विदेश व्यापार नीति

 

विदेश व्यापार नीति भारत में माल के आयात और निर्यात से संबंधित मामलों में डीजीएफटी द्वारा स्थापित दिशानिर्देशों और निर्देशों का एक समूह है। भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय हर पांच साल में निर्यात आयात नीति की घोषणा करता है । नया एफ़टीपी (2015-20) 01/04/2015 से लागू हुआ। निर्यात आयात नीति (एक्जिम नीति) हर साल 31 मार्च को अपडेट की जाती है और हर साल 1 अप्रैल से संशोधन, सुधार और नई योजनाएं प्रभावी हैं।

विदेश व्यापार नीति के बारे में अधिक जानकारी यहां उपलब्ध है :

 https://www.dgft.gov.in/CP/?opt=ft-policy

 

कृषि निर्यात नीति

कृषि निर्यात नीति कृषि निर्यात उन्मुख उत्पादन, निर्यात प्रोत्साहन, बेहतर किसान प्राप्ति और भारत सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के भीतर तालमेल पर ध्यान देने के साथ तैयार की गई है। स्रोत पर ही मूल्यवर्धन के माध्यम से बेहतर आय के लिए “किसान केंद्रित दृष्टिकोण” होना आवश्यक है जो मूल्य श्रृंखला में नुकसान को कम करने में मदद करेगा। भारत को खाद्य सुरक्षा और विश्व के एक प्रमुख कृषि निर्यातक के दोहरे उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किसानोन्मुखी रणनीति की आवश्यकता है। यह नीति खाद्य संसाधन/विनिर्माण को खाद्य उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि करने के लिए एक बड़ा धक्का देगी जिससे वैश्विक स्तर पर अपने कृषि निर्यात टोकरी में मूल्य वर्धित संसाधित उत्पादों में भारत की हिस्सेदारी बढ़ेगी। व्यापक उद्देश्यों और विजन पर नीचे रोशनी डाली गयी है।

कृषि निर्यात नीति के बारे में अधिक जानकारी यहां उपलब्ध है :

https://commerce.gov.in/wp-content/uploads/2020/02/NTESCL636802085403925699_AGRI_EXPORT_POLICY.pdf