- नीचे वर्णित प्रजातियों की खेती के लिए साइट उपयुक्त होनी चाहिए:
- एशियाई समुद्री बास
- गिफ्ट तिलपिया
- मैंग्रोव केकड़ा
- ताजे पानी में एसपीएफ़ एल.वन्नामेई कृषि
- एसपीएफ़ टाइगर श्रिम्प
- सभी नर स्कैंपी कृषि
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय की गई कोई अन्य प्रजाति
- अच्छी गुणवत्ता का जल स्रोत उपलब्ध होना चाहिए।
- साइट सुलभ होनी चाहिए।
- लाभार्थी के पास अपनी जमीन होनी चाहिए।
- विद्युतीकृत खेतों को अतिरिक्त लाभ होगा।
- लाभार्थी पर्याप्त अवधि की कम से कम 3 लगातार फसलों के लिए प्रदर्शन जारी रखने के लिए तैयार होना चाहिए, भले ही फसल खराब हो या कोई अप्रत्याशित घटना हो।
- प्रदर्शन के लिए चयनित खेत का जल फैलाव क्षेत्र केकड़े को छोड़कर कम से कम 1 हेक्टेयर होना चाहिए जिसके लिए जल प्रसार क्षेत्र 0.5 हेक्टेयर होना चाहिए।
- निकटवर्ती/पड़ोस क्षेत्र में संबंधित प्रजातियों के संवर्धन की क्षमता होनी चाहिए और लगभग 10 लाभार्थियों को तीसरी फसल के समाप्त होने से पहले आस-पास के क्षेत्रों में कृषि को अपनाना होगा।
- बुनियादी ढांचे की लागत का अनुमान, पहलीफसल के लिए परिचालन लागतऔर उसके तहत किए गए अनुमान अनुबंध IA से VIB में हैं।
- पहली फसल के लिए अनुबंध IA से IF के अनुसार परिचालन लागत का 100% एमपीईडीए द्वारा वहन किया जाएगा।
- दूसरीफसल के लिए लाभार्थी को कुल परिचालन लागत का 25% योगदान करना चाहिए और 75% का वहन एमपीईडीए द्वारा अनुबंध IA से IF के अनुसार किया जाएगा।
- तीसरीफसल के लिए, लाभार्थी को कुल परिचालन लागत का 50% योगदान करना चाहिए और 50% एमपीईडीए द्वारा अनुबंध IA से IF के अनुसार वहन किया जाएगा।
- प्रदर्शन के लिए सृजित परिसम्पत्तियों/सुविधाओं को पर्याप्त अवधि की तीन फसलें पूर्ण होने पर लाभार्थी को सौंप दी जायेगी।
- कृषि की अवधि के लिए जलकृषि प्रशिक्षु की नियुक्ति एमपीईडीए द्वारा की जाएगी।लाभार्थी से जलकृषि प्रशिक्षु द्वारा फार्म के 24×7 पर्यवेक्षण के लिए एक आश्रय/आवास प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है।
- प्रत्येक फसल के लिए बीमा आवश्यक है।
- लाभार्थी को पहली फसल शुरू करने से पहले एक बांड निष्पादित करना चाहिए।
- फसल की बिक्री से प्राप्त राशि लाभार्थी के पास रहेगी।
- लाभार्थी कोई व्यक्ति/सोसायटी/एसएचजी/ट्रस्ट/कंपनी/पार्टनरशिप/पीएसयू/सरकारी विभाग – केंद्र या राज्य / राज्य / केंद्र सरकार के स्वायत्त संस्थान हो सकता है। ।
- लाभार्थी को परिचालन लागत के तहत वस्तुओं की खरीद/उपलब्ध करानी चाहिए और क्रेडिट बिल जमा करने पर एमपीईडीए फील्ड कार्यालय से तत्काल प्रतिपूर्ति प्राप्त करनी चाहिए।
- प्रतिपूर्ति वास्तविक या अनुबंध IA से IF (जैसा लागू हो) में प्रदान की गई गणनाओं तक, जो भी कम हो, सीमित होगी ।
- लाभार्थी प्रदर्शन के उद्देश्य से चारा, बीज और अन्य उपकरणों या आवश्यक वस्तुओं के लिए ढके हुए स्थान की व्यवस्था करेगा।
- लाभार्थी को प्रदर्शन स्थल पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने में एमपीईडीए के प्रयासों में सहयोग करना है, जिसमें किसानों / अन्य हितधारकों को खेती से संबंधित सभी गतिविधियों को दिखाना प्रत्याशित है।
- किसान को जहां जरूरत हो, संबंधित सरकारी एजेंसियों से आवश्यक अनुमति लेनी होगी।
- दस्तावेज़ में उल्लिखित किसी अन्य अप्रत्याशित व्यय, निवेश, हानियों, दावों को लाभार्थी को वहन करना होगा।