भारत के मत्स्यन बंदरगाह

एमपीईडीएनेटफिश  ने सभी समुद्री राज्यों के  95 हार्बर और लैंडिंग केंद्रों में हार्बर डेटा कलेक्टर नियुक्त किया है ताकि मछली पकड़ने वाले जहाज के आगमन का विवरण और मछली के उतरने का विवरण एकत्र किया जा सके।

बंदरगाहों और लैंडिंग केंद्रों की सूची

क्रमांक

गुजरात
8

महाराष्ट्र
15

गोवा
4

कर्नाटक
9

केरल
20

तमिलनाडु
20

आंध्र प्रदेश
7

ओडिशा
5

पश्चिम बंगाल
7

1

जाफराबाद

दहनु

वास्को

भटकली

कोयिलैंडिक

कराईकल

पुदीमदक

बालूगांव

दीघाशंकरपुर

2

वेरावल

अलीबाग

चपोरा

बेलेकेरिक

चेरुवथुर

पांडिचेरी

वोडारेवु

पारादीप

फ्रेशरगंज

3

मंगरोल

वर्सोवा

मालिमो

आमदल्ली

मोपला बे 

पुलिकट

विशाखापत्तनम

बहबलपुर

काकद्वीप

4

वनकबरा

नई नौका घाट

कटबोना

कारवार

अज़ीक्कली

मुदासलूदाई

काकीनाडा

बलरामगडी

सौला

5

कोटडा

दाभोल

 

मालपे

नीन्दकर

पूम्बुहार

निज़ामपट्नम

धामरा

नामखाना

6

ओखा

सखारिनेट

 

मंगलौर

वादी

कोडियाकराई

मछलीपट्टनम

 

रैदिघी

7

पोरबंदरी

रत्नागिरी (मिरकरवाड़ा)

 

गंगोलि

पोर्ट कोल्लम,
थंगास्सेरी

मल्लीपट्टिनम

यानामी

 

देशप्रान (पेटुआ घाट)

8

चोरवाडी

मालवन

 

होनावरी

चेल्लानामो

थेंगईपट्टिनम

 

 

 

9

 

अर्नाला

 

तद्री

पोन्नानि

रामेश्वरम

 

 

 

10

 

वसई

 

 

मुनक्काकाडवु

जगतपट्टिनम

 

 

 

1 1

 

उत्तान

 

 

चेट्टुवा

कोट्टईपट्टिनम

 

 

 

12

 

देवगडी

 

 

विपिन

चिन्नामुट्टम

 

 

 

13

 

हार्ने

 

 

मुनंबम

थारुवैकुलम

 

 

 

14

 

ससून डॉक

 

 

Thoppumpady

तूतीकोरिन

 

 

 

15

 

सतपति

 

 

पुथियाप्पा

कोलाचेल

 

 

 

16

 

 

 

 

बेपोर

चेन्नई

 

 

 

17

 

 

 

 

कायमकुलम

कुड्डालोर

 

 

 

18

 

 

 

 

थोट्टापल्ली

मंडपम

 

 

 

19

 

 

 

 

विझिंजामी

नागपट्टिनम

   

अवतरण केन्द्रों/मत्स्यन बन्दरगाहों/नीलामी केन्द्रों के अनुमोदन के लिए अपेक्षाएं

1

परिसर और अवसंरचनात्मक  सुविधाएं

1.1

मत्स्य और मत्स्य उत्पादों का अवतरण स्थल/मत्स्य पालन बंदरगाह इस उद्देश्य के लिए आदर्श स्थल पर स्थित होना चाहिए और अवांछित धुएं, धूल, अन्य प्रदूषकों और स्थिर पानी से मुक्त होना चाहिए। परिसर को साफ-सुथरा रखना होगा।

1.2

लैंडिंग साइट/फिशिंग हार्बर का लेआउट और डिजाइन ऐसा होना चाहिए जिससे संदूषण को रोका जा सके। मत्स्य उत्पादों के स्वच्छ संचालन के लिए पर्याप्त कार्य स्थान प्रदान किया जाएगा

1.3

मात्स्यिकी उत्पादों को सूरज की रोशनी, बारिश, हवा के झोंके, धूल आदि जैसे पर्यावरणीय खतरों से बचाने के लिए लैंडिंग साइट/फिशिंग हार्बर पर उपयुक्त कवरिंग दी जाएगी।

1.4

फर्श और दीवारें चिकनी और साफ करने में आसान और कीटाणुरहित होनी चाहिए। उचित जल निकासी के लिए और पानी के ठहराव से बचने के लिए फर्श में पर्याप्त ढलान होना चाहिए।

1.5

अपशिष्ट जल को हटाने के लिए पर्याप्त आकार और ढलान की ड्रेनेज लाइनें प्रदान की जाएंगी, जिसका आउटलेट लैंडिंग बर्थ के पास समुद्र में नहीं खुलेगा

1.6

लैंडिंग स्थलों पर सफाई और स्वच्छता के लिए पर्याप्त मात्रा में पीने योग्य पानी या स्वच्छ समुद्र के पानी का प्रावधान उपलब्ध होना चाहिए।

1.7

अच्छी गुणवत्ता वाली बर्फ की पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ हैंडलिंग  और भंडारण का प्रावधान होगा।

1.8

बर्फ को स्वच्छ तरीके से पीसने  का प्रावधान, जैसा लागू हो, मुहैया कराया जाएगा।

1.9

पर्याप्त कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था प्रदान की जाएगी और रोशनी को उपयुक्त आवरण से संरक्षित किया जाएगा।

 

1.10

पर्याप्त संख्या में वॉश बेसिस, साबुन, कीटाणुनाशक और सिंगल यूज हैंड टॉवल के साथ हाथ धोने के लिए उपयुक्त स्थानों पर सैनिटरी सुविधाएं होनी चाहिए।

1.11

लैंडिंग स्थलों/नीलामी केंद्रों के बाहर भी फ्लश शौचालयों की समुचित संख्या उपलब्ध कराई जाएगी

1.12

मत्स्य और मत्स्य उत्पादों को हैंडल करने के लिए उपयोग किए जाने वाले बर्तन और उपकरण चिकने और जंग मुक्त सामग्री से बने होने चाहिए, जो साफ और कीटाणुरहित करने में आसान हो और मरम्मत और सफाई की अच्छी स्थिति में रखे गए हों।

1.13

लैंडिंग साइट का निर्माण इस तरह से किया जाना चाहिए ताकि वाहनों से निकलने वाले धुएं के प्रवेश से बचा जा सके

1.14

लैंडिंग प्लेटफॉर्म, नीलामी क्षेत्रों और अन्य भंडारण क्षेत्रों के अंदर पक्षियों/कीटों के प्रवेश को रोकने के लिए उपयुक्त तंत्र अपनाया जाएगा

1.15

मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त घोषित उत्पाद के लिए लॉक करने योग्य रेफ्रिजरेटर भंडारण और शेष रखे गए मत्स्य उत्पादों के लिए अलग से लॉक करने योग्य रेफ्रिजरेटर भंडारण का प्रावधान होगा।

2

नीलामी हॉल

2.1

अधिमानतः, अलग नीलामी हॉल प्रदान किया जा सकता है, जो मत्स्य उत्पादों के प्रदर्शन और बिक्री के लिए कीटों / कीड़ों के प्रवेश से अच्छी तरह से सुरक्षित है।

2.2

चूंकि, मत्स्य उत्पादों को सीधे फर्श पर नहीं रखा जाना चाहिए, जहां तक ​​संभव हो, मत्स्य उत्पादों के प्रदर्शन के लिए ऊंचे प्लेटफार्मों के लिए प्रावधान दिया जा सकता है, जो चिकनी, साफ करने में आसान और कीटाणुरहित हैं। हालांकि, ऊंचे प्लेटफार्मों के बजाय, कोई अन्य उपयुक्त प्रावधान किया जा सकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मत्स्य उत्पाद सीधे फर्श के संपर्क में नहीं आएंगे।

3

अच्छी स्वच्छता प्रथाएं

3.1

अवतरण स्थलों/मछली पकड़ने के बंदरगाहों का रखरखाव स्वच्छता से किया जाएगा। क्रॉस संदूषण से बचने के लिए लैंडिंग स्थलों के सभी क्षेत्रों में एक निर्धारित आवृत्ति पर सफाई और स्वच्छता लागू की जाएगी।

3.2

लैंडिंग साइट/फिशिंग हार्बर/नीलामी केंद्र एक जिम्मेदार, अनुभवी व्यक्ति को स्वच्छ निरीक्षक के रूप में नियुक्त करेगा, ताकि सफाई और स्वच्छता के प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन और अच्छी स्वच्छता प्रथाओं को सुनिश्चित किया जा सके। स्वच्छता निरीक्षक निर्यात के लिए बने मात्स्यिकी उत्पादों की गुणवत्ता और मात्स्यिकी उत्पादों की पर्याप्त आइसिंग भी सुनिश्चित करेंगे।

3.3

फर्शों, दीवारों, विभाजनों, छतों, बर्तनों, उपकरणों और अन्य खाद्य संपर्क सतहों को साफ-सफाई और मरम्मत की संतोषजनक स्थिति में रखा जाएगा।

3.4

मत्स्य उत्पादों के संपर्क में आने वाले परिसर और सभी सतहों को प्रत्येक बिक्री से पहले और बाद में साफ किया जाना चाहिए। क्रेटों/बर्तनों को भी पीने योग्य पानी या साफ समुद्र के पानी से अंदर और बाहर साफ किया जाना चाहिए और उपयोग करने से पहले कीटाणुरहित किया जाना चाहिए।

3.5

प्रयुक्त डिटर्जेंट/कीटाणुनाशक का मशीनरी, उपकरण और उत्पादों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्हें मत्स्य अवतरण क्षेत्र से दूर उपयुक्त स्थान पर भंडारित किया जाएगा।

3.6

लैंडिंग स्थलों के अंदर धूम्रपान, थूकने, खाने, पीने आदि पर रोक लगाने वाले साइन बोर्ड प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित किए जाएंगे।

3.7

मत्स्य उत्पादों को पीने योग्य पानी से बनी अच्छी गुणवत्ता वाली बर्फ का उपयोग करके उचित रूप से आइस्ड किया जाना चाहिए ताकि 40C से नीचे मत्स्य उत्पादों के मुख्य तापमान को बनाए रखा जा सके। यदि आवश्यक हो तो मत्स्य उत्पादों के भंडारण के लिए पर्याप्त आकार का रेफ्रिजरेटेड कमरा उपलब्ध कराया जा सकता है।

3.8

मत्स्य उत्पाद, बर्फ, बर्तन आदि को सीधे फर्श पर नहीं रखना चाहिए।

3.9

ठोस और तरल कचरे को बनने के तुरंत बाद हटाने के लिए उचित अपशिष्ट प्रबंधन अपनाया जाएगा ताकि क्रॉस संदूषण से बचा जा सके।

3.10

लैंडिंग, नीलामी और भंडारण क्षेत्रों में कीटों, कृन्तकों और अन्य कीटों के प्रवेश से बचने के लिए पर्याप्त कीट प्रबंधन प्रणाली विकसित की जाएगी। कीटनाशकों और अन्य जहरीले रसायनों को लॉक करने योग्य अलमारी में संग्रहित किया जाएगा

3.11

मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त मत्स्य उत्पादों के भंडारण के लिए अलग क्षेत्र निर्धारित किया जा सकता है।

3.12

मत्स्य उत्पादों को हैंडल करने  में लगे श्रमिकों को उच्चतम स्तर की स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए। वे मत्स्य उत्पादों, बर्फ और खाद्य संपर्क सतहों को संभालने से पहले और बाद में अपने हाथों को अच्छी तरह धो लें।

3.13

मत्स्य उत्पादों के दूषित होने से बचने के लिए कार्यकर्ता अच्छी व्यक्तिगत स्वच्छता प्रथाओं को अपनाएंगे

3.14

स्वच्छता के लिए जिम्मेदार व्यक्ति यह सुनिश्चित करेगा कि कर्मचारी व्यक्तिगत स्वच्छता प्रथाओं का सख्ती से पालन कर रहे हैं।

3.15

अनधिकृत व्यक्ति(यों) को लैंडिंग साइट/फिशिंग हार्बर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

4

निरिक्षण एवं परिक्षण

4.1

स्वच्छता के लिए जिम्मेदार व्यक्ति 40C से नीचे मत्स्य उत्पादों की ठंडक सुनिश्चित करने और रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए मुख्य तापमान सहित ऑर्गेनोलेप्टिक / ताजगी कारकों के लिए निर्यात के लिए मत्स्य उत्पादों की यादृच्छिक जाँच करेगा।

5

निगरानी और रिकॉर्ड रखना

5.1

स्वच्छता निरीक्षक मछली पकड़ने वाले जहाजों के उतरे और अनुमोदित प्रतिष्ठानों को प्रत्येक पोत द्वारा आपूर्ति किए गए मत्स्य उत्पादों के विविधता-वार विवरण का रिकॉर्ड बनाए रखेगा।

5.2

वह बर्थिंग के दौरान मछली पकड़ने के जहाजों की निगरानी एक निर्धारित आवृत्ति पर करेगा ताकि वे जहाज की स्वच्छ स्थिति / बुनियादी ढांचे, उपयोग की गई बर्फ की गुणवत्ता / मात्रा आदि का आकलन कर सकें और रिकॉर्ड बनाए रख सकें।