एमपीईडीए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, निर्यात के लिए कच्चे माल के उत्पादन में वृद्धि के लिए आवश्यक कदम एमपीईडीए द्वारा प्राधिकरण की विभिन्न जलकृषि संवर्धन योजनाओं के माध्यम से किए जाते हैं। एमपीईडीए ईआईसी अधिनियम के तहत निर्यात निरीक्षण परिषद (ईआईसी) के प्राधिकरण के अनुसार जलकृषि उत्पादन और उत्पाद गुणवत्ता संबंधी पहलुओं को भी नियंत्रित करता है।
कुछ एजेंसियों जैसे तटीय जलकृषि प्राधिकरण (सीएए), और विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मत्स्यन और स्थानीय प्रशासन विभाग, पर्यावरण और वन मंत्रालय और कृषि मंत्रालय के पास जलकृषि के लिए दिशानिर्देश हैं और इन्हें उनकी वेबसाइटों के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है।