घंटे की शिफ्ट में 5 टन से अधिक ताजी/ठंडी मत्स्य को ₹3000
हैंडिलिंग की क्षमता वाले हैंडिलिंग केंद्र के लिए
- ii) जीवित मत्स्य हैंडलिंग सेंटर
5 एम3 प्रति 8 घंटे की शिफ्ट सहित और मात्रा में जीवित मत्स्य को हैंडिलिंग ₹ 1500
की क्षमता वाले हैंडलिंग केंद्र के लिए
क. 5 एम3 प्रति 8 घंटे की पाली से ऊपर की मात्रा में जीवित मत्स्य को ₹3000
हैंडिलिंग की क्षमता वाले प्रबंधन केंद्र के लिए
(iii) सूखे/नमकीन समुद्री उत्पादों की पैकिंग के लिए केंद्र
- प्रति 8 घंटे की शिफ्ट में 1 टन सूखे/नमकीन समुद्री उत्पादों को
हैंडिलिंग की क्षमता वाले हैंडलिंग केंद्र के लिए ₹1500
- प्रति 8 घंटे की शिफ्ट में 1 टन से अधिक सूखे/नमकीन समुद्री
उत्पादों को हैंडिलिंग की क्षमता वाले हैंडिलिंग केंद्र के लिए ₹3000
2.8. वाहन (प्रति वाहन) ₹1500
- पंजीकरण का नवीनीकरण
3.1 मत्स्य जहाजों को छोड़कर सभी नवीनीकरण 20 मीटर तक OAL ₹1000
3.2 नवीकरण o मत्स्य जहाजों 20 मीटर तक OAL ₹250
₹250
₹1000
- पृष्ठांकन
4.1. 20 मीटर OAL . तक मत्स्य जहाज के पंजीकरण के प्रमाणपत्र पर ₹1000
कोई पृष्ठांकन
4.2. प्रसंस्करण संयंत्रों के पंजीकरण के प्रमाणपत्र में बर्फ संयंत्र के पंजीकरण ₹1000
का पृष्ठांकन
4.3. उत्पादन संस्थाओं के स्वामित्व में परिवर्तन का पृष्ठांकन ₹1000
4.4. 20 मीटर ओएएल तक मत्स्यन जहाज के संबंध में छोड़कर, ₹1000
पंजीकरण के प्रमाणपत्र में शामिल किसी भी अन्य विवरण के
परिवर्तन का पृष्ठांकन
4.5. 20 मीटर ओएएल तक मत्स्यन जहाज के संबंध में छोड़कर, ₹1000
वित्तीय संस्थानों के दृष्टिबंधक/ग्रहणाधिकार में परिवर्तन का पृष्ठांकन
4.6. प्रसंस्करण संयंत्रों के पंजीकरण के प्रमाणपत्र में पट्टेदार का पृष्ठांकन ₹1000
4.7. 20 मीटर OAL . तक मत्स्यन जहाज के संबंध में छोड़कर, पंजीकरण ₹1000
के डुप्लीकेट प्रमाणपत्र जारी करने का पृष्ठांकन
4.8. अतिरिक्त क्षमता का अनुमोदन ₹1000
4.9. एक फर्म/कंपनी के गठन में परिवर्तन का पृष्ठांकन
4.10. कोई अन्य पृष्ठांकन ₹1000
4.11. एक निर्यातक के रूप में पंजीकरण के नए प्रमाणपत्र में प्रसंस्करण संयंत्र, हैंडलिंग सुविधा आदि के समर्थन को बनाने और रद्द करने के लिए नए दिशानिर्देशों में परिकल्पित संशोधन:
(क) एक व्यापारी निर्यातक के रूप में पंजीकरण के प्रमाणपत्र में प्रसंस्करण संयंत्र/हैंडलिंग सुविधा/भंडारण परिसर आदि के उपयोग का पृष्ठांकन
(ख) प्रसंस्करण संयंत्र / हैंडलिंग सुविधा / भंडारण परिसर, आदि के प्रमाणपत्र में ₹5000
व्यापारी / निर्माता निर्यातक के नाम का पृष्ठांकन ।
(ग ) एक निर्यातक के रूप में पंजीकरण के प्रमाणपत्र में एक प्रसंस्करण संयंत्र/हैंडलिंग
सुविधा के साथ प्रसंस्करण समझौते को समय से पहले रद्द करने का पृष्ठांकन
(घ ) प्रसंस्करण संयंत्र/हैंडलिंग सुविधा के प्रमाणपत्र में एक निर्यातक के साथ ₹5000
प्रसंस्करण समझौते को समय से पहले रद्द करने का पृष्ठांकन
(ड) भंडारण परिसर के प्रमाणपत्र में एक निर्यातक के साथ भंडारण समझौते को
समय से पहले रद्द करने का पृष्ठांकन
(च) पंजीकरण के संबंध में कोई अन्य पृष्ठांकन जो ऊपर कवर नहीं किया गया है ₹5000
₹5000
₹5000
₹1000