1. नीचे वर्णित प्रजातियों की खेती के लिए साइट उपयुक्त होनी चाहिए:
  • एशियाई समुद्री बास
  • गिफ्ट तिलपिया
  • मैंग्रोव केकड़ा
  • ताजे पानी में एसपीएफ़ एल.वन्नामेई कृषि
  • एसपीएफ़ टाइगर श्रिम्प
  • सभी नर स्कैंपी कृषि
  • सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय की गई कोई अन्य प्रजाति
  1. अच्छी गुणवत्ता का जल स्रोत उपलब्ध होना चाहिए।
  2. साइट सुलभ होनी चाहिए।
  3. लाभार्थी के पास अपनी जमीन होनी चाहिए।
  4. विद्युतीकृत खेतों को अतिरिक्त लाभ होगा।
  5. लाभार्थी पर्याप्त अवधि की कम से कम 3 लगातार फसलों के लिए प्रदर्शन जारी रखने के लिए तैयार होना चाहिए, भले ही फसल खराब हो या कोई अप्रत्याशित घटना हो।
  6. प्रदर्शन के लिए चयनित खेत का जल फैलाव क्षेत्र केकड़े को छोड़कर कम से कम 1 हेक्टेयर होना चाहिए जिसके लिए जल प्रसार क्षेत्र 0.5 हेक्टेयर होना चाहिए।
  7. निकटवर्ती/पड़ोस क्षेत्र में संबंधित प्रजातियों के संवर्धन की क्षमता होनी चाहिए और लगभग 10 लाभार्थियों को तीसरी फसल के समाप्त होने से पहले आस-पास के क्षेत्रों में कृषि  को अपनाना होगा।
  8. बुनियादी ढांचे की लागत का अनुमान, पहलीफसल के लिए परिचालन लागतऔर उसके तहत किए गए अनुमान अनुबंध IA से VIB में हैं।
  9. पहली फसल के लिए अनुबंध IA से IF के अनुसार परिचालन लागत का 100% एमपीईडीए  द्वारा वहन किया जाएगा।
  10. दूसरीफसल के लिए लाभार्थी को कुल परिचालन लागत का 25% योगदान करना चाहिए और 75% का वहन एमपीईडीए द्वारा अनुबंध IA से IF के अनुसार किया जाएगा।
  11. तीसरीफसल के लिए, लाभार्थी को कुल परिचालन लागत का 50% योगदान करना चाहिए और 50% एमपीईडीए द्वारा अनुबंध IA से IF के अनुसार वहन किया जाएगा।
  12. प्रदर्शन के लिए सृजित परिसम्पत्तियों/सुविधाओं को पर्याप्त अवधि की तीन फसलें पूर्ण होने पर लाभार्थी को सौंप दी जायेगी।
  13. कृषि की अवधि के लिए जलकृषि प्रशिक्षु की नियुक्ति एमपीईडीए द्वारा की जाएगी।लाभार्थी से जलकृषि प्रशिक्षु द्वारा फार्म के 24×7 पर्यवेक्षण के लिए एक आश्रय/आवास प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है।
  14. प्रत्येक फसल के लिए बीमा आवश्यक है।
  15. लाभार्थी को पहली फसल शुरू करने से पहले एक बांड निष्पादित करना चाहिए।
  16. फसल की बिक्री से प्राप्त राशि लाभार्थी के पास रहेगी।
  17. लाभार्थी कोई व्यक्ति/सोसायटी/एसएचजी/ट्रस्ट/कंपनी/पार्टनरशिप/पीएसयू/सरकारी विभाग – केंद्र या राज्य / राज्य / केंद्र सरकार के स्वायत्त संस्थान हो सकता है। ।
  18. लाभार्थी को परिचालन लागत के तहत वस्तुओं की खरीद/उपलब्ध करानी चाहिए और क्रेडिट बिल जमा करने पर एमपीईडीए फील्ड कार्यालय से तत्काल प्रतिपूर्ति प्राप्त करनी चाहिए।
  19. प्रतिपूर्ति वास्तविक या अनुबंध IA से IF (जैसा लागू हो) में प्रदान की गई गणनाओं तक, जो भी कम हो, सीमित होगी ।
  20. लाभार्थी प्रदर्शन के उद्देश्य से चारा, बीज और अन्य उपकरणों या आवश्यक वस्तुओं के लिए ढके हुए स्थान की व्यवस्था करेगा।
  21. लाभार्थी को प्रदर्शन स्थल पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने में एमपीईडीए के प्रयासों में सहयोग करना है, जिसमें किसानों / अन्य हितधारकों को खेती से संबंधित सभी गतिविधियों को दिखाना प्रत्याशित है।
  22. किसान को जहां जरूरत हो, संबंधित सरकारी एजेंसियों से आवश्यक अनुमति लेनी होगी।
  23. दस्तावेज़ में उल्लिखित किसी अन्य अप्रत्याशित व्यय, निवेश, हानियों, दावों को लाभार्थी को वहन करना होगा।