आरसीएमसी (पंजीकरण-सह-सदस्यता प्रमाणपत्र)

विदेश व्यापार नीति के अनुसार, निर्यातकों को नीति के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पंजीकरण-सह-सदस्यता प्रमाणपत्र (आरसीएमसी) की आवश्यकता होती है। प्रमाण पत्र  से निर्यातकों को सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क के संबंध में लाभ प्राप्त करने में भी मदद मिल सकती है। पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाणपत्र (आरसीएमसी) एफटीपी या एचबीपी खंड 1 में निर्धारित रूप से  निर्यात संवर्धन परिषदों/पण्य बोर्ड/विकास प्राधिकरण या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाता है।

एमपीईडीए को समुद्री खाद्य वस्तुओं के निर्यातकों के लिए आरसीएमसी जारी करने के लिए प्राधिकरण के रूप में नामित किया गया है। एमपीईडीए के निर्यातक के रूप में पंजीकरण करने के बाद, निर्यातक पंजीकरण-सह-सदस्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रारूप में आरसीएमसी के लिए आवेदन कर सकता है। आरसीएमसी को लाइसेंसिंग वर्ष के 1 अप्रैल से वैध माना जाएगा जिसमें इसे जारी किया गया था और लाइसेंसिंग वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होने वाले पांच वर्षों के लिए वैध होगा, जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हो।

प्रत्याशित /संभावित निर्यातक भी आवेदन रजिस्टर में शामिल हो सकते हैं और ईपीसी के संबद्ध सदस्य बन सकते हैं।