निर्यातोन्मुख जलकृषि फार्म के नामांकन के लिए आवेदन संबंधित एमपीईडीए कार्यालय को प्रस्तुत किया जाएगा जिसके अधिकार क्षेत्र में एक्वा फार्म स्थित है।
इस योजना के तहत निर्यातोन्मुख जलकृषि फार्म के नामांकन के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ एक निर्धारित शुल्क संलग्न होगा। शुल्क संरचना इस प्रकार है:
क्रमांक
क्षेत्र (डब्ल्यूएसए)
पारंपरिक कृषि प्रणाली
वैज्ञानिक कृषि प्रणाली
शुल्क (रु.)
शुल्क (रु.)
1
2 .0 हेक्टेयर तक
1000
1000
2
2.1 से 3.0 हेक्टेयर
1000
2000
3
3.1 से 4.0 हेक्टेयर
1000
2000
4
4.1 से 5.0 हेक्टेयर
1000
2000
5
5.1 ओ 6.0 हेक्टेयर
1000
5000
6
6.1 से 7.0 हेक्टेयर
1000
5000
7
7.1 से 8.0 हेक्टेयर
1000
5000
8
8.1 से 9.0 हेक्टेयर
1000
5000
9
9.1 से 10 हेक्टेयर
1000
5000
निर्यातोन्मुख जलकृषि फार्म के नामांकन के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न होने चाहिए:
1
फार्म के मालिक के नाम और पते के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य
2
किसान के नाम पर कृषि भूमि के दस्तावेज या कृषि भूमि के लिए पट्टा समझौते की प्रति
3
किसान का पासपोर्ट साइज फोटो।
आवेदन प्राप्त होने पर, जारीकर्ता अधिकारी आवेदन और उसके संलग्नकों में दिए गए विवरणों का सत्यापन करेगा। यदि आवेदन सही पाया जाता है, तो जारीकर्ता अधिकारी आवेदन को आगे की प्रक्रिया के लिए लेगा। यदि आवेदन क्रम में नहीं है, तो उसे दोषों के सुधार और पुन: प्रस्तुत करने के लिए आवेदक को वापस कर दिया जाएगा।
प्रतिनियुक्त अधिकारी खेत का भौतिक सत्यापन करता है। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) डिवाइस का उपयोग करते हुए दस्तावेजों और फार्मों के लेआउट और फार्म के निर्देशांक की रिकॉर्डिंग के उचित सत्यापन के बाद और यह पता लगाने पर कि आवेदन/डेटा संग्रह फॉर्म में दिए गए विवरण सही हैं, नामांकन के लिए फार्म की सिफारिश की जा सकती है
क्षेत्रीय कार्यालय का संबंधित अधिकारी सिस्टम जनरेटेड फार्म पहचान संख्या के साथ फार्म के लिए ऑनलाइन स्तर 1 अनुमोदन प्रदान करता है और फिर मामला स्तर 2 सत्यापन और अनुमोदन के लिए मुख्यालय (एचओ) को अग्रेषित किया जाता है।
लेवल 2 की स्वीकृति के बाद किसान को ऑनलाइन नामांकन प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।
नियम और शर्तें:
यह योजना निर्यात के लिए कच्चे माल का उत्पादन करने वाले सभी निर्यातोन्मुख जलकृषि फार्मों पर लागू होगी।
मछली और शेलफिश की निर्यात योग्य किस्मों का उत्पादन करने के इच्छुक सभी जलकृषि फार्म एमपीईडीए नामांकन जारी किए जाने के पात्र हैं।
अन्य एजेंसियों/विभागों के साथ अपने पंजीकरण के बावजूद सभी निर्यात उन्मुख खेतों को निर्यात पता लगाने के लिए एमपीईडीए से नामांकन प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
पट्टे के आधार पर संचालित होने वाले फार्मों के लिए, नामांकित होने के लिए वैध पट्टा अवधि कम से कम एक पैदावार की अवधि से कम नहीं होनी चाहिए ।
निर्यातोन्मुख जलकृषि फार्मों से उत्पाद का पता लगाने के उद्देश्य से नामांकन प्रमाणपत्र जारी किया जाता है
फार्म निर्यात के लिए गुणवत्तापूर्ण उत्पाद के उत्पादन और आपूर्ति के लिए एमपीईडीए द्वारा समय-समय पर निर्धारित सभी निर्देशों/दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करेगा।
फार्म भारत सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किसी भी प्रतिबंधित एंटीबायोटिक/दवाओं या औषधीय रूप से सक्रिय पदार्थों का उपयोग नहीं करेगा।
एमपीईडीए के अधिकारियों या एमपीईडीए द्वारा अधिकृत व्यक्तियों को उनके कार्यों के निर्वहन में निगरानी, नमूने आदि लेने के लिए, जैसा भी मामला हो, खेतों में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी।
एमपीईडीए द्वारा समय-समय पर जारी किसी भी निर्देश/दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर यह नामांकन प्रमाणपत्र रद्द/निलंबित कर दिया जाएगा।
नाम/स्वामित्व/पट्टे/पते में परिवर्तन होने पर संबंधित व्यक्ति को ऐसे परिवर्तन से एक माह के भीतर देय पृष्ठांकन के लिए दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
फार्म उपयोग किए गए इनपुट, उत्पादन, निपटान / बिक्री आदि का उचित रिकॉर्ड बनाए रखेगा ताकि पता लगाने की क्षमता सुनिश्चित हो सके।
किसान सत्यापन के लिए एमपीईडीए द्वारा अधिकृत व्यक्तियों द्वारा मांगे जाने पर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा।